'नाबालिग बच्चों के हितों से समझौता नहीं किया जा सकता': मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य को बाल गृहों का समय-समय पर निरीक्षण करने के निर्देश दिए

LiveLaw News Network

18 Oct 2021 9:58 AM GMT

  • God Does Not Recognize Any Community, Temple Shall Not Be A Place For Perpetuating Communal Separation Leading To Discrimination

    मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में संबंधित राज्य के अधिकारियों को बाल गृहों में रहने की स्थिति, सुविधाओं और प्रशासन को विनियमित करने के लिए समय-समय पर निरीक्षण करने का निर्देश दिया है।

    न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम ने आगे आदेश दिया कि यदि उपरोक्त निर्देशों का पालन करने में विफलता होती है तो विभाग के प्रमुख और संबंधित सरकारी प्राधिकरण ऐसे अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

    कोर्ट ने कहा,

    "बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है और भारत के संविधान के तहत राज्य का कर्तव्य है। नाबालिग बच्चों के हित में किसी भी परिस्थिति में राज्य और सक्षम अधिकारियों द्वारा समझौता नहीं किया जाता है। इस प्रकार क्षेत्राधिकार संबंधित जिला बाल संरक्षण अधिकारी और अन्य अधिकारियों को बाल गृहों का समय-समय पर निरीक्षण करने के लिए निर्देशित किया जाता है, ताकि रहने की स्थिति, प्रदान की जाने वाली सुविधाएं और संबंधित व्यक्तियों द्वारा ऐसे घरों का प्रशासन सुनिश्चित किया जा सके और कानून के तहत आवश्यक होने पर किसी भी कार्रवाई को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके।"

    कोर्ट ने आगे कहा कि इस संबंध में सक्षम अधिकारियों द्वारा किसी भी चूक, कर्तव्य की लापरवाही को उच्च अधिकारियों द्वारा गंभीरता से देखा जाना चाहिए।

    न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम, इटरनल वर्ल्ड ट्रस्ट के प्रबंध न्यासी द्वारा दायर एक याचिका पर फैसला सुना रहे थे, जो एक सार्वजनिक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो उनके द्वारा संचालित एक बाल गृह को बंद करने के आदेश को चुनौती देता है। अधिकारियों ने आरोप लगाया कि उनतालीस बच्चे बिना उचित अनुमति के ट्रस्ट की कस्टडी में हैं।

    कोर्ट ने आगे कहा कि इस तरह की शिकायतें समय-समय पर निरीक्षण की कमी के कारण उच्च न्यायालय द्वारा अक्सर प्राप्त की जाती हैं। इस प्रकार, संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया कि भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो।

    अदालत ने कहा,

    "नाबालिग बच्चों के हित के संबंध में शामिल गंभीरता को सरकार और विभाग के प्रमुख द्वारा विचार किया जाना चाहिए और सभी उचित कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए।"

    इस मामले में, अदालत ने पहले मामले में एक निरीक्षण का निर्देश दिया, जिसके बाद यह पाया गया कि याचिकाकर्ता की कस्टडी में वर्तमान में कोई बच्चा नहीं है।

    कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता कानून के अनुसार सक्षम प्राधिकारियों से उचित अनुमति प्राप्त किए बिना ऐसा कोई भी बाल गृह नहीं चला सकता है। जिला बाल संरक्षण अधिकारी, तिरुवल्लूर द्वारा दायर की गई स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ता की कस्टडी में कोई भी बच्चा नहीं है और इस प्रकार वर्तमान रिट याचिका में किसी और विचार की आवश्यकता नहीं है।

    केस का शीर्षक: इटरनल वर्ल्ड ट्रस्ट बनाम तमिलनाडु राज्य

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



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