'सजा की समानता': गुजरात हाईकोर्ट ने कैदी को भगाने में मदद करने के आरोपी सब-इंस्पेक्टर की पेंशन कटौती की सजा को 100% से घटाकर 25% किया

Brij Nandan

22 Jun 2022 9:25 AM GMT

  • गुजरात हाईकोर्ट

    गुजरात हाईकोर्ट

    सजा का निर्धारण करते समय आनुपातिकता और समानता के सिद्धांतों पर जोर देते हुए गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने एक अंडर-ट्रायल कैदी को पुलिस हिरासत से भगाने में मदद करने के आरोपी सब-इंस्पेक्टर की पेंशन की कटौती की सजा को 100% से घटाकर 25% कर दिया है।

    याचिकाकर्ता-आरोपी ने प्रतिवादी-राज्य द्वारा पारित 2015 के आदेश को चुनौती दी जिसमें याचिकाकर्ता की मासिक पेंशन 100% काटी गई थी। याचिकाकर्ता ने उस आदेश को भी चुनौती दी जहां प्रतिवादी-राज्य ने आदेश पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया था।

    जस्टिस एवाई कोगजे ने कहा कि एक विचाराधीन कैदी को हिरासत से भागने में मदद करने के लिए याचिकाकर्ता-पुलिस सब-इंस्पेक्टर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई थी। याचिकाकर्ता ने दो आधारों पर आदेश को चुनौती दी थी – पहला- कोई सबूत नहीं है कि याचिकाकर्ता अपराध में शामिल था और दूसरा, अन्य आरोपी कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई और उन पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। जबकि याचिकाकर्ता को बर्खास्तगी के आदेश का सामना करना पड़ा।

    यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता कैदी के संपर्क में था क्योंकि वह अस्पताल से भागने से पहले अस्वस्थ था। वह डॉक्टर और जेलर के संपर्क में भी था। आनंद रीजनल कॉर्पोरेशन तिलहन उत्पादक संघ लिमिटेड बनाम शैलेशकुमार हर्षदभाई शाह मामले पर भरोसा जताया गया जहां सजा में समानता पर जोर दिया गया था।

    गौरतलब है कि इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि याचिकाकर्ता निकट अवधि के दौरान विचाराधीन कैदी के दोस्त के संपर्क में क्यों था।

    एजीपी ने इस आधार पर याचिका का विरोध किया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप गंभीर हैं और उसने कैदी को अस्पताल में स्थानांतरित करने और फिर वहां से भागने का कारण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उचित प्रक्रिया के साथ विभागीय जांच की गई और यह पाया गया कि याचिकाकर्ता वास्तव में दोषी है। सरकार ने 100% पेंशन रोकने का आदेश पारित करने के लिए गुजरात सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2002 के नियम 24 को लागू किया। इसलिए, जब नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं हुआ है, तो हाईकोर्ट के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

    जस्टिस कोगजे ने यह नोट किया कि याचिकाकर्ता ने कैदी को भागने के लिए उकसाया था और परिणामस्वरूप, गंभीर कदाचार और कर्तव्य में लापरवाही की। याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति के बाद विभागीय जांच रिपोर्ट अंतिम रूप देने के लिए गृह विभाग को भेजी गई और सजा का निर्धारण किया गया। यह पुष्टि करते हुए कि तत्काल सेवा मामले में संभावनाओं की प्रधानता के मापदंडों को स्पष्ट रूप से हासिल किया गया था, इसने माना कि याचिकाकर्ता दोषी है। भारत संघ और अन्य बनाम दलबीर सिंह का संदर्भ दिया गया था।

    इसमें देखा गया था,

    "विभागीय कार्यवाही में सबूत का बोझ उचित संदेह से परे नहीं है जैसा कि आपराधिक मुकदमे में सिद्धांत है, लेकिन कदाचार की संभावना है।"

    हालांकि, सजा की समानता के मुद्दे पर बेंच ने पाया कि जेलर या अन्य दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसके अलावा, अन्य कर्मियों को 5,000 जुर्माना के भीतर लगाया गया था।

    इसे ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने कहा,

    "मामले के इस दृष्टिकोण में, अदालत अन्य अपराधी के साथ समानता के आधार पर याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने के लिए विवेकपूर्ण समझती है। इसलिए, पेंशन की 100% कटौती की सजा कठोर सजा है और इसलिए, यह सजा की सीमा को लेकर आदेश को संशोधित करने के लिए उपयुक्त समझा।"

    याचिकाकर्ता बकाया पर किसी भी ब्याज या दावे का हकदार नहीं है और इसलिए, याचिका को आंशिक रूप से अनुमति दी गई।

    केस टाइटल: अनोपसिंह हरिसिंह भगोरा बनाम गुजरात राज्य एंड 2 अन्य

    केस नंबर: सी/एससीए/17422/2016

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