COVID-19 : दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने कामकाज को केवल तत्काल मामलों की सुनवाई तक सीमित किया

LiveLaw News Network

14 March 2020 2:15 AM GMT

  • COVID-19 : दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने कामकाज को केवल तत्काल मामलों की सुनवाई तक सीमित किया

    दिल्ली हाईकोर्ट ने COVID-19 (कोरोना वायरस) के प्रकोप की आशंका के मद्देनजर, 16 मार्च से अपने कामकाज को तत्काल मामलों की सुनवाई तक सीमित कर दिया है।

    हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की मौजूदगी में शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल के चैंबर्स में आयोजित उच्च न्यायालय के प्रशासन और सामान्य पर्यवेक्षण समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

    हाईकोर्ट ने फैसला किया है कि वह सोमवार से केवल तत्काल मामलों की सुनवाई करेगा और अदालत के असेंबली से पहले नियमित मामलों में तारीखें कोर्ट मास्टर द्वारा दी जाएंगी। हाईकोर्ट ने कोर्ट परिसर में इंटर्न के प्रवेश को भी प्रतिबंधित कर दिया है और निर्देश दिया है कि 31 मार्च तक इंटर्न पास जारी नहीं किए जाएंगे।

    कोर्ट परिसर की सभी प्रविष्टियों में थर्मल स्कैनर लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं और अगले आदेश तक कोर्ट परिसर में होने वाले सभी कार्यों / चुनावों की अनुमति वापस ले ली गई है।

    उच्च न्यायालय ने जब तक कि आवश्यक नहीं हो पक्षकारों की व्यक्तिगत उपस्थिति पर जोर नहीं देने का फैसला किया है और सभी वकीलों से आगंतुक पास जारी करने की सिफारिश नहीं करने के लिए कहा है।

    इसी तरह की दिशा दिल्ली के सभी जिला न्यायालयों को भी दी गई है। उन्हें स्थगन की मांग करने वाले सभी पक्षों / गवाहों / अधिवक्ताओं को समायोजित करने के लिए कहा गया है और सभी अदालतों को सभी आपराधिक मामलों में छूट के लिए "अनुकूल रूप से विचार" करने के लिए कहा है।

    दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र, दिल्ली हाईकोर्ट मध्यस्थता और सुलह केंद्र और दिल्ली उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति को केवल आपातकालीन स्थितियों में कार्यवाही करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं।

    सुप्रीम कोर्ट ने एक अधिसूचना भी जारी की है कि कोर्ट की कार्यप्रणाली को ऐसे मामलों की संख्या के साथ तत्काल मामलों तक सीमित किया जाए जो उचित हो।

    इस सप्ताह की शुरुआत में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक परिपत्र जारी कर अधिवक्ताओं, आम जनता और वादियों से अनुरोध किया था कि वे कोरोना वायरस के प्रकोप की आशंका के कारण अदालत परिसर में अनावश्यक भीड़भाड़ से बचें।




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