जजों की वरिष्ठता रोस्टर प्वॉइंट के आधार पर तय नहीं की जा सकती; भर्ती परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तय की जानी चाहिए: मद्रास हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
4 Aug 2021 11:42 AM GMT
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मद्रास हाईकोर्ट
मद्रास हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में कहा कि सिविल जजों (जूनियर डिवीजन) के बीच परस्पर वरिष्ठता 200-पॉइंट रोस्टर सिस्टम के आधार पर तय नहीं किया जा सकता है। तमिलनाडु लोक सेवा आयोग (TNPSC) द्वारा सिविल जजों को भर्ती करते समय आरक्षण में रोस्टर प्वॉइंट सिस्टम नियम लागू होगा।
मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि उनकी वरिष्ठता केवल भर्ती परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर तय की जानी चाहिए।
कोर्ट ने कहा कि फैसला 2009 से सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की वरिष्ठता सूची पर लागू होगा। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पहले ही दी जा चुकी पदोन्नति में बाधा डालने की जरूरत नहीं है और भविष्य में पदोन्नति के लिए संशोधित वरिष्ठता सूची का पालन किया जाना चाहिए।
कोर्ट ने कहा कि,
"वर्ष 2009 में या उसके बाद सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के रूप में भर्ती किए गए उम्मीदवारों द्वारा आज तक प्राप्त पदोन्नति इस आदेश से अप्रभावित रहेगी, इस अर्थ में कि पहले से पदोन्नत किसी को भी निचले पद पर पदावनत नहीं किया जाना चाहिए।"
कोर्ट ने निर्णय सुनाया कि 2009 से पहले नियुक्त न्यायाधीशों के लिए कानून के अनुसार वरिष्ठता का कोई निर्धारण या पुनर्निर्धारण इस आदेश से अप्रभावित रहेगा।
साथ ही 2009, 2012, 2015 और 2018 में आयोजित भर्ती प्रक्रियाओं के संबंध में निर्देश लागू होंगे। 2020 की भर्ती के अनुसार नियुक्तियों की वरिष्ठता सूची भी निर्णय में घोषित कानून द्वारा शासित होगी।
तमिलनाडु राज्य और तमिलनाडु लोक सेवा आयोग ने कहा कि रोस्टर की स्थिति भर्ती किए गए न्यायिक अधिकारियों की परस्पर वरिष्ठता को नियंत्रित करेगी। कोर्ट ने उनके स्टैंड को खारिज करते हुए कहा कि रोस्टर सिस्टम रिक्तियों पर आरक्षण लागू करने के लिए तैयार की गई एक विधि है और रोस्टर की स्थिति व्यक्ति की योग्यता को नहीं दर्शाती है। केवल रोस्टर प्वॉइंट के आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण व्यक्ति की योग्यता को प्रभावित कर सकता है, विशेष रूप से एक मेधावी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार (MRC) को।
कोर्ट ने इस बिंदु को निम्नलिखित उदाहरण के साथ स्पष्ट किया।
कोर्ट ने कहा कि यह संभव है कि 10-रोस्टर प्वॉइंट में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए दूसरा, चौथा और आठवां स्थान निर्धारित किया गया हो, लेकिन एक आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को अंक प्राप्त होते हैं जो तीसरे स्थान वाले सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार से बेहतर होते हैं। उस स्थिति में, ऐसे एमआरसी 10-पॉइंट रोस्टर में आठवां स्थान लेगा, हालांकि आरक्षित श्रेणी में पहले के रूप में वह अन्यथा रोस्टर में पहला स्लॉट प्राप्त करने का हकदार हो सकता है। इस प्रकार जब योग्यता को एमआरसी मानकर मान्यता दी जाती है तो एक सामान्य श्रेणी की सीट के लिए हकदार होगा और रोस्टर में एमआरसी द्वारा कब्जा कर लिया गया स्थान खो देगा और वह रोस्टर में एक निचले स्थान पर है। ऐसे परिदृश्य में, यदि रोस्टर सिस्टम को भर्ती उम्मीदवारों के बीच वरिष्ठता के क्रम के रूप में लिया जाता है , इसके परिणामस्वरूप एमआरसी की योग्यता के साथ अनुचित होगा।
मुख्य न्यायाधीश बनर्जी ने सर्वोच्च न्यायालय के उदाहरणों की एक श्रृंखला का उल्लेख करते हुए कहा कि उपरोक्त के आलोक में यह मुद्दा अब एकीकृत नहीं है और अब यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि रोस्टर की स्थिति किसी भी भर्ती प्रक्रिया में वरिष्ठता निर्धारित करेगी।
मुख्य न्यायाधीश बनर्जी ने आगे कहा कि इस प्रकार, 2009 के बाद से सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर शामिल किए गए व्यक्तियों की वरिष्ठता भर्ती परीक्षा में सफल उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए ताकि उच्चतम अंक वाले नियुक्त व्यक्ति को रखा जाएगा। पहले स्थान पर और सफल उम्मीदवारों में सबसे कम अंकों के साथ नियुक्त व्यक्ति को वरिष्ठता के अनुसार तैयार की गई सूची में अंतिम स्थान पर रखा जाएगा।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि वरिष्ठता का क्रम जो उस समय तय किया जाता है कि सफल उम्मीदवारों का कैडर में जन्म होता है, वही सर्वोपरि है क्योंकि यह दो ऊपरी स्तरों पर उम्मीदवार की आगे की प्रगति को प्रभावित करता है और यहां तक कि उच्च न्यायालय में उनकी संभावित पदोन्नति पर भी इसका प्रभाव पड़ता है।
न्यायालय 2009 में आयोजित भर्ती और उस वर्ष भर्ती हुए सिविल जजों (जूनियर डिवीजन) के लिए वरिष्ठता के आदेश से संबंधित याचिकाओं के एक बैच पर विचार कर रहा था।
बेंच ने बिमलेश तंवर बनाम हरियाणा राज्य, 2003 (5) SCC 604 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि,
"संविधान के अनुच्छेद 16(4) के संदर्भ में एक सकारात्मक कार्रवाई नागरिकों के एक वर्ग का प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए है जो सामाजिक या आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 नियुक्ति के मामले में लागू होता है। यह वरिष्ठता के निर्धारण की बात नहीं करता है। इस प्रकार, रोस्टर प्वॉइंट के संदर्भ में वरिष्ठता तय नहीं की जानी चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है, तो सकारात्मक कार्रवाई के नियम के परे होगा जो कि संवैधानिक योजनाओं के अनुरूप नहीं होगा।"
मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी ने फैसले में कहा कि रोस्टर प्वॉइंट सिस्टम क्यों पेश किया गया है और कहा कि यह जटिल भर्ती प्रक्रियाओं में आरक्षण को प्रभावी करने के लिए केवल एक टेम्पलेट है। रोस्टर पॉइंट केवल तभी निर्धारित करता है जब कोई व्यक्ति पद से जुड़ता है।
यह मानने के लिए कि वरिष्ठता रोस्टर प्वाइंट पर आधारित होनी चाहिए, संविधान के अनुच्छेद 14 की अनुचितता और परिणाम के रूप में एमआरसी को होने वाले पूर्वाग्रह के आधार पर गलत होगा।
केस का शीर्षक: एन वासुदेवन एंड अन्य बनाम द रजिस्ट्रार जनरल, मद्रास हाईकोर्ट एंड अन्य