"कोर्ट को बिना आवाज वालों की आवाज बनना है": दिल्ली हाईकोर्ट ने उस बच्चे के स्कूल में एडमिशन की सुविधा के लिए स्वत: संज्ञान लिया जिसके माता-पिता हिरासत में हैं

Brij Nandan

6 Aug 2022 8:30 AM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने एक 8 वर्षीय बच्चे को स्कूल में एडमिशन की सुविधा के लिए स्वत: संज्ञान लिया, जिसके माता-पिता जुलाई 2021 से मर्डर केस में न्यायिक हिरासत में हैं।

    यह देखते हुए कि कोर्ट को "आवाज़हीनों की आवाज़" बनना है, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा,

    "इस अदालत की राय है कि बच्चे को जल्द से जल्द एक स्कूल में दाखिला मिल जाना चाहिए ताकि किसी भी अप्रिय घटना की छाया उसके भविष्य को अंधकारमय करने के लिए बच्चे के जीवन पर न पड़े।"

    कोर्ट ने कहा कि बच्चा, एक व्यक्तिगत भारतीय नागरिक होने के नाते, शिक्षा के अधिकार सहित मौलिक अधिकारों का आनंद ले सकता है और बच्चे के कल्याण को न केवल पारिवारिक विवादों से निपटने वाले मामलों में बल्कि वर्तमान की तरह ही माना जाना चाहिए।

    कोर्ट ने कहा,

    "अदालतें बच्चे के माता-पिता के रूप में कार्य कर सकती हैं और यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि बच्चा शिक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित नहीं है। पारिवारिक परिस्थितियों के कारण किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित करने की अनुमति किसी भी हद तक नहीं दी जानी चाहिए। एक शिक्षित बच्चा पूरे परिवार को शिक्षित करता है और राष्ट्र के लिए एक संपत्ति बन जाता है।"

    इसमें कहा गया है,

    "शिक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21-ए के तहत प्रत्येक नागरिक को एक मौलिक अधिकार की गारंटी है। एक बच्चे को परिणाम भुगतना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके माता-पिता एक अपराध के लिए न्यायिक हिरासत में हैं। यह अदालत प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकारों और इस मामले में बच्चे की शिक्षा के अधिकार को लागू करने के लिए बाध्य है।"

    आगे कहा,

    "परिस्थितियों में, इस स्तर पर, यह अदालत भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करने की आवश्यकता महसूस करती है और एक स्कूल में बच्चे के एडमिशन की सुविधा के लिए स्वत: संज्ञान लेती है ताकि बच्चा को वर्तमान शैक्षणिक वर्ष यानी 2022-23 में एडमिशन मिल सके।"

    कोर्ट ने कहा कि एक बार जब यह अदालत के संज्ञान में आता है कि कोई बच्चा या व्यक्ति मौलिक अधिकार से वंचित है, तो अदालतों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उक्त मौलिक अधिकार को बिना किसी बाधा के लागू किया जाए।

    अदालत बच्चे की मां द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें एक हत्या के मामले में दो सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत मांगी गई थी जिसमें पति सह आरोपी था। वह एक बूढ़ी औरत की हत्या में उसकी कथित संलिप्तता के कारण न्यायिक हिरासत में थी, जिसके शरीर के अंगों को काटकर एक नाले में फेंक दिया गया था।

    आवेदन इस आधार पर दायर किया गया था कि मां अपने नाबालिग बच्चे के स्कूल में एडमिशन के बारे में चिंतित है, जिसमें कहा गया था कि उसकी उपस्थिति के बिना, किसी भी स्कूल में प्रवेश नहीं किया जा सकता है।

    याचिकाकर्ता की अंतरिम जमानत याचिका को 21 मई, 2022 को ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसमें यह देखा गया था कि उसकी बेटियों को स्कूल में भर्ती कराने का आधार ऐसी प्रकृति का नहीं था, जिसे एक सम्मोहक परिस्थिति या असहनीय दुख कहा जा सकता है।

    कोर्ट ने कहा,

    "मेरी राय में, शिक्षा सामाजिक बुराइयों, विशेष रूप से गरीबी, असमानता और भेदभाव से निपटने की दिशा में पहला कदम है। जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक पृष्ठभूमि के बावजूद प्रत्येक बच्चे को शिक्षा के अधिकार की गारंटी दी गई है। एक शिक्षित व्यक्ति पहले अपने लिए सूचित निर्णय ले सकता है और और फिर बड़े पैमाने पर राष्ट्र और समाज की प्रगति के लिए रचनात्मक योगदान देने में सक्षम हो सकता है। "

    अदालत ने इस प्रकार संबंधित एसएचओ को निर्देश दिया कि वह बच्चे को उस स्कूल की वरिष्ठ शाखा से सटे स्कूल में दाखिल करवाए जिसमें बड़ा भाई पहले से ही नामांकित है।

    अदालत ने कहा,

    "स्कूल के प्रधानाचार्य बच्चे के प्रवेश के लिए पूरा सहयोग देंगे। 10 दिनों के भीतर एक अनुपालन रिपोर्ट दायर की जाएगी। निजता और गरिमा की रक्षा के लिए इस आदेश में बच्चे और विचाराधीन स्कूल की पहचान का उल्लेख नहीं किया जा रहा है।"

    उक्त आदेश को ध्यान में रखते हुए और इससे संतुष्ट होने पर याचिकाकर्ता ने अपना आवेदन वापस ले लिया।

    केस टाइटल: कामिनी आर्य पेरोकर बनाम राज्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

    केस साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (दिल्ली) 758

    आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें:




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