गुजरात हाईकोर्ट ने सीजीएसटी के सहायक आयुक्त को प्रक्रिया को पूरा करने में अत्यधिक देरी के कारण 2 महीने के भीतर मूल्यांकन कार्यवाही को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए

LiveLaw News Network

15 April 2022 12:43 PM IST

  • Gujarat High Court

    Gujarat High Court

    गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने हाल ही में एक रिट जारी कर सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक आयुक्त को आवेदक कंपनी से संबंधित अंतिम मूल्यांकन कार्यवाही शुरू करने और पूरा करने और दो महीने के भीतर आवेदक के पक्ष में बैंक गारंटी जारी करने का निर्देश दिया है।

    यहां आवेदक कंपनी ने बैंक गारंटी शुल्क के कारण 96,87,616 रुपये की मौद्रिक हानि भी दिखाई है और अपने रिट आवेदन में उसी के मुआवजे का दावा किया है।

    जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस निशा ठाकोर ने रिट आवेदन में प्रार्थनाओं पर ध्यान देते हुए अक्टूबर 2012 में सीमा शुल्क के उपायुक्त द्वारा सहायक आयुक्त को भेजी गई सूचना का भी उल्लेख किया जिसमें यह निर्देश दिया गया कि प्रवेश के बिलों का अंतिम रूप से मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।

    हालांकि, 2018 में, रिट-आवेदक ने सहायक आयुक्त को एक रिट आवेदन भेजकर अनुरोध किया कि प्रक्रिया को पूरा करने में अत्यधिक देरी के कारण मूल्यांकन को अंतिम रूप दिया जाए।

    आवेदक द्वारा सीजीएसटी आयुक्त को एक और नोटिस भेजा गया, जिसमें प्रविष्टियों के बिलों का आकलन करने में हुई देरी को उजागर किया गया था क्योंकि 1995-1997 के बीच आयात किए गए सामानों को अस्थायी रूप से उपभोग के लिए मंजूरी दे दी गई थी और तैयार माल के निर्माण के लिए उपयोग किया गया था। इससे कंपनी को भारी आर्थिक नुकसान हुआ था। 4,23,37,569/- रुपये की बैंक गारंटी को क्रमशः 1995 और 1996 में जारी होने के बाद से अब तक बढ़ाया गया है। इस बीच, आवेदक को 96,87,616 रुपये का बैंक गारंटी शुल्क वहन करना पड़ा।

    यहां आवेदक ने ईपीसीजी लाइसेंस के अनुसरण में, अपनी निर्माण इकाई अर्थात मॉडर्न पेट्रोफिल्स के माध्यम से 1995 और 1997 के बीच विभिन्न मदों का आयात किया था, जिसके लिए बिल ऑफ एंट्रीज का अनंतिम रूप से मूल्यांकन किया गया और माल को उपभोग के लिए मंजूरी दे दी गई थी। हालांकि, बिल ऑफ एंट्रीज को अंतिम मूल्यांकन की प्रतीक्षा थी।

    कंपनी ने आयात के लिए सुरक्षा के रूप में 4,18,88,085 रुपये और 4,49,484 रुपये के बांड निष्पादित किए थे। कस्टम अधिकारी 32,11,115 रुपये की राशि वापस करने में भी विफल रहे, जिसे आवेदक ने 4,49,484 रुपए बैंक गारंटी से अलग जमा किया था।

    उच्च न्यायालय ने दलीलों को सुनने के बाद टिप्पणी की कि मुकदमे के मैरिट में जाने का इरादा नहीं है जो अभी भी सहायक आयुक्त, वडोदरा के समक्ष है। हालांकि, बेंच ने मूल्यांकन कार्यवाही को अंतिम रूप देने में देरी पर चिंता व्यक्त की।

    तदनुसार, बेंच ने अंतिम प्रक्रिया के दौरान दस्तावेज के लिए रिट-आवेदक से संपर्क करने के लिए सहायक आयुक्त को अनुमति देते हुए 2 महीने की समय सीमा जारी की।

    केस का शीर्षक: मॉडर्न सिंटेक्स (आई) लिमिटेड बनाम सीजीएसटी के सहायक आयुक्त

    केस नंबर: सी/एससीए/15927/2020

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