पूर्व पति का पुनर्विवाह तलाक की डिक्री के बाद जोड़े के बीच हुए समझौते पर सवाल उठाने का आधार नहीं हो सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

Brij Nandan

6 Jan 2023 11:21 AM GMT

  • पूर्व पति का पुनर्विवाह तलाक की डिक्री के बाद जोड़े के बीच हुए समझौते पर सवाल उठाने का आधार नहीं हो सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

    कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने कहा कि पूर्व पति का पुनर्विवाह कोर्ट के समक्ष मुद्दों के निपटारे और तलाक की डिक्री के बाद जोड़े के बीच हुए समझौते पर सवाल उठाने का आधार नहीं हो सकता है।

    जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने लता चूडिया द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कर्नाटक सिविल प्रक्रिया (मध्यस्थता) नियम, 2005 के नियम 24 और 25 के साथ पढ़े गए सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 के तहत समझौता ज्ञापन को अलग करने की मांग की गई थी। उसके और उसके पूर्व पति के बीच 07-08-2015 को समझौता हुआ।

    पीठ ने कहा,

    "एक बार जब मामला अदालत के सामने सुलझ जाता है और अदालत द्वारा पार्टियों के समझौते को दर्ज करने के बाद, केवल इसलिए कि प्रतिवादी पुनर्विवाह करता है, तो याचिकाकर्ता को किसी भी आधार पर समझौते पर सवाल उठाते हुए नहीं देखा जा सकता है, सिवाय इसके कि यह धोखाधड़ी है।

    अदालत ने तलाक के बाद दोबारा शादी करने के बाद पूर्व पति के खिलाफ हर क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग करने और शिकायत दर्ज कराने के लिए महिला को फटकार भी लगाई।

    कोर्ट ने महिला पर जुर्माना लगाने से यह कहते हुए रोक लगा दी,

    "याचिकाकर्ता पत्नी थी, जिसकी शादी सहमति के आधार पर रद्द कर दी गई थी और जुर्माना लगाने से पीड़ा बढ़ जाएगी।

    पूरा मामला

    याचिकाकर्ता और प्रतिवादी की शादी 13-08-2006 को हुई थी। बाद में 2013 में, प्रतिवादी ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(i-a) के तहत विवाह को रद्द करने की कार्यवाही शुरू की। ट्रायल कोर्ट ने 06-07-2015 को पार्टियों द्वारा किए गए अनुरोध पर मामले को मध्यस्थता के लिए भेज दिया।

    पक्ष 07-08-2015 को समझौता ज्ञापन पर पहुंचे। समझौते के ज्ञापन के अनुसार, पार्टियों के बीच शादी या अलगाव की घोषणा और 30,00,000 रुपये की राशि पर सहमति हुई। प्रतिवादी द्वारा इस तरह के विलोपन के लिए पूर्ण और अंतिम निपटान में स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में भुगतान किया जाना था।

    उक्त समझौते के आधार पर, अदालत जिसके समक्ष कार्यवाही लंबित थी, ने समझौते के उक्त ज्ञापन के संदर्भ में एक डिक्री तैयार की और उसके बाद विवाह को रद्द कर दिया गया। ऐसा करते हुए, अदालत ने वाद में संशोधन करने की अनुमति दी।

    बाद में उस व्यक्ति ने दूसरी महिला से शादी कर ली और दूसरी पत्नी के साथ रहने लगा। इसके बाद याचिकाकर्ता, जो पूर्व पत्नी थी, ने न्यायिक पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज करके और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देकर उसके लिए समस्याएं पैदा करना शुरू कर दिया।

    इसके बाद उस व्यक्ति ने दीवानी अदालत का दरवाजा खटखटाया और अपनी पूर्व पत्नी पर उसके आवास में अनधिकार प्रवेश करने पर स्थायी रोक लगाने की मांग की। स्थायी निषेधाज्ञा सिविल कोर्ट द्वारा दी गई थी।

    महिला ने आरोप लगाते हुए कर्नाटक राज्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग, बैंगलोर के समक्ष कार्यवाही शुरू की। उन कार्यवाहियों को भी उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी और कार्यवाही पर रोक लगा दी गई थी।

    उसके खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज करने के अलावा, महिला ने समझौता ज्ञापन और तैयार किए गए डिक्री पर सवाल उठाते हुए रिट याचिका दायर की।

    जांच - परिणाम

    पीठ ने रिकॉर्ड और वैवाहिक कार्यवाही और जोड़े के बीच समझौते पर गौर करते हुए कहा कि निपटान के खंड 4 में पत्नी को 30,00,000 रुपये में स्थायी गुजारा भत्ता देने के लिए पार्टियों के बीच समझौते के बारे में पढ़ा गया है और याचिकाकर्ता को एक डिमांड ड्राफ्ट सौंपा जाना था। यह भी वचन दिया गया था कि पार्टियां भविष्य में एक-दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेंगी।

    महिला की इस दलील को खारिज करते हुए कि मध्यस्थता से पहले समझौता भ्रामक या बलपूर्वक किया गया था, पीठ ने फैमिली के आदेश का उल्लेख किया और कहा कि दोनों पक्ष और उनके वकील अदालत के समक्ष उपस्थित थे और मध्यस्थता रिपोर्ट पेश की गई थी।

    न्यायालय द्वारा पूछताछ पर दोनों पक्षों ने कहा कि मध्यस्थता रिपोर्ट उन्हें ज्ञात है और इस बात पर सहमत हुए कि न्यायालय इसे रिकॉर्ड कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। याचिकाकर्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष 30,00,000/- रुपये के डीडी की स्वीकृति भी दी गई थी।

    फिर याचिकाकर्ता द्वारा शुरू की गई कई कार्यवाहियों का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा,

    "केवल इसलिए कि प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता से दोबारा शादी कर ली है, इसे धोखाधड़ी के अलावा किसी भी आधार पर समझौते पर सवाल उठाते हुए नहीं देखा जा सकता है। यह किसी भी तरह से धोखाधड़ी नहीं है।“

    कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

    केस टाइटल: लता चूडिया बनाम बालाजी एच।

    केस नंबर: रिट याचिका संख्या 11172 ऑफ 2019

    साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (कर्नाटक) 4

    आदेश की तिथि: 02-01-2023

    याचिकाकर्ता की ओर से वकील- रवि आर

    प्रतिवादी की ओर से वकील- सुयोग हेरेले ई

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



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