कोर्ट ने दंगों के मामले में 'अप्रासंगिक' गवाहों को पेश करने पर दिल्ली पुलिस की खिंचाई की

Brij Nandan

15 Nov 2022 10:39 AM IST

  • दिल्ली दंगा

    दिल्ली दंगा

    ट्रायल कोर्ट ने 2020 के दंगों के एक मामले में जांच के लिए 'अप्रासंगिक' गवाहों को पेश करने पर 'अभियोजन पक्ष को आखिरी चेतावनी' जारी करते हुए दिल्ली पुलिस की खिंचाई की।

    कोर्ट ने कहा,

    "अतीत में कई मामलों में दिए गए बार-बार निर्देश के बावजूद, अभियोजन पक्ष को रिकॉर्ड को देखने और यह जांचने के लिए कि क्या रिकॉर्ड के साथ सब कुछ ठीक है, इस मामले में इस तरह की पीड़ा को नहीं लिया जा सकता।जांच अधिकारी के साथ-साथ एलडी अभियोजक के प्रतिनिधि की तरफ से एक और अंतिम अवसर मांगा गया है।"

    अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने कहा कि अदालत भविष्य में ऐसी 'दुर्घटनाओं' को बर्दाश्त नहीं करेगी।

    अदालत ने कहा,

    "पिछले निर्देशों की पुनरावृत्ति की कीमत पर, यह फिर से याद दिलाया जाता है कि किसी भी गवाह के लिए सम्मन प्राप्त करने से पहले, जांच अधिकारी और एलडी अभियोजक पर मामले में ऐसे गवाह की प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का कर्तव्य डाला गया है और जाहिर तौर पर ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। इसलिए, उन्हें भविष्य में ध्यान रखना चाहिए।"

    यह आदेश खजूरी खास थाने में नूर मोहम्मद उर्फ नूरा और नबी मोहम्मद के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की सुनवाई के सिलसिले में दिया गया है। दोनों आरोपी जमानत पर बाहर हैं और मुकदमा अभियोजन पक्ष के गवाहों के ट्रायल के स्तर पर है।

    सोमवार को गवाह मनोज कुमार कोर्ट में पेश हुआ। आरोपी नूरा के वकील ने कहा कि इस मामले में लगाए गए आरोपों में कुमार की शिकायत का कोई उल्लेख नहीं है।

    अदालत को बताया गया कि कई शिकायतों को मामले के साथ जोड़ दिया गया था लेकिन आरोप केवल दलीप और शिव कुमार राघव द्वारा की गई दो शिकायतों के संबंध में तय किए गए थे।

    रिकॉर्ड पर सामग्री की जांच करते हुए जांच अधिकारी और विशेष लोक अभियोजक ने स्वीकार किया कि मनोज कुमार, जो अदालत में मौजूद थे या किसी अन्य गवाह द्वारा की गई शिकायत के संबंध में आरोप तय नहीं किए गए थे, जिन्हें मंगलवार के लिए भी बुलाया गया है।

    अदालत ने आदेश में कहा,

    "यह भी बताया गया कि आरोपों में घटना की गलत तारीख का उल्लेख किया गया है।"

    आरोपों में मनोज कुमार या मंगलवार के लिए समन किए गए गवाह से संबंधित घटना का उल्लेख नहीं था, इसलिए अदालत ने कहा कि उनकी जांच करने का कोई उद्देश्य नहीं है।

    अदालत ने कहा,

    "उपरोक्त कारण से, कल की तारीख यानी 15.11.2022 को भी रद्द किया जाता है। अब पहले से तय तारीख यानी 29.11.2022 पर आना है, और उस तारीख से पहले अभियोजन पक्ष को सभी आवश्यक कदम उठाने होंगे।"

    प्राथमिकी शुरू में दलीप सिंह की शिकायत पर दर्ज की गई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि 24 फरवरी, 2020 को उनके ऑटोमोबाइल सेवा केंद्र पर एक भीड़ ने हमला किया था।

    उन्होंने आरोप लगाया कि भीड़ ने 15 मोटरसाइकिलों में भी आग लगा दी, उनका मोबाइल फोन लूट लिया और कैस पैसे भी लूट लिए।

    केस टाइटल: राज्य बनाम नूर मोहम्मद आदि।


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