नाबालिगों के आपसी सहमति से संबंध बनाने वाले मामलों की पहचान करें, अगर यह उनके हित, भविष्य के खिलाफ है तो उन्हें रद्द करने पर विचार करें: मद्रास हाईकोर्ट ने पुलिस से कहा
Brij Nandan
11 July 2023 10:59 AM IST
मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने राज्य पुलिस को निर्देश दिया है कि वो अदालतों/किशोर न्याय बोर्डों के समक्ष नाबालिग बच्चों के सहमति से बनाए गए संबंधों से जुड़े लंबित मामलों की संख्या का पता लगाए।
अदालत ने कहा कि अगर यह बच्चों के भविष्य और हित के खिलाफ पाया जाता है या कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग पाया जाता है, तो उचित मामलों में उसे मामलों से निपटने और कार्यवाही को रद्द करने की अनुमति दी जाएगी।
जस्टिस आनंद वेंकटेश और जस्टिस सुंदर मोहन की खंडपीठ - जिसका गठन न्यायिक पक्ष में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए किया गया था, ने पहले डी.जी.पी. से 2010 से 2013 तक कानून के साथ संघर्ष में पीड़ितों और बच्चों से संबंधित न्यायालयों/किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष लंबित मामलों के विवरण के बारे में स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी।
अदालत ने इस रिपोर्ट पर गौर करते हुए पाया कि दर्ज किए गए कुल 1728 मामलों में से 1274 मामले लंबित हैं जिन्हें तीन प्रमुखों में विभाजित किया जा सकता है - ऐसे मामले जो जांच के अधीन हैं, ऐसे मामले जहां जांच पूरी हो चुकी है लेकिन अंतिम रिपोर्ट नहीं आई है फ़ाइल पर लिया गया और मामले विचाराधीन हैं।
इसके बाद इसने डीजीपी को 1274 मामलों में से सहमति से बने संबंधों से जुड़े मामलों का पता लगाने का निर्देश दिया।
बेंच ने कहा,
“इस डेटा को इकट्ठा करने के बाद, अगला कदम उन सभी मामलों का पता लगाना है जो सहमति से बने संबंधों की श्रेणी में आते हैं। 1274 मामलों में से यह पता लगाना होगा कि कितने मामले सहमति से संबंध की श्रेणी में आते हैं. यदि उन मामलों को लंबित मामलों से अलग कर दिया जाता है, तो इस न्यायालय के लिए उनसे निपटना आसान हो जाएगा और उचित मामलों में, यह न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग भी कर सकता है और कार्यवाही को रद्द कर सकता है यदि कार्यवाही अंततः हित और भविष्य के खिलाफ होने वाली है उन मामलों में शामिल बच्चों की संख्या और यह अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग / कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग पाया गया है।”
अदालत ने डीजीपी को पीड़िता के सीआरपीसी की धारा 164 के बयान के साथ मामले के तथ्यों पर एक संक्षिप्त नोट तैयार करने का भी निर्देश दिया ताकि अदालत को समझने और निर्णय लेने में मदद मिल सके।
आगे कहा,
“उन मामलों की पहचान करते समय, मामले के तथ्यों पर एक संक्षिप्त नोट तैयार किया जाएगा ताकि यह अदालत समझ सके और उसके अनुसार निर्णय ले सके। संक्षिप्त नोट के साथ पीड़िता का दर्ज कराया गया 164 का बयान भी संलग्न किया जाएगा।''
अदालत ने पुलिस को ब्लड सैंपल का उपयोग करके शक्ति परीक्षण करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया के साथ आने का भी निर्देश दिया है क्योंकि अपराधी से शुक्राणु के सैंपल एकत्र करने की व्यवस्था अतीत की बात हो गई है।
केस टाइटल: काजेंद्रन बनाम पुलिस अधीक्षक और अन्य
साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (मद्रास) 193
केस नंबर: एचसीपी 2182 ऑफ 2022
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