पहली पत्नी पति की दूसरी शादी को शून्य घोषित करने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के तहत आवेदन दायर कर सकती है: इलाहाबाद हाईकोर्ट
Sharafat
31 July 2023 8:24 PM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने पति की दूसरी शादी को शून्य घोषित करने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 11 (शून्य विवाह) के तहत आवेदन दायर करने के पहली पत्नी के अधिकार को बरकरार रखा है।
जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस विनोद दिवाकर की पीठ ने पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की सामंजस्यपूर्ण व्याख्या पर कहा,
“ अगर पहली पत्नी को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के तहत उपाय मांगने से वंचित किया जाता है तो यह अधिनियम के मूल उद्देश्य और इरादे को विफल कर देगा। ऐसे परिदृश्य में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5, 11 और 12 के तहत कानूनी रूप से विवाहित पत्नियों को दी जाने वाली सुरक्षा महत्वहीन हो जाएगी।"
न्यायालय ने माना कि हिंदू विवाह अधिनियम एक सामाजिक-कल्याणकारी कानून है, जिसका उद्देश्य पहली पत्नी के अधिकारों की रक्षा करना है। अधिनियम के प्रावधानों की प्रतिबंधात्मक व्याख्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगी।
दूसरी पत्नी ने यह दावा करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि पहली पत्नी हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 11 के तहत दूसरी पत्नी और उसके पति (मृतक) के खिलाफ मामला दर्ज नहीं कर सकती क्योंकि केवल विवाह (समझौते) के पक्षकार ही इसके तहत घोषणा के लिए आवेदन कर सकते हैं।
खंडपीठ के समक्ष प्रश्न कानून था कि "क्या पहली पत्नी अपने पति की दूसरी महिला के साथ शादी को अमान्य घोषित करने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 11 और 17 के तहत मामला दर्ज करने की हकदार है?"
न्यायालय ने माना कि हिंदू विवाह अधिनियम एक सामाजिक और कल्याणकारी कानून है, इसकी व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए जो कानून के उद्देश्य को आगे बढ़ाए। सामाजिक-कल्याणकारी विधानों की व्याख्या करते समय सोद्देश्यपूर्ण व्याख्या अपनाई जानी चाहिए।
कोर्ट लक्ष्मी अम्माल बनाम रामास्वामी नायकर और एक अन्य मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश के तर्क से सहमत नहीं था, जिसमें कोर्ट ने माना था कि धारा 11 का आवेदन केवल उन पक्षों द्वारा दायर किया जा सकता है जो विवाह के पक्षकार हों। कोर्ट ने कहा था कि पहली पत्नी के पास हमेशा पति की दूसरी शादी को अमान्य घोषित करने के लिए मुकदमा दायर करने का उपाय होगा।
न्यायालय ने अब देखा है कि हिंदू विवाह अधिनियम का उद्देश्य बहुविवाह की प्रथा को खत्म करना था और न्यायालय को कानून के ऐसे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कानून की व्याख्या और लागू करना चाहिए। इसमें कहा गया है कि सामाजिक-कल्याण कानूनों के प्रावधानों की व्याख्या करते समय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है।
अदालत ने दूसरी पत्नी की अपील को खारिज करते हुए कहा,
“ लाभकारी निर्माण की प्रक्रिया में न्यायालय को ऐसी व्याख्या की ओर झुकना चाहिए जो न्याय के हितों की पूर्ति करती हो और कानून के व्यापक उद्देश्यों के अनुरूप हो। ऐसा करके, न्यायालय यह सुनिश्चित कर सकता है कि धारा 11 के तहत उपलब्ध उपचार अनावश्यक रूप से सीमित नहीं हैं और राहत चाहने वाले व्यक्तियों को उनके अधिकारों से अनुचित रूप से वंचित नहीं किया गया है। शून्यता की डिक्री देने का अंतिम उद्देश्य उस विवाह को रद्द करना है जो अपनी शुरुआत से ही अमान्य पाया जाता है, प्रभावी रूप से इसे ऐसे माना जाता है जैसे कि यह कभी अस्तित्व में ही नहीं था, इसलिए प्रासंगिक प्रावधानों की इस तरह से व्याख्या करना आवश्यक है जिससे इसमें शामिल पक्षों के लिए निष्पक्ष और न्यायसंगत परिणाम की सुविधा हो। ”
केस टाइटल : गरिमा सिंह बनाम प्रतिमा सिंह और अन्य [प्रथम अपील नंबर 623/2022]
अपीलकर्ता के वकील: राम किशोर पांडे
प्रतिवादी के वकील: प्रेम सिंह, घनश्याम द्विवेदी
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