दिल्ली दंगे: कोर्ट ने आरोपी को फोटो, सीसीटीवी फुटेज नहीं देने पर जांच अधिकारी, डीसीपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया

LiveLaw News Network

26 Oct 2021 8:48 AM GMT

  • दिल्ली दंगे: कोर्ट ने आरोपी को फोटो, सीसीटीवी फुटेज नहीं देने पर जांच अधिकारी, डीसीपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया

    दिल्ली की एक अदालत ने जांच अधिकारी और पुलिस उपायुक्त, उत्तर पूर्व को दिल्ली दंगों से संबंधित मामलों में सभी आरोपी व्यक्तियों को फोटो के साथ-साथ सीसीटीवी फुटेज की आपूर्ति सुनिश्चित करने में विफल रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

    मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग ने दोनों से स्पष्टीकरण मांगा कि अदालत के निर्देशों का पालन न करने पर उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 60 आर/डब्ल्यू धारा 122 सहित कानून के अनुसार उचित कार्रवाई क्यों नहीं की जाए।

    अधिनियम की धारा 122 में झूठा बयान देने आदि के लिए और पुलिस अधिकारियों के कदाचार के लिए दंड का प्रावधान है।

    कोर्ट ने कहा,

    "इस संबंध में यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वर्तमान मामले में दिनांक 22.09.2021 के आदेश के बाद एक अन्य मामले में भी डीसीपी को निर्देश दिया गया था कि वह इससे पहले लंबित सभी दंगों के मामलों में फोटो और सीसीटीवी फुटेज की आपूर्ति सुनिश्चित करे। अदालत ने सभी आरोपियों को समयबद्ध तरीके से और कम से कम एनडीओएच के अग्रिम में उचित अभिस्वीकृति के खिलाफ अदालत में भेजा। हालांकि, न केवल जांच अधिकारी बल्कि डीसीपी भी उपरोक्त निर्देश के अनुपालन को सुनिश्चित करने में विफल रहे।"

    दरअसल, जांच अधिकारी दंगों के मामले में एक आरोपी को सभी फोटो की प्रति की आपूर्ति के संबंध में अभिस्वीकृति को रिकॉर्ड में रखने में विफल रहा।

    बेंच ने कहा,

    "इसके अलावा,जांच अधिकारी के साथ-साथ डीसीपी को यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि वे उक्त कारण बताओ नोटिस पर व्यक्तिगत सुनवाई के अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं, तो उन्हें सुनवाई की अगली तारीख को उपस्थित रहना चाहिए। इसके अनुसार उचित आदेश दोनों में से किसी को भी मौखिक सुनवाई का कोई और अवसर दिए बिना इस मामले में कानून पारित किया जाएगा।"

    कोर्ट ने इस बीच जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि आरोपी को सभी फोटो की कॉपी उसी दिन उचित अभिस्वीकृति के साथ उपलब्ध कराएं।

    न्यायाधीश ने हाल ही में पुलिस उपायुक्त और पुलिस आयुक्त को आगाह किया था कि यदि जांच अधिकारी दंगों के मामले में पारित आदेशों के अनुपालन के लिए स्थगन की मांग करते हैं तो वह उन्हें व्यक्तिगत रूप से जुर्माना लगाने के लिए जिम्मेदार ठहराएगा।

    हालांकि, कड़कड़डूमा कोर्ट के उत्तर पूर्व जिले के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सोमवार को इस आदेश को खारिज कर दिया था।

    न्यायाधीश ने आदेश में आकस्मिक दृष्टिकोण पर भी चिंता व्यक्त करते हुए, जिसमें जांच अधिकारी उन्हें सौंपे गए मामलों का संचालन करते हैं, जुर्माने के रूप में 5,000रुपये के भुगतान के अधीन स्थगन अनुरोध की अनुमति दी। जुर्माने की राशि दिल्ली पुलिस द्वारा प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में जमा किया जाना है।

    केस का शीर्षक: राज्य बनाम राज कुमारी

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



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