चाइल्ड मैरिज एक्ट की धारा 11 के तहत बच्चे की सगाई अपराध नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट ने पिता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द की
LiveLaw News Network
29 April 2022 3:43 PM IST
राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने पाया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम (Prohibition of Child Marriage Act), 2006 की धारा 11 यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करती है कि अधिनियम के तहत बच्चे के शादी करना अपराध है। हालांकि, किसी भी मामले में केवल एक बच्चे की सगाई धारा 11 के तहत अपराध की श्रेणी में नहीं आती है।
अधिनियम की धारा 11 बाल विवाह को बढ़ावा देने या अनुमति देने के लिए दंड प्रदान करती है जबकि अधिनियम की धारा 15 में कहा गया है कि सीआरपीसी में कुछ भी शामिल होने के बावजूद इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होगा।
न्यायमूर्ति दिनेश मेहता ने कहा,
"2006 के अधिनियम की धारा 11 का अवलोकन, यह स्पष्ट करता है कि विवाह का आयोजन 2006 के अधिनियम के तहत अपराध का गठन करने के लिए एक अनिवार्य शर्त है। किसी भी मामले में एक बच्चे की सगाई धारा 11 के तहत अपराध नहीं है। माना गया है कि, 25.02.2020 के दिन याचिकाकर्ता के बेटे की सगाई हो रही थी, जिसे भ्रमित नहीं किया जा सकता है या इसे शादी नहीं माना जा सकता है, 2006 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गलत है।"
गौरतलब है कि दिनांक 25.02.2020 को याचिकाकर्ता के बेटे की सगाई का कार्यक्रम चल रहा था, तभी जांच अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिनियम की धारा 11 और 15 के तहत कथित अपराध के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, सगाई समारोह के आयोजन का स्पष्ट दावा है और याचिकाकर्ता को एक नोटिस जारी किया जा रहा है जिसमें उसे अपने बेटे की शादी न करने की चेतावनी दी गई है।
दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के तहत याचिकाकर्ता ने थाना ओसियां, जिला जोधपुर (ग्रामीण) में दर्ज उक्त प्राथमिकी के अनुसरण में विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही को चुनौती दी है।
विशेष रूप से, प्राथमिकी के अनुसार, याचिकाकर्ता ने अपने बेटे के लिए एक सगाई समारोह आयोजित किया था और कोई शादी नहीं हुई थी।
अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता और जांच अधिकारी यह अच्छी तरह से जानते हैं कि समारोह सगाई के लिए था, उन्होंने सगाई समारोह की व्यवस्था के कार्य को 'बाल विवाह को बढ़ावा देने' के रूप में मानते हुए प्राथमिकी दर्ज/पंजीकृत की, इस तथ्य को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया कि 'अनुबंधित बच्चे विवाह' एक मूलभूत शर्त है।
अदालत ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि याचिकाकर्ता को 3 से 4 दिनों तक सलाखों के पीछे रहना पड़ा।
अदालत ने कहा कि परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता को उसके नियोक्ता द्वारा निलंबित कर दिया गया और वह एक ऐसे कार्य के लिए विभागीय जांच का सामना कर रहा है जो अपने आप में किसी भी तरह की कल्पना से अपराध नहीं बनता है।
इसके अलावा, अदालत ने देखा,
"यह एक उपयुक्त मामला है जहां इस न्यायालय को संहिता की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग न केवल इसलिए करना चाहिए क्योंकि कार्यवाही मौलिक रूप से शून्य है बल्कि अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग से बचने और याचिकाकर्ता को अनावश्यक उत्पीड़न और कठोर परिणाम से बचाने के लिए भी है। इस प्रकार, वर्तमान विविध याचिका की अनुमति दी जाती है। दिनांक 27.05.2020 की प्राथमिकी संख्या 0116 के अनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट, ओसियां, जोधपुर के समक्ष लंबित सीआरओ संख्या 293/2020 की कार्यवाही एतद्द्वारा निरस्त की जाती है।"
कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस आदेश की एक प्रति सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर को भेजी जाए।
याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि याचिकाकर्ता को नोटिस देने का स्पष्ट संकेत है कि वह अपने बेटे की शादी का अनुबंध न करे।
उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि शादी नहीं हुई थी, इसलिए 2006 के अधिनियम की धारा 11 और 15 के तहत अपराधों के लिए न तो प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है और न ही अदालत संज्ञान ले सकती है और याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप तय कर सकती है। याचिकाकर्ता की दुर्दशा पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया था और 48 घंटे से अधिक समय तक सलाखों के पीछे रहा, इससे पहले कि उसे जमानत दी जाए; परिणामस्वरूप उन्हें न केवल निलंबन के तहत रखा गया है, बल्कि विभागीय जांच का सामना करने के लिए भी मजबूर किया गया है।
लोक अभियोजक अभिलेख से यह सिद्ध करने की स्थिति में नहीं है कि याचिकाकर्ता के पुत्र ने दिनांक 25.02.2020 को विवाह का अनुबंध किया था।
हालांकि, उन्होंने तर्क दिया कि सगाई समारोह आयोजित करना बाल विवाह को बढ़ावा देना है और इस प्रकार, याचिकाकर्ता पर 2006 के अधिनियम के तहत अपराधों के लिए सही मुकदमा चलाया जा रहा है।
याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट हरी सिंह राजपुरोहित पेश हुए जबकि प्रतिवादी-राज्य की ओर से पीपी गौरव सिंह पेश हुए।
केस का शीर्षक: अनोप सिंह बनाम राजस्थान राज्य, पीपी के माध्यम से
प्रशस्ति पत्र: 2022 लाइव लॉ 153
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