बैंक गारंटी की वैधता के दौरान उसके नकदीकरण पर अदालतें रोक नहीं लगा सकतीं : दिल्ली हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

1 Sep 2021 10:00 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि बैंक गारंटी की वैधता के दौरान उसके नकदीकरण पर अदालतें रोक नहीं लगा सकती हैं।

    न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने कहा कि,

    "हमारे विचार में न्यायालय किसी बैंक गारंटी को उसकी वैधता के दौरान नकदीकरण पर रोक नहीं लगा सकता है यदि भविष्य में कोई कारण बनता है। बैंक गारंटी का एक अर्थपूर्ण और कानूनी रूप से संबंधित है।"

    यूपी सहकारी संघ लिमिटेड बनाम सिंह कंसल्टेंट्स एंड इंजीनियर्स (पी) लिमिटेड मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा जताया, जिसमें यह आयोजित किया गया था कि बैंक गारंटी को न्यायालयों द्वारा मुक्त रूप से हस्तक्षेप किया जाना चाहिए, अन्यथा आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य में विश्वास अपूरणीय रूप से क्षतिग्रस्त हो जाएगा।

    न्यायमूर्ति मनमोहन ने आगे आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम सीसीएल प्रोडक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के एक हालिया फैसले का उल्लेख किया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने भी निम्नानुसार आयोजित किया,

    "इस न्यायालय की मिसालों से जो स्थापित कानूनी स्थिति सामने आई है, वह यह है कि धोखाधड़ी, अपूरणीय अन्याय और विशेष इक्विटी के मामले में अनुपस्थित होने पर न्यायालय को बैंक गारंटी के आह्वान या नकदीकरण में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।"

    उच्च न्यायालय एक अपील पर सुनवाई कर रहा था जिसमें जिला न्यायाधीश, वाणिज्यिक न्यायालय 02, दक्षिण पूर्व जिला, साकेत जिला न्यायालयों द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9 के तहत प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर एक आवेदन में 16,20,000 रूपये की बैंक गारंटी का प्रतिवादी नंबर 2 के नकदीकरण के संबंध में एक पक्षीय विज्ञापन-अंतरिम यथास्थिति आदेश पारित किया गया था।

    31 मार्च, 2022 तक बैंक गारंटी के विस्तार के संबंध में पक्षकारों के बीच एक भ्रम भी था। इस प्रकार न्यायालय ने प्रतिवादी को एक सप्ताह के भीतर अपीलकर्ता को मूल विस्तारित बैंक गारंटी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

    इस पृष्ठभूमि में, न्यायालय न केवल अपील बल्कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा धारा 9 के तहत दायर याचिका को भी निपटाने के लिए इच्छुक था। हालांकि, प्रतिवादी के वकील ने कहा कि वह मुकदमे से पहले निषेधाज्ञा आदेश चाहते हैं। अदालत ने अपीलकर्ता को उसकी वैधता अवधि के दौरान संबंधित बैंक गारंटी को भुनाने से रोक दिया। उन्होंने अदालत का ध्यान एक ही पक्ष के बीच इसी तरह के मामले में पारित 22 जुलाई, 2021 के एकल न्यायाधीश के आदेश की ओर दिलाया।

    इस पर कोर्ट ने कहा,

    "प्रथम दृष्टया इस न्यायालय की राय है कि बैंक गारंटी फोटो फ्रेम करने और ड्राइंग रूम में रखने के लिए प्रस्तुत नहीं की जाती हैं। एकल न्यायाधीश ने 22 जुलाई, 2021 को आदेश पक्षकारों के बीच बनी सहमति को देखते हुए पारित किया था।"

    हालांकि, कोर्ट प्रतिवादी को एक सप्ताह के भीतर जो भी दस्तावेज पर भरोसा करना चाहता है उसे दाखिल करने का अवसर देने के लिए सहमत हो गया।

    मामले की सुनवाई अब 13 सितंबर 2021 को होगी।

    केस का शीर्षक: एसपीएमएल इंफ्रा लिमिटेड बनाम हिताची इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड अन्य

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



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