दिल्ली हाईकोर्ट ने बलात्कार की एफआईआर दर्ज नहीं करने और समझौता करने के प्रयास में पुलिस के आचरण की जांच के आदेश दिए

LiveLaw News Network

2 Feb 2022 8:00 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने बलात्कार की एफआईआर दर्ज नहीं करने और समझौता करने के प्रयास में पुलिस के आचरण की जांच के आदेश दिए

    दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस उपायुक्त द्वारा एक सतर्कता जांच करने का निर्देश दिया ताकि यह पता लगाया जा सके कि बलात्कार और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने पर एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गई। संज्ञेय अपराध की लिखित शिकायत का खुलासा करने के बावजूद समझौता और मामले को इस आधार पर छोड़ने की अनुमति क्यों दी गई?

    जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि एक संज्ञेय अपराध का खुलासा होने की स्थिति में एफआईआर दर्ज न करना सुप्रीम कोर्ट द्वारा ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य में निर्धारित कानून के खिलाफ है।

    कोर्ट ने कहा,

    "इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार कहा कि बलात्कार के अपराध से जुड़े मामलों को समझौते के आधार पर नहीं सुलझाया जा सकता।"

    यह घटनाक्रम तब हुआ जब अदालत भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 और 328 के तहत दर्ज एफआईआर में अग्रिम जमानत मांगने वाले एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसके साथ ही मोती नगर थाने में दर्ज एक अन्य प्राथमिकी से संबंधित याचिका में कापसहेरा थाने में दर्ज एक अलग एफआईआर में सतर्कता जांच के आदेश दिए गए थे। हालांकि, दोनों एफआईआर एक ही अभियोजक द्वारा दर्ज कराई गई है।

    अभियोक्ता का मामला यह है कि याचिकाकर्ता से उसने सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती की थी। वह उसके घर शराब लेकर आया और उसे शराब पीने के लिए मजबूर किया गया। इसके चलते उसे चक्कर आने लगा। कहा गया कि याचिकाकर्ता ने अभियोक्ता की कमजोर स्थिति का फायदा उठाया और उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाए।

    चार्जशीट दायर होने के बाद एमएम ने याचिकाकर्ता के खिलाफ अदालत के सामने पेश नहीं होने के लिए गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया, जिससे उसके छूट अनुरोध को खारिज कर दिया गया।

    सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि तात्कालिक मामला हनीट्रैप का एक उत्कृष्ट मामला है और यह कि अभियोक्ता और उसका पति पहले भी इसी तरह के मामले में शामिल रहे हैं।

    उसने अदालत को सूचित किया कि मनीष तंवर नाम के एक व्यक्ति को भी अभियोक्ता और उसके पति द्वारा इसी तरह फंसाया गया था। उस मामले में उन्होंने केवल यौन उत्पीड़न की झूठी शिकायत दर्ज करके पीड़ितों से पैसे वसूलने की मांग की थी।

    उन्होंने तर्क दिया कि उस मामले में 10.07.2020 को कापसहेड़ा थाने में मनीष तंवर के खिलाफ बलात्कार की शिकायत की गई थी, लेकिन कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इसके अलावा, उन्होंने तर्क दिया कि समझौता होने पर अभियोक्ता ने मेडिकल टेस्ट नहीं किया और यहां तक ​​कि एसएचओ, पी.एस. कापसहेरा ने कहा कि वह बलात्कार के आरोपों के संबंध में अपनी शिकायत इस आधार पर वापस ले रही है कि उसने गुस्से में आकर इसे दायर किया था।

    अदालत ने कहा,

    "इसके अलावा, रिकॉर्ड का अवलोकन इंगित करता है कि एफआईआर नंबर 668/2020 के संबंध में अभियोजक/शिकायतकर्ता की मेडिकल जांच एफआईआर दर्ज करने से पहले की गई थी, लेकिन एमएलसी डीडी प्रविष्टि नंबर 4ए के आधार पर आयोजित की गई थी। इससे यह संदेह पैदा होता है कि जिस समय कथित रूप से दर्ज किया गया था उस समय वर्मतान एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। इससे याचिकाकर्ता के वकील के इस तर्क को बल मिलता है कि वर्तमान में संभावित हेराफेरी की गई और पुलिस मामले को सुलझाने का प्रयास कर रही है।"

    तदनुसार, न्यायालय ने निम्नलिखित पहलुओं पर सतर्कता जांच करने का निर्देश दिया:

    - पीएस में एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई गई। कापसहेड़ा जब अभियोजन पक्ष की लिखित शिकायत दिनांक 10.07.2020 ने एक संज्ञेय अपराध के कमीशन का खुलासा किया और एक समझौते के आधार पर मामले को आराम करने की अनुमति क्यों दी गई?

    - जब दोपहर 12:20 बजे एफआईआर दर्ज की गई तो एफआईआर पर डीडी नंबर के आधार पर ही एमएलसी क्यों दर्ज किया गया और क्या थाने में बातचीत के कारण एफआईआर पूर्व निर्धारित थी?

    अदालत ने पुलिस उपायुक्त, सतर्कता, दिल्ली पुलिस को दो महीने की अवधि के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

    केस शीर्षक: राजेश सूरी @ राज सूरी बनाम राज्य

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (दिल्ली) 74

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