यूट्यूब शो पर सांप्रदायिक शत्रुता बढ़ाने के आरोप पर दर्ज FIR पर दिल्ली हाईकोर्ट ने विनोद दुआ का अंतरिम संरक्षण और बढ़ाया
LiveLaw News Network
24 Aug 2020 3:57 PM IST
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को उस FIR पर विनोद दुआ को दी गई अंतरिम सुरक्षा को बढ़ा दिया, जिसमें उन पर गलत सूचना फैलाने और उनके यूट्यूब शो पर सांप्रदायिक शत्रुता बढ़ाने का आरोप लगाया गया था।
अंतरिम सुरक्षा प्रदान करते हुए, न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की एकल पीठ ने उल्लेख किया कि चूंकि एक समान मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है, इसलिए वर्तमान मामले में सुनवाई तब तक के लिए स्थगित कर दी जाएगी जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला नहीं आ जाता।
अदालत ने कहा:
'भले ही वर्तमान मामला और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित मामला अलग-अलग एफआईआर से उत्पन्न हो और अलग-अलग वेबकास्ट का हो, दोनों का सार एक ही है। इसलिए, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार किया जाएगा क्योंकि इस मामले में इसका असर पड़ेगा। '
पिछली सुनवाई में, यह कहते हुए कि दुआ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कोई भी प्रथम दृष्टया मामला नहीं है, न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की एकल पीठ ने उल्लेख किया था कि वेबकास्ट के परिणामस्वरूप किसी भी तरह की शत्रुता, घृणा के संदर्भ में कोई प्रतिकूल परिणाम, हिंसा या शांति भंग होने के कोई भी आरोप नहीं हैं।
नवीन कुमार द्वारा दायर की गई एफआईआर में विनोद दुआ के यूट्यूब शो के एक हिस्से के बारे में शिकायत की गई थी जिसमें दिल्ली के पूर्वोत्तर जिले में हुए दंगों के बारे में बात की गई थी। एफआईआर में आगे दर्ज किया गया है कि विनोद दुआ, अपने वेबकास्ट के माध्यम से, दिल्ली दंगे के
संवेदनशील मुद्दे के बारे में अफवाहें और गलत सूचना फैला रहे हैं और यह कि वेबकास्ट में उनकी टिप्पणियों में सांप्रदायिक उपद्रव हुए हैं, जो वर्तमान COVID संकट के दौरान, सार्वजनिक असहमति पैदा कर रहे हैं जो विभिन्न समुदायों के बीच घृणा और विकृत मानसिकता का कारण बने हैं।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने प्रस्तुत किया था कि भले ही याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत दी गई हो, लेकिन जांच जारी रहने से याचिकाकर्ता के गंभीर उत्पीड़न की मात्रा बढ़ जाएगी, और उनको बार-बार पुलिस स्टेशन में बुलाया जाएगा।
सिंह ने आगे तर्क दिया था कि शिकायत आम जनता द्वारा नहीं की गई है, जो उत्तेजित हो सकते हैं,बल्कि एक ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई है, जो केंद्र में सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं।
याचिकाकर्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि एफआईआर की शिकायत और पंजीकरण करने में होने वाली देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है, जिसे वेबकास्ट के 70 दिनों के बाद दर्ज किया गया था।
राज्य के लिए पेश हुए पीयूष सिंघल ने प्रस्तुत किया था कि इस मामले की जांच शुरुआती चरण में है, केवल यूट्यूब को नोटिस जारी किया गया है, और याचिकाकर्ता को अब तक पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया है।
सिंघल ने आगे कहा कि:
" आपत्तिजनक वेबकास्ट में इस आशय का वर्णन किया गया है कि दिल्ली पुलिस को एक तथ्य-पत्र जारी करना चाहिए, जो यह दर्शाए कि अल्पसंख्यक समुदाय के कितने लोगों को उठाया गया, कहां से; किस हालत में और किस खतरे में गिरफ्तार किया गया; वर्गों के बीच दुश्मनी, घृणा या विकृत इच्छाशक्ति को बढ़ावा देने के इरादे से खतरनाक खबर प्रचारित करने के समान है धारा 505 (2) के तहत अपराध है, और जो संज्ञेय और गैर-जमानती है।"
अंतिम आदेश में न्यायालय की टिप्पणियां
IPC की धारा 505 (2) और 153A के तहत अपराध का उल्लेख करते हुए, अदालत ने मंजर सईद खान बनाम महाराष्ट्र राज्य में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था कि विभिन्न समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा करने के अपराध में दूसरे समुदाय का संदर्भ भी होना चाहिए और अपराध उस आरोप के आधार पर आगे नहीं बढ़ सकता है जहां केवल एक समुदाय का उल्लेख किया गया है।
जबकि प्रथम दृष्टया यह माना गया है कि शिकायत दर्ज करने और एफआईआर दर्ज करने में पर्याप्त अस्पष्ट देरी है, अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता के इन आरोपों के मुताबिक वेबकास्ट में वो नहीं कहा गया है
जो वेबकास्ट की प्रतिलिपि में दिखाई देता है और उस सीमा तक संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करता है जिसके तहत शिकायतकर्ता द्वारा उद्धृत सामग्री के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है।
अदालत ने आगे उल्लेख किया कि वेबकास्ट में तीन व्यक्तियों का नाम लेना और उन व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल WP (Crl. )NO .565 (2020) में पीठ के 26.02.2020 में दर्ज आदेश के आधार पर उठाए गए थे ; और इसलिए यह धारा 505 के अपवाद के अंतर्गत आता है, कम से कम फौरी तौर पर।
अदालत ने कहा:
" उपरोक्त तथ्यात्मक तस्वीर के मद्देनज़र, यह प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि एफआईआर के पंजीकरण को कानून की कसौटी पर जांचने की आवश्यकता है जो उपर्युक्त न्यायिक मिसालों में निर्धारित किया गया है, क्योंकि अब तक राज्य द्वारा उठाए गए कदम इस तरह के कानून के अनुरूप नहीं दिखते हैं और बहुत अधिक आत्मविश्वास पैदा नहीं करते हैं। "
अदालत ने, हालांकि, यह भी कहा कि इस मामले की मेरिट पर एक राय बनाए बिना, यह अदालत यह सोचने के लिए राजी है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ
जांच आगे बढ़ने से पहले शिकायत दर्ज करने और प्राथमिकी दर्ज करने पर आगे विचार-विमर्श किया जाए।