दिल्ली कोर्ट ने न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ, एचआर हेड को यूएपीए मामले में एफआईआर की कॉपी प्राप्त करने की अनुमति दी

Sharafat

5 Oct 2023 6:55 PM IST

  • दिल्ली कोर्ट ने न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ, एचआर हेड को यूएपीए मामले में एफआईआर की कॉपी प्राप्त करने की अनुमति दी

    दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती द्वारा यूएपीए के तहत उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर की कॉपी की मांग करने वाली याचिका को स्वीकार कर लिया।न्यूज़क्लिक पोर्टल पर चीन समर्थक प्रचार के लिए धन प्राप्त करने का आरोप लगाया गया है।

    पटियाला हाउस कोर्ट अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर ने आदेश दिया कि पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को एफआईआर की प्रति दी जाए।

    अदालत ने आदेश दिया,

    “ उपरोक्त निर्देशों के मद्देनजर वर्तमान आवेदन की अनुमति दी जाती है और संबंधित आईओ को कानून के अनुसार आवेदक/अभियुक्त को वर्तमान एफआईआर की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है। आवेदन का तदनुसार निपटारा किया जाता है।''

    न्यायाधीश ने कल पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को सात दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। अदालत ने दिल्ली पुलिस को दोनों आरोपियों द्वारा एफआईआर की प्रति मांगने के लिए दायर आवेदन पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। इस बीच अदालत दिल्ली पुलिस द्वारा दायर रिमांड आवेदन की प्रति उनके वकील को सौंपने पर सहमत हुई थी।

    दिल्ली पुलिस ने इस आधार पर याचिकाओं का विरोध किया कि आवेदन समयपूर्व हैं और आरोपियों को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए यानी आयुक्त से संपर्क करना चाहिए।

    अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए। एडवोकेट अर्शदीप सिंह ने पुरकायस्थ का प्रतिनिधित्व किया।

    ये आरोप तब सामने आए जब 5 अगस्त को प्रकाशित न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि ऑनलाइन मीडिया आउटलेट न्यूज़क्लिक को "भारत विरोधी" माहौल बनाने के लिए चीन से धन प्राप्त हुआ था।

    इसके बाद दिल्ली पुलिस द्वारा न्यूज़क्लिक से जुड़े पूर्व और वर्तमान पत्रकारों और लेखकों के आवासों पर सिलसिलेवार छापे मारे गए।

    समाचार पोर्टल द्वारा कल एक बयान जारी किया गया था जिसमें दावा किया गया था कि उसे एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई है और उन अपराधों के सटीक विवरण के बारे में सूचित नहीं किया गया जिनके लिए उस पर आरोप लगाया गया था।

    बयान में कहा गया है,

    “ न्यूज़क्लिक परिसर और कर्मचारियों के घरों से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त कर लिया गया था, बिना किसी उचित प्रक्रिया का पालन किए जैसे कि जब्ती मेमो का प्रावधान, जब्त किए गए डेटा के हैश मानकर, या यहां तक ​​कि डेटा की कॉपी भी नहीं दी गई। हमें अपनी रिपोर्टिंग जारी रखने से रोकने के एक ज़बरदस्त प्रयास में न्यूज़क्लिक के कार्यालय को भी सील कर दिया गया है।”

    इसमें कहा गया है कि न्यूज़क्लिक ऐसी सरकार के कार्यों की कड़ी निंदा करता है जो "पत्रकारिता की स्वतंत्रता का सम्मान करने से इनकार करती है और आलोचना को देशद्रोह या राष्ट्र-विरोधी प्रचार मानती है।"

    “न्यूज़क्लिक को 2021 से भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों द्वारा कार्रवाइयों की एक सीरीज़ द्वारा निशाना बनाया गया है। इसके कार्यालयों और अधिकारियों के आवासों पर प्रवर्तन निदेशालय, दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा और आयकर विभाग द्वारा छापे मारे गए हैं। पिछले दिनों सभी उपकरण, लैपटॉप, गैजेट, फोन आदि जब्त कर लिए गए हैं। सभी ईमेल और संचार का माइक्रोस्कोप के तहत विश्लेषण किया गया है। पिछले कई वर्षों में न्यूज़क्लिक द्वारा प्राप्त सभी बैंक विवरण, चालान, खर्च और प्राप्त धन के स्रोतों की समय-समय पर सरकार की विभिन्न एजेंसियों द्वारा जांच की गई है।

    NYT रिपोर्ट से पहले, न्यूज़क्लिक मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा एक और जांच का सामना कर रहा था। इसने संपादकों के परिसरों में ईडी द्वारा कई छापे मारे थे और मामला अभी भी लंबित है।

    न्यूज़क्लिक और पुरकायस्थ ने पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सितंबर 2020 में ईडी द्वारा दर्ज ईसीआईआर की एक प्रति की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसने 21 जून, 2021 और 20 जुलाई को अंतरिम आदेश पारित कर ईडी को वेबसाइट और उसके प्रधान संपादक के ख़िलाफ़ कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था।

    इसके बाद ईडी ने 21 जून, 2021 और 20 जुलाई, 2021 को एक समन्वय पीठ द्वारा पारित दो आदेशों को रद्द करने की मांग की थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर एक आवेदन पर नोटिस जारी किया था।

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