दिल्ली हाईकोर्ट ने टूर ऑपरेटर को हज ग्रुप ऑपरेटर के रूप में रजिस्टर होने के लिए आवेदन करने से रोकने के आदेश को रद्द किया

Brij Nandan

31 Jan 2023 11:50 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने टूर ऑपरेटर को हज ग्रुप ऑपरेटर के रूप में रजिस्टर होने के लिए आवेदन करने से रोकने के आदेश को रद्द किया

    Delhi High Court

    दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने एक निजी टूर ऑपरेटर को हज ग्रुप ऑपरेटर (एचजीओ) के रूप में रजिस्टर होने के लिए आवेदन करने से 5 साल के लिए प्रतिबंधित करने वाले आदेश को रद्द कर दिया।

    केंद्र ने टूर ऑपरेटर की 25 लाख रुपये की सुरक्षा जमा भी जब्त कर ली थी। कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता अल सुदैस हज एंड उमराह सर्विस सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस पाने का हकदार है।

    अदालत ने आगे कहा,

    "अदालत ने पाया है कि प्रतिबंध बरकरार नहीं रखा जा सकता है।“

    पूरा मामला

    अल सुदैस हज और उमरा सर्विस, ऑपरेटर, ने एचजीओ के रूप में चयनित होने के लिए 20.01.2019 को एक ऑनलाइन आवेदन जमा किया। भारत सरकार ने 03 अप्रैल 2019 को एक संचार जारी किया जिसमें विभिन्न दोषों को इंगित किया गया था जो कि आवेदन में देखे गए थे।

    ऑपरेटर ने 08.04.2019 को अधिकारियों को लिखा कि उसने पिछले वर्षों में हज संचालन से कोई राजस्व अर्जित नहीं किया था और आईटीआर में जो रसीदें दिखाई गई थीं, वे केवल उमराह संचालन से थीं।

    याचिकाकर्ता ने सीए प्रमाणपत्र के साथ-साथ इसकी नवीनतम आईटीआर और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भी संलग्न की और उन दस्तावेजों को आयकर विभाग के आधिकारिक पोर्टल से डाउनलोड किए जाने के रूप में पेश किया।

    20.05.2019 को, भारत संघ ने पात्र एचजीओ के साथ-साथ उन लोगों की सूची अधिसूचित की जो अपात्र पाए गए थे। याचिकाकर्ता का नाम बाद में लगा।

    अधिकारियों ने कहा कि दो आईटीआर प्रतियों में एक स्पष्ट विसंगति थी जो याचिकाकर्ता द्वारा दो अलग-अलग मौकों पर जमा की गई थी, जिसमें एक हज से सकल प्राप्तियों का खुलासा करती थी जबकि दूसरी उमरा से सकल प्राप्तियों को दिखाती थी।

    आगे कहा कि उन दोनों रिटर्न पर पावती संख्या समान थी और चूंकि दोनों दस्तावेजों की प्रामाणिकता स्थापित नहीं की जा सकी, इसलिए याचिकाकर्ता को हज 2019 के लिए पंजीकरण और कोटा के आवंटन के लिए अयोग्य पाया गया है।

    23 मई 2019 को, याचिकाकर्ता ने अधिकारियों को यह कहते हुए एक अभ्यावेदन दिया कि निरीक्षण और टाइपोग्राफ़िकल गलतियों के कारण, आईटीआर ने "उमराह से सकल प्राप्तियों" के बजाय "हज से सकल प्राप्तियां" दिखायी थीं। उसी के संबंध में, उन्होंने आयकर विभाग द्वारा दिए गए संशोधन को भी प्रस्तुत किया।

    अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा गठित शीर्ष समिति ने न केवल याचिकाकर्ता द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व को खारिज कर दिया, बल्कि यह भी कहा कि याचिकाकर्ता दस्तावेजों में हेराफेरी करने और इस तरह हज कोटा हासिल करने के लिए सरकारी अधिकारियों को गुमराह करने में लिप्त प्रतीत होता है। इसके साथ ही इसने याचिकाकर्ता की 25 लाख रुपए की सुरक्षा जमा को जब्त करने के अलावा पांच साल के लिए याचिकाकर्ता पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की।

    प्रतिवादियों ने 27 जनवरी 2021 को आदेश पारित किया जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को 5 साल के लिए एचजीओ के लिए आवेदन करने ब्लैकलिस्ट किया गया था और 25 लाख रुपये की सुरक्षा जमा को जब्त कर लिया था।

    जस्टिस यशवंत वर्मा ने पाया कि आवेदकों द्वारा उठाई गई शिकायतों की जांच करते समय, उक्त समिति संभवतः प्रतिनिधित्व करने वाले से अधिक या उससे अधिक दंड के साथ मुलाकात नहीं कर सकती थी, जिसे मूल प्राधिकारी ने लगाने के लिए चुना हो।

    आगे कहा,

    "इस तरह के उपाय को अपनाने से शीर्ष समिति को किसी भी सजा को बढ़ाने के लिए सशक्त होने के रूप में मान्यता दी जाएगी, जिसे मूल प्राधिकारी ने लागू करने के लिए चुना हो। वास्तव में, अगर शीर्ष समिति की कार्रवाई को न्यायिक इम्प्रिमेचर प्रदान किया जाता है, तो यह स्वतंत्र रूप से दंड लगाने और दंड देने की शक्ति को मान्यता देने के समान होगा, भले ही मूल प्राधिकारी ऐसा करने से परहेज कर सकता हो। ”

    अदालत ने कहा कि शिकायतों के निवारण के लिए केवल एक अवसर के रूप में गठित समिति को इस तरह की शक्ति के साथ निहित होने के लिए मान्यता नहीं दी जा सकती है। इसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता पर प्रतिबंध लगाने के साथ-साथ सुरक्षा जमा को जब्त करने के लिए अनुमत अनुशंसाओं को तैयार करने की कार्यवाही में शीर्ष समिति की कार्रवाई संभवतः कायम नहीं रह सकती है।

    अदालत ने यह भी फैसला सुनाया कि याचिकाकर्ता को गलत खुलासों से कोई लाभ नहीं हुआ है। कोर्ट ने कहा, यहां तक कि अगर 08 अप्रैल 2019 के पत्र की सामग्री को ध्यान में रखा जाए, तो वे स्पष्ट रूप से सुझाव देंगे कि याचिकाकर्ता ने इस तथ्य को स्वीकार किया था कि उसने हज संचालन से कोई राजस्व अर्जित नहीं किया था।

    जस्टिस वर्मा ने कहा,

    "न्यायालय इस निर्विवाद तथ्य को भी ध्यान में रखता है कि याचिकाकर्ता को अतीत में एक एचजीओ के रूप में चुने जाने की अनुपस्थिति में, संभवतः उन कार्यों से राजस्व प्राप्त करने के लिए मान्यता नहीं दी जा सकती थी।"

    अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता इस अदालत के समक्ष इन कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान पहले ही पूरी अवधि के लिए रोक लगा चुका है।

    आगे कहा,

    "यह माना जाना चाहिए कि ब्लैकलिस्टिंग का अस्थिर आदेश लागू नहीं होगा, ताकि याचिकाकर्ता को अयोग्य घोषित किया जा सके, अगर उसे भविष्य में एचजीओ के रूप में लिस्ट होने के लिए आवेदन करना हो। सुरक्षा जमा की जब्ती की अतिरिक्त सजा भी स्पष्ट रूप से असंगत और मनमाना प्रतीत होता है।“

    केस टाइटल: अल सुदैस हज और उमराह सर्विस बनाम भारत संघ और अन्य।

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