डीसीपीसीआर ने सुधार गृहों में रहने वाले जुवेनाइल के अनुभव का आकलन करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में जांच पैनल का गठन किया

LiveLaw News Network

7 Jan 2022 8:29 AM GMT

  • डीसीपीसीआर ने सुधार गृहों में रहने वाले जुवेनाइल के अनुभव का आकलन करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में जांच पैनल का गठन किया

    दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) ने एक चार सदस्यीय जांच पैनल का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर करेंगे।

    यह पैनल शहर में स्पेशल होम और सुधार गृहों में रहने वाले बच्चों के मुद्दों और चुनौतियों का आकलन और जांच करेगा।

    3 जनवरी, 2022 को जारी आदेश में कहा गया है कि जांच निम्नलिखित मामलों पर गौर करेगी,

    - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित विभिन्न सुधार गृहों, सुरक्षा के स्थान और स्पेशल होम में रहने वाले बच्चों और कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के बीच कानूनी कार्यवाही और उनके मामलों की जांच की स्थिति के बारे में जागरूकता का आकलन।

    - इन संस्थानों में उनके रहने की अवधि और उसके कारण।

    - ऐसे बच्चों द्वारा जमानत या रिहाई हासिल करने में और उन्हें उपलब्ध कानूनी सेवाओं की छुट्टी, गुणवत्ता और प्रभावशीलता और पुलिस के साथ उनके अनुभवों में अनुभव किए गए मुद्दों और चुनौतियों की पहचान।

    - ऐसे बच्चों के परिवार की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति से संबंधित जनसांख्यिकीय प्रोफ़ाइल।

    इस प्रकार गठित जांच पैनल में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

    - न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) मदन बी. लोकुर (अध्यक्ष)

    - सुनीता ओझा, सदस्य

    - स्नेहा सिंह, सदस्य

    - अजय वर्मा, सदस्य

    जांच पैनल के सदस्य, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से डीसीपीसीआर के सचिवालय के माध्यम से संबंधित बाल देखभाल संस्थानों के प्रभारी व्यक्तियों को कम से कम एक दिन पूर्व सूचना के साथ सुधार गृह का दौरा करने के लिए अधिकृत हैं और बिना किसी भी कर्मचारी की उपस्थिति में बच्चों के बातचीत और साक्षात्कार के लिए भी अधिकृत हैं।

    पैनल के सदस्य भी अधिकृत हैं और जांच के उद्देश्य से तथ्यों और प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने के लिए संस्था में उपलब्ध उनके रिकॉर्ड तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं।

    आदेश में कहा गया है कि जांच पैनल के सदस्य बच्चों की पूर्ण निजता और जांच के हिस्से के रूप में प्राप्त रिकॉर्ड और जानकारी को सुनिश्चित करने के लिए आयोग के साथ निजता के तहत दर्ज करेंगे।

    आदेश में कहा गया है,

    "पैनल आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा और आयोग की लिखित अनुमति के बिना रिपोर्ट, उसके किसी हिस्से या जांच के निष्कर्षों को किसी भी इकाई या संस्थाओं को प्रकट या साझा नहीं करने का वचन देगा।"

    जांच पैनल अपनी जांच के आधार पर एक संयुक्त रिपोर्ट लिखेगा और आदेश जारी होने के पांच सप्ताह के भीतर उसे प्रस्तुत करेगा।

    इसके अलावा संयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ ही जांच पैनल स्वतः भंग हो जाएगा।

    आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें:




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