गवाहों के परीक्षण के दौरान ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीशों से वकीलों के प्रति धैर्यवान और सहिष्णु होने की अपेक्षा की जाती है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

3 Aug 2021 4:20 AM GMT

  • गवाहों के परीक्षण के दौरान ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीशों से वकीलों के प्रति धैर्यवान और सहिष्णु होने की अपेक्षा की जाती है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

    Madhya Pradesh High Court

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि निचली अदालत के न्यायाधीशों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे गवाहों के परीक्षण के दौरान निचली अदालत के वकीलों के प्रति अपने दृष्टिकोण में धैर्यवान और सहिष्णु हों।

    न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर की खंडपीठ ने एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाले मामले में यह टिप्पणी की, जिसमें याचिकाकर्ता/आरोपी के जांच अधिकारी से जिरह करने का अधिकार बंद कर दिया गया था।

    संक्षेप में तथ्य

    आईपीसी की धारा 342, 366,376 के तहत अपराध के मुकदमे के दौरान याचिकाकर्ता/आरोपी के वकील द्वारा जांच अधिकारी से एक सवाल पूछा गया, जो निचली अदालत के न्यायाधीश के अनुसार केवल तर्क का विषय है और प्रासंगिक नहीं है। इसलिए, न्यायाधीश ने वकील को ऐसे अप्रासंगिक प्रश्न नहीं पूछने का निर्देश दिया, अन्यथा गवाह से जिरह करने का उसका अधिकार बंद हो सकता है।

    हालांकि, जब याचिकाकर्ता के वकील द्वारा अगला प्रश्न पूछा गया जो कि न्यायाधीश के अनुसार फिर से अप्रासंगिक था और इसलिए उसने याचिकाकर्ता/अभियुक्त के गवाह से जिरह करने के अधिकार को बंद कर दिया।

    न्यायालय की टिप्पणियां

    न्यायालय ने निचली अदालत के न्यायाधीश द्वारा पारित कार्यवाही और उसके बाद के आदेश का अवलोकन किया।

    कोर्ट ने कहा कि,

    "यह स्पष्ट है कि आदेश पारित होने से पहले याचिकाकर्ता के वकील द्वारा केवल एक प्रश्न पूछा गया था और इसकी स्वीकार्यता या प्रासंगिकता की परवाह किए बिना, निचली अदालत के न्यायाधीश को याचिकाकर्ता के गवाहों से जिरह करने के अधिकार को बंद नहीं करना चाहिए था।"

    अदालत ने इसके अलावा कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाह की सत्यता का परीक्षण करने के लिए एक बचाव पक्ष के वकील के लिए जिरह एकमात्र उपकरण उपलब्ध है और यह एक आरोपी के लिए कथित अपराध से अपना नाम साफ करने का एकमात्र तरीका है। इसलिए न्यायालय नोट किया कि गवाह से जिरह करने के उसके अधिकार को इस तरह से कम नहीं किया जा सकता है।

    न्यायालय ने महत्वपूर्ण रूप से इस प्रकार आगे टिप्पणी की कि,

    "एक गवाह को जिरह करना यानी किसी भी वकील द्वारा काले कोट में प्रदर्शन किया जा सकता है, लेकिन इसमें महारत हासिल करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसमें वर्षों की कड़ी मेहनत और परीक्षणों का जोखिम होता है और इसमें किसी को कुछ विशेषज्ञता हो सकता है। यह केवल ट्रायल और त्रुटि पद्धति के एक लंबे और कठिन प्रैक्टिस के माध्यम से है कि एक वकील जिरह की कला सीखता है, लेकिन अगर मामले की अध्यक्षता करने वाला न्यायाधीश अधीर या तेज है, तो यह न केवल एक आदेश में परिणत होता है जैसे कि एक पर आरोप लगाया, लेकिन एक वकील की समग्र सीखने की प्रक्रिया या सौंदर्य को भी बाधित करता है, जो एक विशेषज्ञ ट्रायल कोर्ट वकील बनने से पहले, बॉक्स में एक गवाह से अप्रासंगिक या अस्वीकार्य प्रश्न पूछकर कई बार लड़खड़ाने के लिए बाध्य होता है। इस प्रकार, यह अपेक्षित है ट्रायल कोर्ट के जजों से गवाहों के परीक्षण के दौरान ट्रायल कोर्ट के वकीलों के प्रति धैर्यवान और सहिष्णु हों।"

    न्यायालय ने अंत में अपनी राय व्यक्त की कि यदि किसी न्यायाधीश की राय है कि उसकी चेतावनियों के बावजूद वकील अप्रासंगिक प्रश्न पूछना जारी रखता है तो वह साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 146 से 152 तक प्रावधानों का सहारा ले सकता है और कुछ असाधारण मामलों में वकील पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

    न्यायालय ने इसी के मद्देनजर न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया और निचली अदालत को जांच अधिकारी को वापस बुलाने और वकील को उससे जिरह करने की अनुमति देने का निर्देश दिया गया।

    केस का शीर्षक - सचिन पुत्र दिनेश परमार बनाम मध्य प्रदेश राज्य

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



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