दिल्ली दंगे : अदालत ने कथित तौर पर लूटपाट और कार शोरूम में आग लगाने के आरोप में 49 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए
Sharafat
25 July 2023 6:50 AM GMT
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Delhi Riots
दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान एक कार शोरूम में कथित रूप से लूटपाट करने और आग लगाने के लिए सोमवार को 49 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए।
कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने रफत, इमरान, दिलदार, फ़राज़, अयूब, सलीम मलिक, सलीम खान, आरिफ, मोहम्मद, मंसूर, शाहनवाज, सादिक, शादाब, इरशाद अली, मंसूर, काशिफ, वासिफ, शमीम, खालिद, सलमान, शिबू खान, हामिद, जुबेर आलम, अतहर खान, शकील अहमद, जान मोहम्मद, आसिफ जावेद, साकिब, उबेश, बब्लू, गुलजार, इरफान, दिलदार, इमरान, असरार, सिराज अहमद, मो. अहसान, फिरोज, शरीफ, फैजान, अकील, मो. शाकिर, मो. नदीम, अब्दुल रजाक, जाकिर मलिक, ताजुद्दीन, हसीन अहमद, साबिर और सुहैल सुल्तान के खिलाफ आरोप तय किए।
इन पर आईपीसी की धारा 147, 148, 427, 435, 436, 450 और धारा 149 और 188 (188) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप लगाए गए हैं। हालांकि, अदालत ने एक मोहम्मद आफताब को आरोपमुक्त कर दिया, क्योंकि भीड़ में उसकी पहचान का कोई पुख्ता सबूत नहीं था।
फेयर डील मारुति कार शोरूम के महाप्रबंधक राजेश सिंह की लिखित शिकायत पर दयालपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर 136/2020 दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि भीड़ ने शोरूम में विभिन्न वस्तुओं को आग लगा दी, जिससे उन्हें उन्हें 3.5 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
आरोप तय करते समय अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि आरोपी व्यक्ति एक गैरकानूनी जमाव का हिस्सा थे, जो मौके पर मौजूद थी और जो हिंसा करने और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के सामान्य उद्देश्य से हरकत में आई थी।
अदालत ने कहा,
“कथित तौर पर, सभी आरोपी व्यक्ति अपने घर के बाहर सड़क पर आए और अपने सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए गैरकानूनी सभा का हिस्सा बने। जबकि उस समय सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जमा होने पर प्रतिबंध था। इसलिए, इसे उत्तर पूर्वी दिल्ली में प्रत्येक व्यक्ति को दिए जाने की आवश्यकता नहीं है।”
हालांकि यह पाया गया कि आरोपी व्यक्तियों के बीच आपराधिक साजिश के अस्तित्व का कोई मामला नहीं बनता है।
अदालत ने कहा,
“भीड़ बाद में हिंसक हो गई और दंगा, बर्बरता और आगजनी में शामिल होने लगी। इन परिस्थितियों से आरोपी व्यक्तियों और अन्य लोगों के बीच पूर्व समझौते के तत्व का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।”