जहांगीरपुरी हिंसा: दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका ठुकराई, कहा आरोपी ने कथित तौर पर "दो समुदायों के बीच दरार" पैदा करने की कोशिश की

Sharafat

19 Aug 2022 3:33 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को जहांगीरपुरी दंगों के सिलसिले में एक आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि उसका आचरण कथित रूप से "दो समुदायों के बीच दरार" पैदा करने की कोशिश करके "क्षेत्र के सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास" था।

    जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने यह भी कहा कि दंगों के दौरान उनके घर की छत पर संदिग्ध सामग्री मिली थी और वह जांच के दौरान असहयोगी बना रहा।

    अदालत ने यह देखा,

    "देश और समुदायों में शांति और सद्भाव सुनिश्चित करना न केवल कानून लागू करने वाली एजेंसियों और न्यायालयों का सबसे पवित्र कर्तव्य है, बल्कि इस देश के प्रत्येक नागरिक पर यह कर्तव्य रहा है कि वे शांति और सद्भाव बनाए रखें और सुनिश्चित करें कि उनके कृत्यों से सांप्रदायिक घृणा या द्वेष न फैले और इन्हें बढ़ावा न मिले।"

    अदालत ने आगे कहा कि आरोपी को एक चश्मदीद गवाह ने अपराधी के रूप में नामित किया था।

    "यह विवादित नहीं है कि उक्त परिसर आरोपी / आवेदक के स्वामित्व में है। यह भी विवादित नहीं है कि आरोपी / आवेदक फरार है और उसने जांच में सहयोग नहीं किया है, बल्कि उसके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 और धारा 83 के तहत कार्यवाही शुरू की है। वर्तमान मामले में आरोपी/आवेदक से हिरासत में पूछताछ जरूरी है। "

    एक शेख इशराफिल को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए अदालत ने आगे कहा कि वह जांच में शामिल नहीं हुआ और जानबूझकर गिरफ्तारी से बचता रहा।

    अदालत ने कहा, "अदालत ऐसे आवेदकों द्वारा जांच को विफल करने की अनुमति नहीं दे सकती।"

    "हालांकि एक तरफ यह तर्क दिया जाता है कि आवेदक इलाके में शांति सुनिश्चित करने का प्रभारी था, दूसरी ओर, जांच एजेंसी के साथ सहयोग नहीं करने या यहां तक ​​कि जांच में शामिल होने के बावजूद उसके घर की छत पर संदिग्ध सामग्री पाई गई, जो जहांगीर पुरी दंगों के दौरान इस्तेमाल हुई। "

    अदालत ने आगे कहा कि एक व्यक्ति जो यह पता लगाने के लिए जांच एजेंसियों के साथ सहयोग नहीं कर रहा है कि क्या उसने ऐसी "नापाक गतिविधियों" में भाग लिया है, वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत अपने मौलिक अधिकार के उल्लंघन का दावा करने या अग्रिम जमानत का हकदार नहीं है।

    अदालत ने कहा ,

    "यह एक अजीब विरोधाभास है कि आवेदक का दावा है कि वह" अमन समिति "का क्षेत्र प्रभारी है, लेकिन उन अपराधों की जांच में शामिल नहीं हुआ है, जिसने ऐसी समिति के उद्देश्य और उद्देश्य को ही विफल कर दिया है।"

    आवेदक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 186, 353, 332, 307, 323, 427, 436, 109, 120बी और 34 के तहत एफआईआर दर्ज है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, शेख इशराफिल कथित तौर पर पूरी घटना के मुख्य साजिशकर्ताओं और अपराधियों में से एक है और कानून की प्रक्रिया से भी बच रहा है।

    हाईकोर्ट ने हाल ही में इस साल जून में इशराफिल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पूछताछ के नाम पर उसे और उसके परिवार के सदस्यों को परेशान न करने के लिए शहर की पुलिस को निर्देश देने की मांग की गई थी। जस्टिस आशा मेनन ने यह कहते हुए उसकी याचिका को खारिज कर दिया कि याचिका फ़िशिंग प्रकार की प्रतीत होती है, पुलिस को आवेदक और उसके परिवार को परेशान न करने के निर्देश की आड़ में अग्रिम जमानत की मांग की गई।

    केस टाइटल : शेख इसराफिल बनाम राज्य (एनसीटी) दिल्ली

    साइटेशन : 2022 लाइव लॉ (दिल्ली) 787

    आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें




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