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मास्क और हैंड सैनिटाइज़र को सरकार ने आवश्यक वस्तु घोषित किया

LiveLaw News Network
14 March 2020 7:35 AM GMT
मास्क और हैंड सैनिटाइज़र को सरकार ने आवश्यक वस्तु घोषित किया
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COVID-19 (नॉवेल कोरोनावायरस) के फैलने पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को मास्क और हैंड सैनिटाइज़र को 30 जून, 2020 तक "आवश्यक वस्तुएं" घोषित किया।

केंद्र सरकार और राज्य सरकार (प्रतिनिधिमंडल द्वारा) को मास्क (2 प्लाई और 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन 95 मास्क और सैनिटाइज़र) के उत्पादन, गुणवत्ता और वितरण को विनियमित करने के लिए इन्हें आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत रखा गया है।

इस कदम से बाजार में उचित मूल्य पर मास्क और सैनिटाइज़र की उपलब्धता भी बढ़ेगी और इससे काला बाज़ारी करने वालों पर नकेल कसने में मदद मिलेगी, जो इसके लिए अत्यधिक कीमत वसूल रहे हैं।

उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा शुक्रवार 13 मार्च को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई थी।

केंद्र सरकार को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 2 ए के तहत एक वस्तु को "आवश्यक वस्तु" घोषित करने का अधिकार है, जिससे उचित मूल्य पर उसका समान वितरण और उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। इसमें अधिनियम की धारा 3 के तहत आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण, आदि को विनियमित करने या धारा 5 के तहत राज्य सरकार को ऐसी शक्तियों को सौंपने की शक्ति है।

धारा 3 के तहत किए गए किसी भी निर्देश का उल्लंघन एक संज्ञेय अपराध है जो 7 साल तक के कारावास के दंड को आकर्षित कर सकता है।




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