'व्यक्तिगत कठिनाई' के कारण स्थानांतरण की मांग करने वाले सरकारी कर्मचारी नियोक्ता से संपर्क कर सकते हैं, सांसद उनकी ओर से सिफारिश नहीं कर सकते: एचपी हाईकोर्ट

Sharafat

14 Sep 2022 11:28 AM GMT

  • हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

    हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

    हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी को व्यक्तिगत कठिनाई के कारण स्थानांतरण की आवश्यकता होती है, तो ऐसा कर्मचारी अपने अनुरोध के साथ नियोक्ता से संपर्क कर सकता है। हालांकि, ऐसे कर्मचारी की ओर से किसी संसद सदस्य द्वारा की गई सिफारिश को कायम नहीं रखा जा सकता।

    जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने एक कर्मचारी द्वारा दायर याचिका पर फैसला करते हुए यह टिप्पणी की, जो उसके स्थानांतरण आदेश से व्यथित था ।

    कोर्ट ने नोट किया कि एक सांसद द्वारा जारी एक नोट पर स्थानांतरण किया गया था, जिसने न केवल याचिकाकर्ता के स्थानांतरण की सिफारिश की थी बल्कि उन स्टेशनों की भी सिफारिश की थी जहां उसे स्थानांतरित किया जा सकता था।

    अदालत ने टिप्पणी की,

    " यह प्रशासनिक प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र और अधिकार के अतिक्रमण के बराबर है और इसलिए, स्पष्ट रूप से टिकाऊ नहीं है क्योंकि यह सवाल कि किसे और कहां तैनात किया जाना है, यह प्रशासनिक प्राधिकरण का एकमात्र विवेक है।"

    .निजी प्रतिवादी ने खुलासा किया कि उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर अत्यधिक कठिनाई के कारण स्थानांतरण की सिफारिश के लिए संबंधित सांसद से संपर्क किया था।

    हाईकोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत कठिनाई के मामले में, यह नियोक्ता को तय करना है।

    इस प्रकार न्यायालय ने आक्षेपित स्थानांतरण आदेश को रद्द कर दिया और सक्षम प्राधिकारी को निजी प्रतिवादी के अभ्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का निर्देश दिया।

    केस टाइटल : मनोज कुमार बनाम हिमाचल राज्य और अन्य।

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