हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम| बेटियों को बेटों के बराबर अधिकार मिले, भले ही पिता की मृत्यु 2005 संशोधन से पहले हो गई हो: उड़ीसा हाईकोर्ट
Brij Nandan
14 July 2023 1:57 PM IST
Hindu Succession Act- उड़ीसा हाईकोर्ट ने पैतृक संपत्ति में बेटियों के हक पर बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने बेटियों को उनके समान हमवारिस अधिकारों के मद्देनजर पैतृक संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार दोहराया है, जैसा कि हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा उन्हें उनके पिता की मृत्यु की तारीख की परवाह किए बिना प्रदान किया गया था।
विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा और अन्य में अपने ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट के निष्कर्ष के बाद जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी और जस्टिस मुराहारी श्री रमन की खंडपीठ ने कहा,
“संशोधन ये है कि मिताक्षरा कानून द्वारा शासित संयुक्त परिवार में भी एक हमवारिस की बेटी को बेटे के समान ही अच्छा हमवारिस बनाया जाएगा। हमवारिस संपत्ति में उसका वही अधिकार है जो बेटा होने पर होता। उसे संयुक्त परिवार की संपत्ति में अपने हिस्से के संबंध में अधिकार है। वो भी बेटे के समान ही दायित्वों और अक्षमताओं को वहन करती है।''
विनीता शर्मा (सुप्रा) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बेटी जीवन भर हमवारिस बनी रहेगी, इस सवाल पर ध्यान दिए बिना कि 2005 में कानून में संशोधन के समय उसके पिता जीवित थे या नहीं, इस बात पर जोर देते हुए कि कानून का पूर्वव्यापी प्रभाव होता है।
पूरा मामला
याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु 19.03.2005 को हुई (एचएसए में 2005 का संशोधन 09.09.2005 से लागू हुआ)। उसके पिता की मृत्यु के बाद, याचिकाकर्ता के तीन भाइयों ने उसकी संपत्ति को ओडिशा भूमि सुधार अधिनियम, 1960 की धारा 19(1)(सी) के तहत अपने नाम पर कर लिया। इसे याचिकाकर्ता और उसकी दो बहनों ने सुंदरगढ़ के उप-कलेक्टर के समक्ष चुनौती दी थी।
उपजिलाधिकारी ने तहसीलदार को याचिकाकर्ता और उसकी बहनों के नाम उसके भाइयों के साथ अधिकारों के रिकॉर्ड (आरओआर) में दर्ज करने का निर्देश दिया।
इसके बाद, तीन बेटियों और तीन बेटों के नाम को शामिल करते हुए एक नया आरओआर तैयार किया गया। जिससे, याचिकाकर्ता, मृतक की बेटी होने के नाते, उक्त संपत्ति में बराबर हिस्से की हकदार हो गई।
हालांकि, उपरोक्त निर्णय को क्लेम कमिशन में निजी विपक्षी दलों द्वारा यह कहते हुए चुनौती दी गई थी कि प्रकाश और अन्य बनाम फुलाबती और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के मद्देनजर बेटियां हमवारिस के रूप में विरासत में मिली संपत्तियों की हकदार नहीं हैं, खासकर जब उनके पिता की मृत्यु 2005 के संशोधन से पहले हो गई हो।
उपरोक्त मिसाल के आधार पर क्लेम कमिशन ने दिनांक 04.01.2020 के एक आदेश द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ मामले का फैसला किया, जो इस रिट याचिका में उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती का विषय था।
कोर्ट की टिप्पणियां
शुरुआत में, न्यायालय ने कहा कि मिताक्षरा स्कूल जन्म से ही बेटे को संयुक्त परिवार की संपत्ति में अपने पिता के बराबर अधिकार का अधिकार देता है। "पुत्र" शब्द में पुत्र, पुत्र का पुत्र और पुत्र का पुत्र का पुत्र शामिल है। दूसरे शब्दों में, किसी हिंदू के पुरुष वंश में चौथी पीढ़ी तक के सभी पुरुष वंशज उसके बेटे हैं, ऐसा इसमें कहा गया है।
कोर्ट ने कहा,
“बेटी को संयुक्त परिवार की संपत्ति में जन्म से अधिकार नहीं मिलता है। लेकिन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र राज्यों में, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में धारा 29-ए, 29-बी और 29-सी और कर्नाटक में धारा 6-ए जोड़कर कानून में संशोधन किया गया है। इन चार राज्यों की तर्ज पर प्रेरित होकर, पूरे भारत के लिए हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 पारित किया। ”
न्यायालय ने यह भी कहा कि दावा आयोग ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए विशेष रूप से शीर्ष न्यायालय द्वारा प्रकाश (सुप्रा) में की गई कानून की घोषणाओं पर भरोसा किया कि बेटियां कानूनी रूप से सहदायिक के रूप में पिता की संपत्ति प्राप्त करने की हकदार नहीं हैं। यह सुविचारित राय थी कि दावा आयोग ने याचिकाकर्ता और उसकी बहनों के हमवारिस अधिकारों से इनकार करके एक त्रुटि की है। हालांकि, यह स्वीकार किया गया कि आयोग का विवादित निर्णय विनीता शर्मा (सुप्रा) के फैसले से पहले दिया गया था।
इसलिए, न्यायालय ने कहा, एक महिला को अविभाजित पारिवारिक संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलेगा क्योंकि वह अपने जन्म के आधार पर हमवारिस बन जाती है।
कोर्ट ने कहा,
“एक महिला उत्तराधिकारी या ऐसी महिला उत्तराधिकारी के पुरुष रिश्तेदार के पास समान अधिकार और दायित्व हैं। इस प्रकार, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की संशोधित धारा 6 का विश्लेषण करते हुए, यह माना गया कि चूंकि अधिकार जन्म से दिया जाता है, यह एक पूर्ववर्ती घटना है और अधिकारों से संबंधित प्रावधान संशोधन अधिनियम 2005 के प्रारंभ होने की तारीख से लागू होते हैं।”
इसके बावजूद, चूंकि 2005 के संशोधन द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रकृति में पूर्वव्यापी माना गया था, न्यायालय ने कानून की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए मामले को नए सिरे से निर्णय लेने के लिए आयोग को वापस भेज दिया।
केस टाइटल: यज्ञसेनी पटेल बनाम महाप्रबंधक, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड और अन्य।
केस नंबर: W.P.(C) नंबर 28534, 2020
फैसले की तारीख: 22 जून, 2023
याचिकाकर्ता के वकील: पी.के. महापात्र, एस.के. जेठी, एस. मोहंती और ए. महापात्र, वकील
प्रतिवादियों के वकील डी. मोहंती, ए. मिश्रा, बी.पी. पांडा और डी. बेहरा, अधिवक्ता; ए. खंडाल, अधिवक्ता; एस.के. मिश्रा, अधिवक्ता
साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (ओआरआई) 76
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