वर्चुअल सुनवाई के दौरान 'खुले आम थूका' : गुजरात हाइकोर्ट ने आरोपी पर लगाया जुर्माना

LiveLaw News Network

26 Sep 2020 11:22 AM GMT

  • वर्चुअल सुनवाई के दौरान खुले आम थूका : गुजरात हाइकोर्ट ने आरोपी पर लगाया जुर्माना

    Gujarat High Court

    गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार (23 सितंबर) को एक क्रिमिनल मिसलेनियस की सुनावाई के दौरान आवेदक/आरोपी नंबर 1 अजीत कुभभाई गोहिल पर, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के समक्ष उपस्थित थे, खुलेआम थूकने को लेकर जुर्माना लगाया।

    आरोपी के इस तरह के आचरण को देखते हुए न्यायमूर्ति ए.एस.सुपेहिया की खंडपीठ ने कहा,

    "यह अदालत आवेदक/आरोपी नंबर 1 के आचरण को देखते हुए आज इस मामले पर सुनवाई करने के लिए इच्छुक नहीं है।"

    इसके अलावा अदालत ने आवेदक/आरोपी नंबर 1 को जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया। इस सुनवाई की अगली तारीख से पहले। वरना इस मामले को सुनवाई के लिए नहीं लिया जाएगा।

    मामले को आगे की सुनवाई के लिए 07.10.2020 तारीख निर्धारित की गई है।

    वीडियो क्रांफेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई के दौरान ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां वकीलों को अनुचित कपड़े में वर्चुअल सुनवाई के लिए अदालत में दिखा गया हैं।

    वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालती कार्यवाही के दौरान धूम्रपान करने वाले एक अधिवक्ता के "गैरजिम्मेदाराना आचरण" पर कड़ा रुख अपनाते हुए, गुजरात उच्च न्यायालय ने गुरुवार (24 सितंबर) को वकील पर 10,000 रूपये का जुर्माना लगाया था।

    न्यायमूर्ति ए एस सुपेहिया की खंडपीठ ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश होने वाले अधिवक्ताओं को "न्यूनतम गरिमापूर्ण सजावट" बनाए रखने की आवश्यकता है ताकि कार्यवाही के साथ-साथ संस्थान की भी महिमा और गरिमा को बनाया रखा जाए।

    अधिवक्ता के ऐसे आचरण को खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा,

    "अदालत की कार्यवाही के दौरान एक वकील द्वारा कार में धूम्रपान करने की अपेक्षा नहीं की गई थी। अधिवक्ता के इस तरह के व्यवहार की कड़ी निंदा करने की आवश्यकता है।"

    जून के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने एक वकील की माफी को स्वीकार कर लिया था, जिसने टी-शर्ट में बिस्तर पर लेटे हुए कोर्ट के सामने एक उपस्थिति दर्ज की थी। इसके बाद कोर्ट ने वर्चुअल सुनवाई के दौरान न्यूनतम अदालत शिष्टाचार बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया था।

    राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंस सुनवाई के दौरान वकीले "बनियान" (अनुचित) में अनुचित कपड़े पहनने के कारण जमानत याचिका को स्थगित कर दिया था।

    हाल ही में उड़ीसा उच्च न्यायालय ने वीसी के माध्यम से वाहनों, उद्यानों और भोजन करते समय आदि से बहस करते हुए वकीलों की प्रथा की निंदा की।

    इसके अलावा, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक वकील ने ऑन-रिकॉर्ड पर पोस्ट करने के लिए एक वकील-ऑन-रिकॉर्ड के खिलाफ उस दिन के आभासी अदालत की सुनवाई के स्क्रीनशॉट के खिलाफ मुकदमा दायर करने की कार्रवाई शुरू की थी जब शपथ पत्र के दौरान एकल न्यायाधीश द्वारा एक अनुकूल अंतरिम आदेश दिया गया था।

    यह कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा देखा गया था कि आभासी अदालत की कार्यवाही का एक स्क्रीनशॉट लेना एक वास्तविक अदालती कार्यवाही की एक तस्वीर पर क्लिक करना है। हालांकि, अवमानना ​​कार्यवाही को बाद में वकील के लिए चेतावनी के साथ हटा दिया गया ताकि भविष्य में इस तरह के आचरण को न दोहराया जाए।

    Next Story