इंदौर के चूड़ी-विक्रेता को भीड़ ने पीटा: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने POCSO मामले में जमानत दी

LiveLaw News Network

8 Dec 2021 9:38 AM IST

  • इंदौर के चूड़ी-विक्रेता को भीड़ ने पीटा: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने POCSO मामले में जमानत दी

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने चूड़ी-विक्रेता तस्लीम अली को जमानत दी, जिसे अगस्त 2021 में इंदौर में भीड़ द्वारा एक इलाके में चूड़ियां बेचते समय अपनी मुस्लिम पहचान छिपाने के आरोप में POCSO मामले में पीटा गया था।

    अली, जिस पर कक्षा 6 की छात्रा का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया है, को न्यायमूर्ति सुजॉय पॉल की खंडपीठ ने जमानत दी।

    कोर्ट ने देखा कि उसके खिलाफ आरोप की प्रकृति ऐसी नहीं है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उसे मामले के निर्णय तक हिरासत में रहना चाहिए।

    यह ध्यान दिया जा सकता है कि अली को 23 अगस्त को छेड़छाड़ और जालसाजी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसके ठीक दो दिन बाद उसे भीड़ ने इस आरोप में पीटा कि उसने इंदौर के गोविंद नगर में चूड़ियां बेचने के लिए एक जाली दस्तावेज का इस्तेमाल किया और वहां उसने एक 14 साल की लड़की से छेड़छाड़ की।

    पिटाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें चूड़ियां बेचने के बहाने महिलाओं को परेशान करने का आरोप लगाने वाले पुरुषों के एक समूह द्वारा पीटा जा रहा है।

    अगले ही दिन भीड़ में से एक व्यक्ति की नाबालिग बेटी ने अली पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया।

    इसके बाद अली पर भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354-ए, 467, 468, 471, 420, 506 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम की धारा 7 और 8 के तहत मामला दर्ज किया गया और उसे हिरासत में लिया गया और वह तब से हिरासत में ही है (23 अगस्त, 08 2021)।

    कोर्ट के समक्ष प्रस्तुतियां

    अदालत के समक्ष यह प्रस्तुत किया गया कि चूड़ियां बेचते समय अली को 23 अगस्त, 2021 को कुछ गुंडों द्वारा दुर्व्यवहार, धमकी और हमला किया गया था।

    आवेदक ने उसी दिन 13:45 बजे पुलिस स्टेशन - बाणगंगा, इंदौर में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

    आगे दावा किया गया कि आवेदक को धमकी देने वाले व्यक्ति ने एक कहानी गढ़ी कि चूड़ियां बेचते समय उसने एक नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न किया और बाद में यह प्रस्तुत किया गया कि एफ.आई.आर. उसी तारीख को शाम 6:00 बजे दर्ज किया गया था।

    वकील ने तर्क दिया कि यदि अली को जमानत दी जाती है तो वह न्याय से भाग सकता है और अभियोजन पक्ष के लिए उसे पुनर्प्राप्त करना मुश्किल होगा।

    अपने रिज्वाइंडर में अली के वकील ने आवेदन के साथ दायर कुछ तस्वीरों पर भरोसा किया और आग्रह किया कि अली को गुंडों द्वारा बुरी तरह पीटा गया था।

    उन्होंने आगे प्रार्थना की कि आवेदन के साथ दायर सीडी को भी देखा जा सकता है जो गेहूं को भूसे से अलग कर देगा और यह स्पष्ट करेगा कि वास्तव में अपराध किसने किया है।

    कोर्ट का आदेश

    कोर्ट ने शुरुआत में कहा कि जब अभियोजन अली के यूपी में मूल निवास पर पहुंचा, तो वह वास्तव में एक 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के घर में रह रहा था, जिसमें उसका नाम असलम पुत्र मोहर सिंह के रूप में दिखाया गया है।

    यह देखते हुए कि अभियोजन पहले ही आवेदक के स्थायी निवास पर पहुंच चुका है, अदालत ने कहा कि उसके न्याय से भागने का सवाल ही नहीं उठता।

    इसके अलावा यह देखते हुए कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास कोर्ट को नहीं दिखाया गया है और यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि उसने व्यक्तियों / शिकायतकर्ता आदि को धमकाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, अदालत ने उसे जमानत पर रिहा करना उचित समझा।

    केस का शीर्षक - गोलू @ तसनीम @ तस्लीम बनाम मध्य प्रदेश राज्य

    ऑर्डर की कॉपी डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:




    Next Story