पहले NHRC के पास जाएं, दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्भया केस के दोषियों को प्रताड़ित करने की जांच NHRC से करवाने की मांग वाली याचिका खारिज की
LiveLaw News Network
4 March 2020 12:47 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्भया बलात्कार मामले में चार दोषियों की शारीरिक और मानसिक स्थिति की जांच करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) को अदालत के निर्देश की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है।
सामाजिक कार्यकर्ता ए राजराजन द्वारा दायर याचिका में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को हस्तक्षेप करने और संबंधित विषय के निष्पक्ष विशेषज्ञों की सहायता और सहायता के साथ चार मृत्युदंड की सज़ायाफ्ता चार दोषियों की शारीरिक और मानसिक स्थितियों के बारे में जांच करने की मांग थी।
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति हरि शंकर की खंडपीठ ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को पहले NHRC से संपर्क करना चाहिए था।
पीठ ने कहा,
'पहले आपको एनएचआरसी जाना चाहिए। यदि वहां कुछ नहीं होता है तो आप इस अदालत के अधिकार क्षेत्र में मामला उठा सकते हैं।"
अदालत ने कहा कि आपके बिना कोई पूर्व प्रतिनिधित्व किए बिना इस तरह के उच्च संवैधानिक अधिकार के निर्देश जारी नहीं किये जा सकते। '
याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया था कि अधिकारी उचित समय में दोषियों की सज़ा निष्पादन की कार्यवाही शुरू करने में विफल रहे; जो कि आपराधिक अपील को खारिज करने के 30 दिनों के भीतर की जानी चाहिए।
यह तर्क दिया गया कि सज़ा के निष्पादन की कार्यवाही शुरू की गई और एक विलंबित अवस्था में डेथ वारंट जारी किए गए थे, जो अधिकारियों की मंशा पर संदेह पैदा करता है।
चूंकि चुनाव के समय मृत्यु वारंट जारी किए गए थे, इसलिए याचिकाकर्ता ने उक्त कवायद को दोषियों के सज़ा निष्पादन का राजनीतिकरण करने के लिए एक अनुचित और मनमानी रणनीति के रूप में कहा।
याचिकाकर्ता द्वारा यह भी बताया गया था कि सभी कानूनी उपायों के समाप्त न होने के बावजूद दोषियों के खिलाफ मौत का वारंट जारी किया गया।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि दोषियों के साथ इस तरह से व्यवहार करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत उनके मौलिक और मानवाधिकारों का उल्लंघन है। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि राज्य ने दोषियों को मानसिक पीड़ा और उनके जीवन के निरंतर भय में डाल दिया। इसके अलावा याचिका में राज्य के खिलाफ शारीरिक यातना के आरोप भी लगाए गए।