जब तक अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकार क्षेत्र का प्रयोग शामिल नहीं है, तब तक अनुच्छेद 227 के तहत आदेश के खिलाफ इंट्रा-कोर्ट अपील सुनवाई योग्य नहीं: गुजरात हाईकोर्ट

Brij Nandan

6 Sept 2022 5:42 PM IST

  • गुजरात हाईकोर्ट

    गुजरात हाईकोर्ट

    गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने संविधान के अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 227 के तहत 'इंट्रा-कोर्ट अपील' के अधिकार के बीच अंतर बताया और कहा है कि एक इंट्रा-कोर्ट अपील एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ नहीं होती है जब अधीक्षण की शक्ति अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का परीक्षण कर रहा हो।

    दूसरे शब्दों में, लेटर्स पेटेंट एक्ट का क्लॉज 15, कोर्ट के सिंगल जज द्वारा अनुच्छेद 227 के तहत याचिका में पारित आदेश के खिलाफ अपील की अनुमति नहीं देता है।

    चीफ जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस आशुतोष जोशी ने कहा,

    "जहां भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 दोनों के तहत एक याचिका दायर की जाती है, इस पर विचार करना होगा कि क्या याचिका में उठाए गए प्वाइंट्स पहली बार उच्च न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए उठे हैं। यदि याचिका में चुनौती अधीनस्थ न्यायालय या ट्रिब्यूनल द्वारा पहले से तय किए गए प्वाइंट्स के संबंध में है, तो यह माना जाना चाहिए कि उच्च न्यायालय के पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार को लागू किया गया था न कि मूल क्षेत्राधिकार।"

    आगे कहा,

    "केवल अनुच्छेद 226 के प्रावधान का उल्लेख करने और बिना किसी मूलभूत और आधारभूत तथ्यों को निर्दिष्ट किए, जो यह संकेत दे सकता है कि मूल अधिकार क्षेत्र लागू किया गया है, स्थिति को नहीं बदलेगा।"

    तत्काल इंट्रा-कोर्ट अपील अनुच्छेद 226 और 227 के तहत दायर की गई थी और एक एससीए में उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश खंडपीठ के फैसले को चुनौती दे रही थी, जिसने एक सिविल सूट में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि की थी।

    यह मुकदमा सार्वजनिक परिसर अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित था जिसमें याचिकाकर्ता ने 6 साल बाद भी उसे आवंटित भूमि पर निर्माण शुरू नहीं किया था। नतीजतन, याचिकाकर्ता को जमीन में जमा किए जा रहे गेहूं को खाली करना पड़ा। बाद में संपदा अधिकारी ने बेदखली के आदेश के लिए भी कार्यवाही शुरू की।

    इसमें, प्रतिवादी द्वारा अपील की स्थिरता को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि सिविल कोर्ट द्वारा पारित आदेश को पहले ही अनुच्छेद 227 के तहत एकल न्यायाधीश पीठ के समक्ष चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि एकल न्यायाधीश का आदेश केवल अनुच्छेद 227 के तहत ही नहीं था बल्कि अनुच्छेद 226 के तहत भी पारित किया गया था।

    इस तर्क को संबोधित करते हुए बेंच ने कहा कि पीपी अधिनियम के तहत जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश अपीलीय न्यायालय की क्षमता में है और इसलिए, एकल न्यायाधीश के समक्ष चुनौती केवल अनुच्छेद 227 के तहत आगे बढ़ेगी न कि धारा 226 के तहत। इसलिए, एलपीए सुनवाई योग्य नहीं था। भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम नंदिनी जे शाह मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा जताया जिसमें कहा गया था,

    "क्या एकल न्यायाधीश ने अनुच्छेद 226 के तहत या अनुच्छेद 227 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया है या दोनों पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है, यह विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करेगा। एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश हो सकते हैं जिसे दोनों लेखों के तहत एक समग्र तरीके से एक आदेश के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि वे सह-अस्तित्व में हो सकते हैं, मेल खा सकते हैं और इम्ब्रिकेट कर सकते हैं।"

    इन उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि सबसे पहले संपत्ति अधिकारी द्वारा पीपी अधिनियम की धारा 5(1) के तहत आदेश पारित किया गया था। बाद में, अधिनियम की धारा 9 के आदेश के खिलाफ अपील दायर की गई थी। एलआईसी मामले का उल्लेख करते हुए, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि पीपी अधिनियम की धारा 9 के रूप में 'अपील अधिकारी' व्यक्ति नामित नहीं था (व्यक्तियों को उनकी निजी क्षमता में कार्य करने के लिए चुना गया था और न्यायाधीशों के रूप में नहीं) बल्कि एक सिविल कोर्ट था क्योंकि वह न्यायालय के रूप में कार्य करता है और उसके द्वारा पारित आदेश अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का गठन करता है। इस तरह के आदेश के खिलाफ, अनुच्छेद 227 के तहत उपाय निहित है। इस प्रकार, अनुच्छेद 227 के तहत अधीक्षण की शक्ति का प्रयोग एकल न्यायाधीश द्वारा किया गया था और केवल अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर करने से शक्तियों का प्रयोग करने के तरीके में कोई बदलाव नहीं आएगा।

    अपीलकर्ताओं ने एससीए में कुछ तथ्यों को शामिल करने के लिए मूल दलीलों में संशोधन के लिए एक आवेदन भी दायर किया था। हालांकि, बिना कारणों के देरी के कारण उच्च न्यायालय द्वारा इसकी अनुमति नहीं दी गई थी।

    तदनुसार, अपील को सुनवाई योग्य न होने के कारण खारिज कर दिया गया, यहां तक कि एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने का विकल्प खुला रखा गया था।

    केस नंबर: सी/एलपीए/1680/2019

    केस टाइटल: विट्ठल बोगरा शेट्टी बनाम न्यासी बोर्ड

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