'अत्यधिक कट्टरपंथी, फोटो जर्नलिस्ट की आड़ में कश्मीर में अलगाववादी विचारधारा के लिए काम किया': एनआईए ने कश्मीरी युवक की जमानत याचिका का विरोध किया

Brij Nandan

7 Oct 2022 4:44 PM IST

  • पटियाला हाउस कोर्ट

    पटियाला हाउस कोर्ट

    गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967 के तहत दर्ज एक मामले में एक कश्मीरी युवक मोहम्मद मनन डार की जमानत याचिका का विरोध करते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने दिल्ली कोर्ट (Delhi Court) को बताया कि यह 25 वर्षीय लड़का अत्यधिक कट्टरपंथी है और एक फोटो जर्नलिस्ट की आड़ में कश्मीर में 'अलगाववादी विचारधारा' के लिए काम किया है।

    डार, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है, 22 अक्टूबर को एक साल की कैद को पूरा करेगा। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स के अनुसार, मनन एक स्वतंत्र फोटो जर्नलिस्ट थे, जिन्होंने कश्मीर में समाचार और संघर्ष को कवर किया और गेटी इमेज जैसी एजेंसियों में योगदान दिया।

    एनआईए ने उनकी जमानत याचिका के लिखित जवाब में उनके खिलाफ दलीलें दी हैं जो पटियाला हाउस कोर्ट में लंबित हैं।

    जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि डार आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) और उसके ऑफ-शूट 'द रेसिस्टेंस फ्रंट' के 'ओवर ग्राउंड वर्कर' के रूप में काम कर रहा था और सीमा के साथ-साथ घाटी में सक्रिय आतंकवादी घाटी में अशांति में सहायता करने के लिए जानबूझकर आतंकवादी कमांडरों के साथ साजिश में शामिल हो गया।

    यह कहते हुए कि पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों ने टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप पर कई सोशल मीडिया हैंडल और समूह बनाए हैं, एनआईए ने दावा किया है कि डार "द टीआरएफ" ग्रुप का सदस्य था, जिसे सीमा पार स्थित अन्य सह-आरोपियों के निर्देशों पर चलाया जा रहा था।

    एनआईए कहा कि जांच के दौरान जब्त किए गए डिजिटल उपकरणों की सामग्री की फोरेंसिक रिपोर्ट ने स्थापित किया कि आरोपी के पास हथियारों के साथ उग्रवादियों की तस्वीरें / वीडियो थे और वह इन आपत्तिजनक सामग्रियों को उन ग्रुप्स में साझा करता था, जिनका वे सदस्य थे।

    केंद्रीय एजेंसी ने यह भी तर्क दिया है कि डार और अन्य आरोपी ऑनलाइन ग्रुप्स से जुड़े थे और प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की ओर से हाइब्रिड कैडरके रूप में काम कर रहे थे।

    जांच एजेंसी की ओर से दाखिल जवाब में कहा गया है,

    "वह क्षेत्र के युवाओं को 'कश्मीर कॉज' के नाम पर कट्टरपंथी बनने में शामिल था, इस तथ्य की पुष्टि पीडब्ल्यू-261 के बयान से होती है।"

    मामला पिछले साल अक्टूबर में यूएपीए की धारा 18, 18ए, 18बी, 20, 38 और 39 और भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 121ए, 122 और 123 के तहत दर्ज एफआईआर से संबंधित है।

    एफआईआर गृह मंत्रालय (सीटीसीआर डिवीजन) के एक आदेश के आधार पर दर्ज की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि विभिन्न आतंकवादी संगठनों जैसे लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी), जैश-ए-मोहम्मद (जेएम), हिजाब-उल के कैडर -मुजाहिदीन (एचएम), अल बद्र और उनके सहयोगी जम्मू-कश्मीर और अन्य जगहों पर सक्रिय हैं।

    केंद्रीय एजेंसी के अनुसार, वे कश्मीर और भारत के प्रमुख शहरों में हिंसक आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने के लिए शारीरिक और साइबर स्पेस दोनों में साजिश कर रहे हैं।

    डार की जमानत याचिका का विरोध करते हुए एनआईए ने कहा है कि इस मामले के राष्ट्रीय प्रभाव हैं जो देश की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा हैं।

    एजेंसी के अनुसार, इस बात का खतरा है कि डार सीमा पार से फरार हो सकता है और रिहा होने पर गवाहों को प्रभावित कर सकता है।

    अब इस मामले की सुनवाई 15 नवंबर को होगी।

    मनन डार की ओर से एडवोकेट तारा नरूला और एडवोकेट तमन्ना पंकज पेश हुईं।

    केस टाइटल: एनआईए बनाम तारिक अहमद डार एंड अन्य


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