आम लोगों पर जुर्माना, नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव अभियान के दौरान अनिवार्य रूप से मास्क पहनने की मांग वाली याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया

LiveLaw News Network

9 April 2021 4:05 AM GMT

  • आम लोगों पर जुर्माना, नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव अभियान के दौरान अनिवार्य रूप से मास्क पहनने की मांग वाली याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया

    दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की खंडपीठ ने केरल, तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में चुनाव अभियानों के दौरान सभी को अनिवार्य रूप से मास्क पहनने की मांग वाली याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।

    याचिका में कहा गया है कि आम लोगों से जुर्माना वसूला जा रहा है, लेकिन राजनेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यह याचिका उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक और थिंक-टैंक सेंटर फॉर एकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टमिक चेंज के अध्यक्ष विक्रम सिंह द्वारा दायर किया गया है।

    कोर्ट से यह याचिका चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग कर रही है कि वह अपनी वेबसाइट, मोबाइल ऐप, सभी चुनाव सामग्री और अन्य प्लेटफार्मों पर COVID19 के दौरान आम चुनाव / उपचुनाव के संचालन के लिए अपने अगस्त 2020 के दिशानिर्देशों को प्रमुखता से प्रकाशित करें ताकि COVID 19 के खिलाफ सावधानियों के संबध में जागरूकता पैदा करने का उद्देश्य पूरा हो सके। अनिवार्य COVID 19 प्रोटोकॉल के लिए विभिन्न मीडिया के माध्यम से सूचना के प्रकाशन और प्रसार को मुख्य रूप से याचिका में जोर दिया गया है।

    पीठ ने COVID 19 के बढ़ते मामले और इसका मौजूदा विधानसभा चुनावों पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि चुनाव प्रचार के दौरान मास्क पहने जा रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में अभी भी लगभग पांच फेज के चुनाव होने बाकी हैं।

    याचिका में कहा गया है कि असम और पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के पहले चरण की समाप्ति से पहले प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा 40 से अधिक रोड शो और रैलियों का आयोजन किया गया था।

    याचिका में आगे कहा गया है कि इसी समय भारत में 25.03.2021 को COVID 19 के 59,117 नए मामले दर्ज किए गए जो पिछले 159 दिनों में सबसे अधिक है।

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