कर्नाटक हाईकोर्ट ने पाकिस्तान ISI के साथ सैन्य ठिकाने की तस्वीरें शेयर करने के आरोपी युवक को जमानत देने से किया इनकार

LiveLaw News Network

18 July 2022 12:08 PM GMT

  • हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटक

    कर्नाटक हाईकोर्ट

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने पाकिस्तान आईएसआई के साथ नौसेना बेस आर्मी क्षेत्र जैसे महत्वपूर्ण स्थानों की तस्वीरें शेयर करने के आरोपी 24 वर्षीय एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी ।

    जस्टिस के नटराजन की सिंगल जज बेंच ने जीतेंद्र सिंह की याचिका खारिज करते हुए कहा,

    "पाकिस्तान द्वारा उन जगहों पर मिसाइलों का उपयोग करके भारत को निशाना बनाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता / आरोपी द्वारा दी गई जानकारी राष्ट्र की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए खतरनाक है।"

    सिंह को 19 सितंबर, 2021 को गिरफ्तार किए जाने के बाद सात महीने से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया है और आईपीसी की धारा 120 (बी) और 201 और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 की धारा 3, 6, 9 के तहत आरोप लगाया गया है।

    मामले की जांच कर रहे आतंकवाद निरोधी दस्ते ने आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। सत्र अदालत ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

    आरोप है कि याचिकाकर्ता ने खुद को एक फौजी के रूप में पेश किया और दो पाकिस्तानी नागरिकों के साथ साजिश में पाकिस्तान आईएसआई को व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्रदान की।

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है। उसने सोशल मीडिया के जरिए एक महिला के संपर्क में आने का दावा किया और उससे बातचीत करने लगा। अपना प्यार और स्नेह पाने के लिए याचिकाकर्ता ने भारतीय सेना की वर्दी पहनी थी और पूजा के साथ चैट किया करता था जो पाकिस्तान से है।

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि वर्दी का उपयोग करने और कुछ तस्वीरें साझा करने के अलावा, याचिकाकर्ता के खिलाफ यह दिखाने के लिए कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं है कि उसने पाकिस्तान को कोई सूचना भेजी है।

    आगे कहा गया कि जांच पूरी हो गई है और चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। कथित अपराधों के लिए अधिकतम तीन साल की कैद की सजा है। इसके अलावा, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 की धारा 13 के अनुसार, पुलिस के पास शिकायत दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं है और संज्ञान लेने पर रोक है।

    अभियोजन पक्ष ने यह कहते हुए याचिका का विरोध किया कि आरोपी ने खुद को सेना का जवान बताकर सेना, नौसेना और वायु सेना सहित भारत के आधिकारिक रहस्य भेजे। उसने आरोपी नंबर 2 और 3 को विभिन्न तस्वीरें भेजी हैं जो पाकिस्तान से हैं। पुलिस ने दस्तावेजों और संदेशों का पता लगाया जिससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उसने एक पाकिस्तानी को कई गुप्त सूचनाएं भेजी हैं।

    यह भी तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता/अभियुक्त द्वारा इस्तेमाल किए गए दो सेल फोन थे, जिनमें से एक सेल फोन पुलिस द्वारा बरामद किया गया था और दूसरा सेल फोन याचिकाकर्ता ने पहले ही नष्ट कर दिया था और इस तरह भेजी गई जानकारी पुनः प्राप्त नहीं हो सकी।

    याचिकाकर्ता का अपराध बहुत गंभीर है। याचिकाकर्ता ने उस महिला को न केवल सेना की जानकारी, आधार शिविर, पोकरण आदि की जानकारी दी, जो पाकिस्तान की आईएसआई एजेंट है। यदि याचिकाकर्ता जमानत पर रिहा हो जाता है तो वह ऐसा ही अपराध कर सकता है या उसके फरार होने से इनकार नहीं किया जा सकता।

    न्यायालय के निष्कर्ष:

    पीठ ने रिकॉर्ड देखे और कहा,

    यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता बेंगलुरु से पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिंग के साथ जानकारी साझा कर रहा था, जिससे पता चलता है कि प्रथम दृष्टया यह दिखाने के लिए सामग्री है कि यह याचिकाकर्ता पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटर को जानकारी की आपूर्ति कर रहा था। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता सिर्फ एक पाकिस्तानी महिला के साथ खेल रहा था या चैट कर रहा था क्योंकि उसने सैन्य, नौसेना बेस और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों जैसे विभिन्न आधिकारिक रहस्य भेजे हैं।"

    पीठ ने कहा,

    "आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 की धारा 3 में प्रावधान है कि सजा को 14 साल के कारावास और अन्य मामलों में तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है। आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 की धारा 3 (सी) के प्रावधान इसके खिलाफ आकर्षित होते हैं। इस याचिकाकर्ता के रूप में उसने एक पाकिस्तानी को जानकारी एकत्र की और उसे संप्रेषित किया, जिससे भारत की संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित होने की आशंका है।"

    इसमें कहा गया है,

    "आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 की धारा 13 (3) के अनुसार, कोई भी अदालत इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लेगी, जब तक कि उपयुक्त सरकार या किसी अधिकारी के आदेश या उसके तहत शिकायत न की जाए। इस संबंध में उपयुक्त सरकार द्वारा अधिकार प्राप्त है।"

    दक्षिणी कमान के कमांडिंग अधिकारी द्वारा अग्रेषित शिकायत के बारे में अदालत ने कहा,

    "तकनीकी आधार पर, याचिकाकर्ता को एक गंभीर मामले में जमानत नहीं दी जा सकती है, जहां उसने महत्वपूर्ण जानकारी पाकिस्तान की खुफिया जानकारी को भेज दी है।"

    अदालत ने कहा कि,

    "अगर याचिकाकर्ता को जमानत दे दी जाती है, तो याचिकाकर्ता के मामले से फरार होने की पूरी संभावना है और प्रक्रिया में देरी से इनकार नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता अगर जेल से बाहर आता है तो उसके जीवन को खतरा हो सकता है। इसलिए, याचिकाकर्ता के हितों के साथ-साथ राष्ट्र की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए याचिकाकर्ता / आरोपी को जमानत देने के लिए यह उपयुक्त मामला नहीं है। "

    केस टाइटल : जितेंद्र सिंह बनाम कर्नाटक राज्य

    केस नंबर: आपराधिक याचिका नंबर 1691/2022

    साइटेशन : 2022 लाइव लॉ (कर) 269

    आदेश की तिथि: 14 जुलाई, 2022

    उपस्थिति: याचिकाकर्ता के लिए एडवोकेट गोपाल सिंह; प्रतिवादी के लिए एचसीजीपी रश्मि जाधव

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



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