"धारा 313 के तहत अनुचित परीक्षण आरोपी के लिए गंभीर पूर्वाग्रह" : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 30 साल से जेल में बंद हत्या के आरोपी को बरी किया
LiveLaw News Network
10 Dec 2021 3:16 PM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक आरोपी व्यक्ति (जो 30 साल से अधिक समय तक जेल में रहा) को हत्या के आरोप से बरी करते हुए कहा कि सीआरपीसी की धारा 313 के तहत हत्या के एक आरोपी के अनुचित परीक्षण ने उसके लिए गंभीर पूर्वाग्रह पैदा किया और जिसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हुई।
न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति समीर जैन का निर्णय बांग्लादेश के एक नागरिक, इशाक द्वारा जून 1996 में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद द्वारा धारा 302 आईपीसी और धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों के लिए पारित दोषसिद्धि आदेश के खिलाफ दायर एक अपील में आया था।
संक्षेप में मामला
अपीलकर्ता/अभियुक्त के वकील द्वारा यह तर्क दिया गया था कि ट्रायल न्यायालय सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अभियुक्त के बयान दर्ज करने के लिए कानून द्वारा आवश्यक अभियोजन साक्ष्य से उत्पन्न आपत्तिजनक परिस्थितियों को उसे (आरोपी) को बताने में विफल रहा है।
यह तर्क दिया गया कि चूंकि अपीलकर्ता/अभियुक्त बांग्लादेश का नागरिक है, इसलिए उसने बांग्ला में सभी कागजात पर हस्ताक्षर किए, भले ही उसकी उपस्थिति में सुरक्षा साक्ष्य दर्ज किया गया हो, उसे बांग्ला भाषा में रखा जाना चाहिए और उसे समझाया जाना चाहिए ताकि वह उस सबूत के लिए एक प्रशंसनीय स्पष्टीकरण की पेशकश कर सके।
यह तर्क देते हुए कि मामले में ऐसा नहीं हुआ, आरोपी के वकील ने उसकी दोषसिद्धि को इस आधार पर चुनौती दी कि उसके द्वारा समझी जाने वाली भाषा में साक्ष्य को प्रस्तुत करने में विफलता ने अपीलकर्ता के बचाव के लिए गंभीर पूर्वाग्रह पैदा किया, जिससे ट्रायल और सजा का आदेश दूषित हो गया।
गौरतलब है कि सीआरपीसी की धारा 313 का पूरा उद्देश्य आरोपी को उसके खिलाफ आने वाली परिस्थितियों को समझाने का उचित और सही अवसर देना है। विभिन्न मामलों में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि 313 सीआरपीसी के तहत आरोपी से पूछताछ निष्पक्ष होनी चाहिए और इसे इस तरह से जोड़ा जाना चाहिए कि एक अज्ञानी या अनपढ़ व्यक्ति इसकी सराहना और समझ सके।
न्यायालय की टिप्पणियां
सर्वोच्च न्यायालय के कई ऐतिहासिक फैसलों का जिक्र करते हुए, अदालत ने कहा, किसी भी मुकदमे के दौरान पेश किए गए सबूतों में आरोपी के खिलाफ होने वाली परिस्थितियों को आरोपी (313 सीआरपीसी के तहत) को इस रूप में रखा जाना चाहिए कि आरोपी यह समझ सके कि साक्ष्य में उसके खिलाफ कौन सी परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, जिसे उसे स्पष्ट करना होगा।
इस संबंध में, इस बात पर बल देते हुए कि साक्ष्य में प्रकट होने वाली आपत्तिजनक परिस्थिति को अभियुक्त के स्पष्टीकरण के लिए नहीं रखा गया है, सामान्य रूप से विचार से दूर रहना चाहिए, न्यायालय ने इस प्रकार कहा :
"इसलिए, यह निर्धारित करने में अंतिम परीक्षण, कि धारा 313 सीआरपीसी के तहत आरोपी की निष्पक्ष जांच की गई है या नहीं, यह पूछताछ करना होगा कि क्या उससे पूछे गए सभी प्रश्नों के संबंध में, आरोपी को यह कहने का अवसर मिला कि वह अपने खिलाफ अभियोजन मामले के संबंध में क्या कहना चाहता है।"
