दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित दस्तावेज लीक मामले में अनिल देशमुख के वकील आनंद डागा की जमानत याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा

LiveLaw News Network

10 Sept 2021 5:31 PM IST

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    दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भ्रष्टाचार के मामले में संवेदनशील जानकारी लीक करने के आरोपों के संबंध में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के वकील आनंद डागा द्वारा दायर जमानत याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब मांगा है।

    एडवोकेट डागा की ओर से दायर जमानत याचिका पर जस्टिस योगेश खन्ना ने नोटिस जारी किया।

    इस सप्ताह की शुरुआत में विशेष सीबीआई न्यायाधीश विमल कुमार यादव द्वारा डागा की जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है।

    अदालत ने इस सप्ताह की शुरुआत में डागा और सब-इंस्पेक्टर अभिषेक तिवारी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, जबकि सीबीआई द्वारा पांच दिनों के लिए अतिरिक्त पुलिस रिमांड की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था।

    अदालत ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजते हुए आदेश दिया,

    "इन परिस्थितियों में, जब आरोपी व्यक्ति 4 दिनों तक सीबीआई हिरासत में रहा है, तो उसकी सीबीआई हिरासत को आगे बढ़ाने का कोई कारण नहीं दिखता है क्योंकि निकाले गए डेटा की प्रकृति को दिखाने वाला कुछ भी नया नहीं है और उसी का टकराव अदालत के समक्ष है। आवेदन खारिज किया जाता है।"

    अदालत ने आगे दोनों को उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर 20 सितंबर को पेश करने का निर्देश दिया।

    अदालत ने इससे पहले उनकी सीबीआई हिरासत दो दिन के लिए बढ़ा दी थी क्योंकि एजेंसी ने उनके लिए 7 दिन की अतिरिक्त हिरासत मांगी थी।

    सीबीआई ने डागा और तिवारी को क्रमश: मुंबई और दिल्ली से गिरफ्तार किया। मुंबई में एक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किए जाने के बाद, डागा के लिए ट्रांजिट रिमांड दिया गया, जिससे उसे दिल्ली की एक अदालत में पेश करने का निर्देश दिया गया।

    तदनुसार, डागा और तिवारी दोनों को राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष सीबीआई न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया।

    डागा, तिवारी और अज्ञात अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अनुचित लाभ और अवैध संतुष्टि के एवज में आनंद डागा को मामले के संवेदनशील और गोपनीय दस्तावेजों का खुलासा करने के उद्देश्य से एक आपराधिक साजिश में प्रवेश किया।

    उक्त प्राथमिकी आईपीसी की धारा 120B और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 8 के तहत दर्ज की गई है।



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