दिल्ली हाईकोर्ट ने नगर निगम वार्डों के परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

Brij Nandan

28 Oct 2022 9:06 AM GMT

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    दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने दिल्ली नगर निगम के वार्डों के परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।

    चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने 14 दिसंबर को सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध करते हुए गृह मंत्रालय, दिल्ली सरकार और राज्य चुनाव आयोग की परिसीमन समिति के माध्यम से केंद्र से जवाब मांगा है।

    दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल कुमार ने याचिका में गृह मंत्रालय द्वारा 17 अक्टूबर को दिल्ली में 250 वार्डों को अधिसूचित करने वाली अधिसूचना को चुनौती दी है, जो इस साल की शुरुआत में तीन अलग-अलग निगमों के एकीकरण के बाद अस्तित्व में आया था।

    दलील में तर्क दिया गया है कि यह परिसीमन वार्डों के गठन में गंभीर बदलाव किए बिना और प्रासंगिक कारकों की पूरी अज्ञानता में की गई है।

    दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2022 ने राष्ट्रीय राजधानी में वार्डों की संख्या को पहले के 272 से घटाकर 250 कर दिया।

    परिसीमन समिति ने अभ्यास पूरा कर लिया था और 25 अगस्त को केंद्र को एक मसौदा रिपोर्ट सौंपी थी।

    इसके बाद, केंद्र ने 10 सितंबर को एक अधिसूचना जारी कर कुल सीटों की संख्या 250 तय की थी, जिसमें से 42 सीटें नगर निगम में अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित थीं।

    इसके बाद एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया था जिसमें जनता और अन्य लोगों को उक्त मसौदा परिसीमन के संबंध में 3 अक्टूबर को या उससे पहले अपने सुझाव या आपत्तियां दर्ज करने के लिए कहा गया था।

    इस पृष्ठभूमि में, कुमार ने दावा किया है कि परिसीमन समिति को प्रस्तुत किए गए उनके सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया गया, यह कहते हुए कि अधिसूचना के लिए मसौदा केंद्र को उनके द्वारा जनहित में उठाए गए सवालों के बिना भेजा गया है।

    याचिका में कहा गया है कि 2011 की पिछली जनसंख्या जनगणना और प्राकृतिक सीमाओं के अनुसार, क्षेत्र की आबादी के अनुपात को पूरी तरह से अनदेखा करके और शहर की आबादी के अनुसार समान अनुपात में विभाजित किए बिना, मनमाने तरीके से आक्षेपित अधिसूचना जारी की गई है।

    यह याचिका वकील विकास यादव, साजिद चौधरी और गौरव दुआ ने दायर की है।

    केस टाइटल: अनिलकुमार बनाम भारत सरकार एंड अन्य।

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