अब, इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, अदालत ने कहा कि वर्तमान मामले में, धारा 313 सीआरपीसी के तहत अपीलकर्ता की परीक्षण अभियोजन साक्ष्य में उनके खिलाफ पेश होने वाली परिस्थितियों के संबंध में नहीं था।
बल्कि, अदालत ने कहा, अपीलकर्ता को केवल इस बात से अवगत कराया गया था कि उसके खिलाफ किसने गवाही दी है और अभियोजन पक्ष द्वारा कौन से दस्तावेज पेश किए गए थे।
"मौजूदा मामले के संदर्भ में, मान लीजिए कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में पेश होने वाली परिस्थितियों को आरोपी के सामने इस तरह से रखा गया था कि वह समझ सकता था, उसने शायद स्पष्टीकरण दिया होगा कि उसकी पत्नी को मृतक के बगल में सोते हुए देखकर, उसने अपनी सहनशीलता और आत्म-नियंत्रण खो दिया और, अचानक क्रोध में, कृत्य को अंजाम दिया। इस तरह की व्याख्या शायद अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के साथ फिट हो सकती थी और उसे धारा 302 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध के आरोप से मुक्त कर सकती थी और हो सकता है हत्या के आरोप को आईपीसी की धारा 304 के तहत दंडनीय अपराध में बदलने के लिए एक कम करने वाले कारक के रूप में कार्य किया होता। इसी तरह, वह एक शायद यह कहकर स्पष्टीकरण की पेशकश कर सकता था कि उसे भागते हुए देखा गया था, कि वह अपनी पत्नी को देखकर घबरा गया था, या किसी और ने हत्या कर दी। क्योंकि यह निष्कर्ष पर आया था कि धारा 313 सीआरपीसी के तहत आरोपी की अनुचित परीक्षण के कारण अभियुक्त (अपीलकर्ता) के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह और इसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हुई है।"
" महत्वपूर्ण बात यह है कि अपीलकर्ता को पी डब्ल्यू 1 द्वारा चाकू के साथ भागते हुए नहीं देखा गया था, हालांकि, पी डब्ल्यू 2 के अनुसार वह चाकू लेकर भाग गया था, जबकि जो चाकू बरामद किया गया था, छिपा हुआ पाया गया था और अपराध स्थल के पास एक कोथरी से ईंटों के ढेर में एक कपड़े में लपेटा गया था। यदि इन सभी परिस्थितियों को कानून द्वारा आवश्यक रूप में और आरोपी द्वारा समझी जाने वाली भाषा में रखा गया होता, तो परिणाम अलग हो सकता था। "
कोर्ट ने यह भी नोट किया कि यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि वह हिंदी समझता है और इस तथ्य को ही ट्रायल जज को यह सुनिश्चित करने के लिए सतर्क रहना चाहिए था कि आपत्तिजनक परिस्थितियों को सावधानी से रखा जाए और उसे संहिता की धारा 313 के तहत अपना स्पष्टीकरण देने के लिए समझाया जाए, हालांकि, ऐसा नहीं किया गया था।
इसके अलावा, यह देखते हुए कि ट्रायल कोर्ट जज द्वारा पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं किए गए थे, कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस स्तर पर, धारा 313 सीआरपीसी के तहत आरोपी-अपीलकर्ता, या उसके वकील के नए बयान दर्ज करने या मामले को दोष को ठीक करने के लिए, ट्रायल कोर्ट में वापस भेजने की क़वायद, उचित नहीं होगी क्योंकि वह पहले ही 03.06.2021 तक 30 साल, 04 महीने और 03 दिन, जेल में काट चुका है।
अदालत ने उनकी अपील को स्वीकार करते हुए और उनकी सजा को खारिज करते हुए कहा, "इतने लंबे अंतराल के बाद दोष को ठीक करने के लिए कोई भी नई क़वायद न्याय का मजाक होगी।
केस - इशाक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य