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दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यंग्यात्मक वेबसाइट 'दहेज कैलकुलेटर' को ब्लॉक करने को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

Sharafat
23 Jan 2023 1:44 PM GMT
दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यंग्यात्मक वेबसाइट दहेज कैलकुलेटर को ब्लॉक करने को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा
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Delhi High Court

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारत की दहेज प्रथा पर व्यंग्य करते हुए पत्रकार तनुल ठाकुर की वेबसाइट "दहेज कैलकुलेटर" को ब्लॉक करने के खिलाफ दायर याचिका पर सोमवार को केंद्र सरकार से जवाब मांगा।

जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने उस याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें 20 जून, 2022 के एक संचार और एक इंटर मिनिस्ट्रीयल कमेटी की रिपोर्ट को चुनौती दी गई। इस रिपोर्ट में वेबसाइट को ब्लॉक करने को कहा गया था।

वेबसाइट मई 2011 में शुरू हुई थी। इसे मूल रूप से जुलाई 2018 में ब्लॉक कर दिया गया। याचिकाकर्ता का मामला है कि उन्होंने दहेज की सामाजिक बुराई को उजागर करने के इरादे से वेबसाइट शुरू की थी।

अदालत ने मामले को 16 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

याचिकाकर्ता के अनुसार देश में प्रचलित दहेज की सामाजिक बुराई को उजागर करने के लिए वेबसाइट उनका एक का प्रयास" है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि हालांकि शुरुआत में ठाकुर डिस्क्लेमर लगाने से हिचक रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि वे वेबसाइट के संबंध में डिस्क्लेमर लगाने को तैयार हैं। हालांकि, समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि डिस्क्लेमर भी इस मुद्दे को हल करने में मदद नहीं कर सकता।

ठाकुर की ओर से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ अग्रवाल ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की सामाजिक बुराई को उजागर करने वाली वेबसाइट को ब्लॉक करना, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के विपरीत है।

"यह स्टैंड अप कॉमिक की तरह है... जो एक सामाजिक बुराई का मज़ाक उड़ाता है और लोगों को इससे दूर रहने के लिए प्रेरित करता है। मुश्किल यह है कि जब हम हर चीज को पूरी तरह अक्षरशः लेने लगते हैं। मंत्रालय कहता है कि नहीं, इससे दुनिया की नजरों में भारत की बदनामी होगी।

अग्रवाल ने अदालत को अवगत कराया कि ठाकुर को बिना किसी नोटिस के वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया गया और पिछले साल अदालत द्वारा एक आदेश पारित किए जाने के बाद ही उन्हें निर्णय के बाद की सुनवाई दी गई थी।

अग्रवाल ने कहा कि यह एड फ्री वेबसाइट है और ठाकुर इससे एक पैसा भी नहीं कमाते हैं।

जस्टिस सिंह ने मौखिक रूप से कहा: "हालांकि, यह काफी रचनात्मक है।"

अग्रवाल ने तर्क दिया कि वेबसाइट जो कुछ भी करती है वह यह है कि "यह हम सभी पर एक दर्पण चमकता है" और यह "स्व-स्पष्ट" है कि यह एक व्यंग्य है।

उन्होंने कहा,

"अगर लोगों के पास अपने दिमाग का प्रयोग करने की क्षमता नहीं है और कोई वास्तव में दहेज वेबसाइट पर जा रहा है ताकि यह पता चल सके कि मैं कितना दहेज का पात्र हूं, जितना कम कहा जाए उतना बेहतर है।"

अदालत ने उनसे वेबसाइट में दहेज की गणना करते समय यूज़र्स द्वारा भरे जाने वाले विवरण के बारे में सवाल किया, अग्रवाल ने कहा कि इसमें अन्य विवरणों के साथ एक व्यक्ति का वेतन और त्वचा का रंग शामिल है।

”अदालत ने टिप्पणी की,

"तथ्य यह है, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि यह है ... मेरा मतलब है कि भले ही आप इसे व्यंग्य कहते हैं, यह एक तरह से एक सामाजिक बुराई को बढ़ावा दे रहा है। बच्चे इन सब का इस्तेमाल कर रहे होंगे।"

इसका जवाब देते हुए अग्रवाल ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि बच्चे यह जानने के लिए बैठे हैं कि उनका दहेज का हिसाब क्या है। मैं अंत में खुद से पूछता हूं, ऐसा क्या है जो एक डिस्क्लेमर से नहीं होगा?”

केंद्र की ओर से पेश वकील ने मामले में निर्देश लेने के लिए कुछ समय मांगा।

जस्टिस सिंह ने अग्रवाल से कहा:

“आप जो कह रहे हैं वह यह है कि यूज़र्स का ज्ञान छीना नहीं जा सकता ….हमें इस पर विचार करना होगा। मुझे नोटिस जारी करने दीजिए।"

टाइटल: तनुल ठाकुर बनाम भारत संघ

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