जिला न्यायाधीश या कम से कम 10 साल की सेवा कर चुके न्यायिक अधिकारी सार्वजनिक परिसर (अनाधिकृत अधिभोगी बेदखल) अधिनियम के तहत अपील सुनने के लिए सक्षम: दिल्ली हाईकोर्ट

Brij Nandan

12 Oct 2022 8:41 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने स्पष्ट किया कि एक जिला न्यायाधीश या कम से कम 10 वर्ष का न्यायिक अधिकारी सार्वजनिक परिसर (अनाधिकृत अधिभोगी बेदखल) अधिनियम, 1971 की धारा 9 के तहत अपील सुनने के लिए सक्षम है।

    अधिनियम सार्वजनिक परिसर से अनधिकृत कब्जाधारियों को बेदखल करने का प्रावधान करता है और एक संपदा अधिकारी को पूछताछ करने का अधिकार देता है।

    अधिनियम की धारा 9 में प्रावधान है कि अपील संपदा अधिकारी के निर्दिष्ट आदेशों से अपीलीय अधिकारी को की जाएगी।

    उच्च न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न था कि कौन सा प्राधिकारी अपीलीय अधिकारी हो सकता है।

    याचिकाकर्ताओं ने यहां आपत्ति जताई थी कि अधिनियम की धारा 9 के मद्देनजर, अपील की सुनवाई या तो जिला न्यायाधीश या उस जिले के न्यायिक अधिकारी द्वारा की जा सकती है, जो अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के रूप में कम से कम 10 साल की सेवा की हो।

    हालांकि, उच्च न्यायालय ने नोट किया कि अधिनियम की धारा 9 का केवल एक अवलोकन प्रदान करता है कि अपील अधिकारी उस जिले का जिला न्यायाधीश होगा जिसमें सार्वजनिक परिसर स्थित है या ऐसा अन्य न्यायिक अधिकारी उस जिले में कम से कम 10 साल से सेवा दे रहा हो।

    जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने कहा,

    "इस प्रावधान को पढ़ने से यह कहीं नहीं मिलता है कि अपील सुनने के लिए सक्षम न्यायिक अधिकारी के पास अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के रूप में 10 साल या 10 साल से अधिक की सेवा होनी चाहिए।"

    कोर्ट ने कहा कि अगर विधायिका ऐसा चाहती है, तो वह प्रावधान में ही इसका उल्लेख कर सकती है।

    इसी तरह, प्रावधान में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कहता है कि न्यायिक अधिकारी की उच्च न्यायिक सेवा में 10 साल या 10 साल से अधिक की सेवा होनी चाहिए।

    केस टाइटल: यंग मेन एस टेनिस क्लब बनाम एनडीएमसी

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (दिल्ली) 954

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