दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जिला जज के अश्लील वीडियो के सर्कुलेशन को ब्लॉक करने का आदेश दिया

Brij Nandan

1 Dec 2022 2:33 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने केंद्र और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जिला जज के अश्लील वीडियो को शेयर करने से रोकने के लिए सभी उचित कदम उठाने के निर्देश दिए। यह वीडियो कल से इंटरनेट पर शेयर किया जा रहा है।

    अदालत ने कहा,

    "प्रतिवादी यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाएंगे कि आपत्तिजनक वीडियो को आगे साझा करने, वितरण करने, फॉरवर्ड करने या पोस्ट करने पर तुरंत रोक लगाई जाए। प्रतिवादी नंबर 5 [केंद्र] यह भी सुनिश्चित करेगा कि रजिस्ट्रार जनरल के दिनांक 29 नवंबर 2022 के संचार को ध्यान में रखते हुए आगे के सभी कदम उठाएगा और कार्यवाही की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।"

    जस्टिस यशवंत वर्मा ने केंद्र सरकार से रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से भेजे गए एक प्रारंभिक संचार का अनुपालन करने के लिए कहा, जिसमें अधिकारियों को सभी आईएसपी, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उक्त वीडियो को ब्लॉक करने के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।अदालत ने कहा,

    "उस वीडियो की सामग्री की स्पष्ट यौन प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और आसन्न, गंभीर और अपूरणीय क्षति को ध्यान में रखते हुए, जो वादी के निजता के अधिकारों के कारण होने की संभावना है, एक अंतरिम पूर्व पक्षीय निषेधाज्ञा स्पष्ट रूप से वारंट है।"

    यह आदेश एक मुकदमे पर पारित किया गया, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को विवादित वीडियो को प्रकाशित या प्रसारित करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की गई थी। यह ज्ञात नहीं है कि मुकदमा किसने दायर किया क्योंकि अदालत ने वादी की पहचान छिपाने की प्रार्थना की अनुमति दी है।

    बुधवार शाम को अर्जेंट मेंशन के बाद मामले की सुनवाई हुई। सूट ने सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को वीडियो साझा करने या फॉरवर्ड करने से "अक्षम" करने की भी प्रार्थना की।

    शिकायत की सामग्री को देखने के बाद, अदालत ने प्रथम दृष्टया पाया कि आईपीसी की धारा 354सी के साथ-साथ सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67ए के तहत प्रावधानों का उल्लंघन होता हुआ प्रतीत होगा अगर आगे भी वीडियो का प्रसार, साझाकरण और वितरण किया जाता है।

    अदालत ने कहा,

    "सामग्री, अगर पार्टियों और प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के उपयोगकर्ताओं के बीच प्रसारित की जाती है, तो प्रथम दृष्टया, उक्त प्रतिवादियों द्वारा अपनाई गई कानूनी रूप से स्वीकार्य उपयोग की शर्तों का उल्लंघन भी प्रतीत होगा।"

    अदालत ने यह भी कहा कि उसके पूर्ण पीठ ने प्रशासनिक पक्ष से घटना का संज्ञान लिया और कल एक प्रस्ताव भी पारित किया जिसमें केंद्र से सभी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया फोरम पर वीडियो को ब्लॉक करने के लिए उचित कार्रवाई करने को कहा गया।

    कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 9 दिसंबर को करेगा।

    जस्टिस वर्मा ने वादी की पहचान छिपाने की मांग वाली प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। याचिका में मुकदमे की बंद कमरे में सुनवाई की भी मांग की गई है।

    अदालत ने कहा,

    "इसमें किए गए खुलासे को ध्यान में रखते हुए, वादी के नाम और अन्य विवरणों को छिपाने की प्रार्थना की अनुमति है। अन्य प्रार्थनाओं को इन कार्यवाही के बाद के चरण में और स्वतंत्र रूप से संबोधित करने के लिए खुला रखा गया है।"

    केस टाइटल: AX बनाम गूगल एलएलसी और अन्य।


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