दिल्ली कोर्ट ने 2016 के पटियाला हाउस कोर्ट हमला मामले में भाजपा विधायक ओम प्रकाश शर्मा को बरी किया

LiveLaw News Network

27 Oct 2021 5:52 AM GMT

  • दिल्ली कोर्ट ने 2016 के पटियाला हाउस कोर्ट हमला मामले में भाजपा विधायक ओम प्रकाश शर्मा को बरी किया

    दिल्ली की एक अदालत ने 2016 के पटियाला हाउस हमला मामले में भाजपा विधायक ओम प्रकाश शर्मा और दिल्ली के विधायक तरविंदर सिंह मारवाह को बरी किया।

    आरोप लगाया गया था कि उन्होंने शिकायतकर्ता और सीपीआई सदस्य अमीक जमाई को चोट पहुंचाई और गलत तरीके से रोका। शर्मा के खिलाफ आरोप यह था कि उन्होंने जमाई को जान से मारने की धमकी दी थी।

    अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार पांडेय ने मामले में सबूतों के अभाव में दोनों को बरी कर दिया।

    पूरा मामला

    यह शिकायतकर्ता का मामला था कि फरवरी 2016 में, जब वह कन्हिया कुमार सहित जेएनयू के छात्रों को पेश करने के लिए अदालत परिसर में मौजूद था, काले और सफेद कपड़े पहने वकीलों के एक समूह ने एक प्रोफेसर और अन्य पत्रकारों के साथ कथित तौर पर मारपीट करना शुरू कर दिया।

    यह भी आरोप लगाया गया कि वे भारत माता की जय और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जैसे नारे लगा रहे थे।

    शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि ओम प्रकाश शर्मा और मारवाह ने भीड़ में उन पर हमला किया जब वह मीडिया को न्यूज बाइट दे रहे थे। मौके से भागने का प्रयास करने पर भीड़ ने उसका पीछा किया और उसे सड़क पर धकेल दिया।

    उन्होंने आगे कहा कि भीड़ ने उनके सिर, पीठ, चेहरे और छाती पर लात-घूंसे मारना शुरू कर दिया और शर्मा ने रोहित वामुला अभियान के लिए न्याय के साथ खड़े होने के लिए गवाह को धमकी दी।

    शिकायतकर्ता द्वारा विरोधाभासी और अस्पष्ट बयान: कोर्ट

    अदालत ने कहा कि शर्मा शिकायतकर्ता को वर्ष 2013-2014 से जानते हैं। शिकायतकर्ता ने विरोधाभासी, अस्पष्ट बयान दिया और जांच और ट्रायल के दौरान दर्ज किए गए तीनों बयानों में सुधार किया।

    अदालत ने कहा,

    "घटना का कोई अन्य चश्मदीद जांच से जुड़ा नहीं है या मुकदमे में पेश नहीं किया गया है और अभियोजन पक्ष या जांच एजेंसी द्वारा कोई वैध स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।"

    न्यायालय ने कहा कि यह साबित नहीं होता है कि आरोपी ओम प्रकाश शर्मा उस भीड़ के साथ मौजूद थे, जिसने शिकायतकर्ता अमीक जमाई को कथित रूप से पीटा था। यह भी साबित नहीं होता है कि आरोपी ओम प्रकाश शर्मा ने शिकायतकर्ता अमीक जमाई को किसी भी प्रकृति की कोई चोट पहुंचाई।

    कोर्ट ने आगे कहा कि यह भी साबित नहीं होता है कि आरोपी ओम प्रकाश शर्मा ने शिकायतकर्ता को जान से मारने की धमकी दी थी। यह भी साबित नहीं होता है कि आरोपी ओम प्रकाश शर्मा उस भीड़ का हिस्सा था जिसने कथित तौर पर शिकायतकर्ता को गलत तरीके से रोका था।

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



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