"15 लाख निवासियों को लाभ होगा": हाईकोर्ट ने नजफगढ़ मंडी एसोसिएशन को जल उपचार संयंत्र के निर्माण के लिए दिल्ली जल बोर्ड की जमीन खाली करने का आदेश दिया

Brij Nandan

20 Jun 2022 11:08 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट, दिल्ली

    दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने फल और सब्जी विक्रेता संघ के सदस्यों को दूसरे 50 एमजीडी जल उपचार संयंत्र के निर्माण के लिए दिल्ली जल बोर्ड से संबंधित भूमि खाली करने का निर्देश दिया है, जो शहर के द्वारका, उत्तम नगर, सागरपुर, रजोकरी और बिजवासन, उप-शहर नजफगढ़ सहित क्षेत्रों के निवासियों को राहत प्रदान करेगा।

    एक्टिंग चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस सचिन दत्ता की खंडपीठ ने कहा कि उक्त जल उपचार संयंत्र शहर के एक बहुत बड़े हिस्से की सेवा के लिए आवश्यक है और इससे लगभग 15 लाख निवासियों को लाभ होगा।

    अदालत ने कहा,

    "स्पष्ट रूप से, बड़े पैमाने पर जनहित को नुकसान होगा यदि प्रस्तावित जल उपचार संयंत्र के निर्माण में किसी भी तरह से बाधा उत्पन्न होती है।"

    आगे कहा,

    "बेशक, जिस भूमि पर अपीलकर्ता वर्तमान में स्थित हैं और जहां उन्हें COVID स्थिति के कारण DDMA के आदेशों के तहत स्थानांतरित किया गया था, वह दिल्ली जल बोर्ड की है, और दिल्ली जल बोर्ड को 50 एमजीडी क्षमता वाला जल शोधन संयंत्र की स्थापना के लिए उक्त भूमि की आवश्यकता है।"

    तदनुसार, कोर्ट ने पिछले साल पारित एक अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया जिसके तहत एसोसिएशन के सदस्य, जो फलों और सब्जियों में थोक व्यापार करने के लिए भूमि पर कब्जा करके रखे हैं, अगले आदेश तक उसी पर कब्जा बना रहे।

    दिल्ली जल बोर्ड ने इस आधार पर अंतरिम आदेश को रद्द करने की मांग की थी कि जल उपचार संयंत्र के निर्माण के लिए भूमि की आवश्यकता है, जिसे निवासियों द्वारा हो रही जल आपूर्ति के निवारण के लिए बहुत आवश्यक बताया गया है।

    अंतरिम आदेश को रद्द करते हुए कोर्ट ने एसोसिएशन और उसके सदस्यों को वर्तमान में उनके कब्जे वाली भूमि को खाली करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया है।

    कोर्ट ने कहा,

    "हम यह स्पष्ट करते हैं कि और समय नहीं बढ़ाया जाएगा। यदि अपीलकर्ता एसोसिएशन के सदस्य स्वेच्छा से क्षेत्र खाली नहीं करते हैं, तो प्रतिवादियों को उन्हें हटाने के लिए जबरदस्त कदम उठाने के लिए खुला होगा।"

    दिल्ली जल बोर्ड की ओर से यह तर्क दिया गया कि भूमि उसकी है, इसलिए एसोसिएशन को उक्त भूमि पर अपना थोक व्यापार करने के लिए कब्जा जारी रखने का कोई निहित अधिकार नहीं है। इसमें जोड़ा गया कि जल शोधन संयंत्र से लगभग 14-15 लाख की आबादी की सेवा करने का अनुमान लगाया गया है।

    दूसरी ओर, एसोसिएशन ने प्रस्तुत किया कि बहादुरगढ़ झरोदा रोड पर अपने सदस्यों के पुन: स्थान से न केवल उनके लिए बल्कि बड़े पैमाने पर जनता के लिए भी गंभीर मुश्किलें पैदा होंगी क्योंकि इससे सड़क पर गंभीर भीड़ हो जाएगी, जिसमें बीच में एक डिवाइडर भी है।

    अदालत ने इस प्रकार दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को उक्त एसोसिएशन के प्रतिनिधियों और अन्य सभी संबंधित अधिकारियों के साथ एक बैठक तय करने का निर्देश दिया ताकि उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों को हल करने का प्रयास किया जा सके।

    कोर्ट ने कहा,

    "बैठक अगले दस दिनों में आयोजित की जाएगी जिसके लिए अपीलकर्ता एसोसिएशन को उनके वकील के माध्यम से नोटिस जारी किया जाएगा। हम यह स्पष्ट करते हैं कि भूमि खाली करने के लिए अपीलकर्ता को दी गई समय सीमा अंतिम है। यह बैठक के परिणाम के अधीन नहीं है। और अपीलकर्ता बैठक के परिणाम से संतुष्ट हैं या नहीं, वे किसी भी स्थिति में, वर्तमान में अपने कब्जे वाले क्षेत्र को खाली करेंगे।"

    कोर्ट ने दिल्ली सरकार को एसोसिएशन के सदस्यों को शहर के बहादुरगढ़ झरोदा रोड पर स्थानांतरित करने के आदेश में जारी निर्देशों को लागू करने का भी निर्देश दिया।

    केस टाइटल: नजफगढ़ फ्रूट्स एंड फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड होल सेलर्स आदिटे एसोसिएशन सब्ज़ी मंडी, नजफगढ़ नई दिल्ली, अध्यक्ष सतीश चंदर सुप्ता एबल्स एंड होल सेलर्स एंड आदित्य एसोसिएशन सब्जी मंडी नजफगढ़ नई दिल्ली एंड अन्य बनाम एनसीटी ऑफ दिल्ली राज्य एंड अन्य

    आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें:




    Next Story