सुनिश्चित करें कि दोषियों के आपातकालीन पैरोल आवेदनों पर तुरंत निर्णय लिया जाए: राजस्थान हाईकोर्ट से राज्य के गृह सचिव से कहा
LiveLaw News Network
19 April 2022 6:18 PM IST
राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने राज्य के गृह सचिव को राज्य भर के जिलाधिकारियों और जेलों के अधीक्षकों को उचित निर्देश जारी करने के लिए कहा है कि यह सुनिश्चित करें कि दोषियों के आपातकालीन पैरोल आवेदनों पर तुरंत निर्णय लिया जाए।
न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति विनोद कुमार भरवानी की खंडपीठ ने कहा,
"गृह सचिव, राजस्थान सरकार राजस्थान राज्य भर के जिलाधिकारियों और जेलों के अधीक्षकों को यह सुनिश्चित करने के लिए उचित निर्देश जारी करेगी कि दोषियों द्वारा प्रस्तुत आपातकालीन पैरोल आवेदन लंबित न रखा जाए और 2021 के नियमों के नियम 23 के तहत उन पर तुरंत निर्णय लिया जाए।"
यह निर्देश एक रिट याचिका का निपटारा करते हुए दिया गया, जिसमें याचिकाकर्ता-दोषी के आपातकालीन पैरोल के आवेदन पर लगभग एक महीने तक फैसला नहीं किया गया था।
12.04.2022 को, अदालत ने जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर और अधीक्षक, केंद्रीय जेल, बीकानेर को कारण बताने के लिए अदालत में उपस्थित रहने और स्पष्ट रूप से गैर-अनुपालन के लिए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही का निर्देश क्यों नहीं दिया, यह बताने का निर्देश दिया था।
राजस्थान कैदी रिलीज ऑन पैरोल नियम, 2021 के नियम 23 के अनुसार, आकस्मिक पैरोल के लिए आवेदन पर प्रस्तुति के चार दिनों के भीतर निर्णय लिया जाना आवश्यक है।
दोनों अधिकारियों के स्पष्टीकरण के अवलोकन के बाद, अदालत ने कहा कि 2021 के नियमों की अनिवार्य आवश्यकता के संदर्भ में चार दिनों के भीतर दोषी-याचिकाकर्ता के पैरोल आवेदन पर फैसला नहीं करने के लिए लंगड़ा बहाना दिया गया है।
अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि इस प्रकार प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरण पूरी तरह से ढुलमुल और अस्वीकार्य है।
अदालत ने पाया कि दोनों अधिकारियों ने मानवीय आधार पर दायर की गई आपातकालीन पैरोल अर्जी से निपटने के दौरान पैरोल नियम, 2021 के प्रति उदासीन दृष्टिकोण और घोर उदासीनता के साथ काम किया गया है।
अदालत ने कहा कि अधिकारियों द्वारा दायर किए गए स्पष्टीकरण में बिना शर्त माफी की पेशकश की गई है, जिसे संतोषजनक नहीं माना जाता है क्योंकि हलफनामे के कुछ हिस्सों में कार्रवाई को सही ठहराने के लिए एक सचेत प्रयास किया गया है।
न्यायालय ने कहा कि राजस्थान सरकार के सचिव सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु आदेश दिनांक 12.04.2022 की प्रति के साथ इस आदेश की प्रति तथा जिला मजिस्ट्रेट बीकानेर एवं अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, बीकानेर द्वारा दिये गये स्पष्टीकरणों की प्रति के साथ मुख्य सचिव एवं गृह को भिजवाने का निर्देश दिया जाता है।
सुनवाई के दौरान राज्य के वकील ने अदालत को अवगत कराया कि जिला कलेक्टर ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं ताकि दोषियों द्वारा दायर आपातकालीन पैरोल आवेदन पर 2021 के नियमों के अनुसार सख्ती से निपटा जा सके।
केस का शीर्षक: गिरधारी सिंह अपने पिता किशोर सिंह बनाम राजस्थान राज्य और अन्य के माध्यम से।
प्रशस्ति पत्र: 2022 लाइव लॉ 134
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