किसी मध्यवर्ती तिथि पर प्रतिवादी की कैजुअल अनुपस्थिति कोर्ट के आदेश को 'एकपक्षीय' नहीं बनाती: बॉम्बे हाईकोर्ट

Brij Nandan

26 Dec 2022 2:26 PM IST

  • किसी मध्यवर्ती तिथि पर प्रतिवादी की कैजुअल अनुपस्थिति कोर्ट के आदेश को एकपक्षीय नहीं बनाती: बॉम्बे हाईकोर्ट

    Bombay High Court

    बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने हाल ही में कहा कि प्रतिवादी की अनुपस्थिति के परिणाम पर विचार किया जाना चाहिए और किसी मध्यवर्ती तिथि पर कैजुअल अनुपस्थिति अदालत के निर्णय को 'एकपक्षीय' नहीं बनाती है।

    जस्टिस विनय जोशी की बेंच ने कहा कि स्वेच्छा से पार्टी की जिरह नहीं करने और तर्क को आगे नहीं बढ़ाने का मतलब यह नहीं है कि आदेश एकपक्षीय है।

    अदालत रिट याचिकाओं के एक बैच पर विचार कर रही थी जिसमें भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्राधिकरण ने अपने स्वयं के आदेशों को रद्द कर दिया था जिसके द्वारा भूमि अधिग्रहण मुआवजा बढ़ाया गया था। रद्द करने का आधार यह था कि भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार की धारा 64 के तहत पिछले आदेश 'एकपक्षीय' थे।

    कोर्ट ने कहा,

    "प्रतिवादी यह बताने के लिए कि आदेश एकपक्षीय था, महत्वहीन तिथि पर अपनी अलग-थलग अनुपस्थिति का नुकसान नहीं उठा सकता। एकपक्षीय के के लिए, सुनवाई के समय प्रतिवादी की अनुपस्थिति होनी चाहिए, जिसका अर्थ है कि उसकी अनुपस्थिति में अदालत डिक्री पारित करने के लिए आगे बढ़ी है। संक्षेप में, प्रतिवादी का पार्टी से जिरह न करने और तर्कों को आगे नहीं बढ़ाने का स्वैच्छिक कृत्य, आदेश को 'एकपक्षीय' करार देने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं है।"

    कोर्ट ने कहा,

    "अगर इस तरह का दृष्टिकोण अपनाया जाता है तो अधिकांश मुकदमों को एकपक्षीय माना जाना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक मामले में, किसी न किसी तिथि पर, प्रतिवादी अनुपस्थित रहता है।"

    प्रथम रिट याचिका के तथ्यों के अनुसार वर्धा से नांदेड़ रेल परियोजना के लिए रेलवे (प्रतिवादी) द्वारा याचिकाकर्ता की भूमि का अधिग्रहण किया गया था। मुआवजे से असंतुष्ट याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 64 के तहत संदर्भ दिया। भूमि अधिग्रहण प्राधिकरण (फर्स्ट अथॉरिटी) ने मुआवजा बढ़ाया।

    अधिग्रहीत निकाय मध्य रेलवे ने दावा किया कि आदेश एकपक्षीय था और आदेश के खिलाफ सीपीसी की धारा 151 के साथ आदेश IX नियम 13 के तहत एक आवेदन दायर किया। उसी प्राधिकरण (जिसे अब द्वितीय प्राधिकरण के रूप में जाना जाता है) ने पिछले आदेशों को रद्द कर दिया। इसलिए याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    एडवोकेट सावरकर रेलवे के पहले प्राधिकरण के समक्ष पेश हुए और लिखित बयान दर्ज किया। प्रथम प्राधिकारी ने अपने आदेश में उक्त लिखित कथन की विषय-वस्तु का उल्लेख किया है। हालांकि रेलवे ने सबूत नहीं दिया, लेकिन उसका सबूत हलफनामा रिकॉर्ड में था। रिकॉर्ड्स के अनुसार जिस दिन रेलवे के वकील उपस्थित नहीं हुए, उनकी अनुपस्थिति के कारण मामला स्थगित हो गया। रिकॉर्ड्स ने संकेत दिया कि दावेदार के अंतिम तर्क रेलवे के वकील की उपस्थिति में आगे बढ़ाए गए थे। फैसला भी उनकी मौजूदगी में सुनाया गया।

    अदालत ने कहा कि प्रथम प्राधिकरण ने मामले को अंतिम बहस के लिए स्थगित कर दिया, जिसका अर्थ है कि यह एक महत्वहीन तारीख थी। किसी को यह देखना होगा कि विशेष तिथि पर प्रतिवादी की अनुपस्थिति का क्या परिणाम हुआ।

    कोर्ट ने कहा कि अगर एडवोकेट सावरकर को कोई शिकायत थी कि उनकी बात नहीं सुनी गई तो वे फर्स्ट अथॉरिटी से संपर्क कर सकते थे। हालांकि, उन्होंने ऐसा नहीं किया, न ही उन्होंने यह दावा किया है कि प्रथम प्राधिकरण ने उन्हें निवेदन करने से रोका।

    दूसरे प्राधिकरण ने आक्षेपित आदेश में कहा था कि प्रतिवादी को अवसर से वंचित किया गया था। इसके अलावा, इसने कहा कि दोनों पक्षों द्वारा साक्ष्य हलफनामा दायर किए जाने के बावजूद कोई जिरह नहीं हुई।

    अदालत ने कहा कि प्रथम प्राधिकरण ने विशेष रूप से दर्ज किया कि उसने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़ा। यह प्रतिवादी का मामला नहीं था कि आदेश में प्रथम प्राधिकरण को गलत तरीके से उद्धृत किया गया था या रोज का रिकॉर्ड गलत था।

    कोर्ट ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रथम प्राधिकरण ने प्रतिवादी को उचित अवसर नहीं दिया।

    पीठ ने कहा कि एक प्राधिकरण या अदालत किसी पक्ष को सबूतों की जिरह करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है और एक पक्ष यह दावा नहीं कर सकता है कि अगर वह जिरह नहीं करना चाहता है तो आदेश एकतरफा है। अगर इस तरह के दृष्टिकोण को अपनाया जाता है, तो कोई जिरह नहीं कर सकता है और निर्णय के बाद इसे एकतरफा कहकर आदेश को रद्द करने की मांग करता है।

    अदालत ने कहा कि सीपीसी का आदेश IX नियम 13 उन मामलों पर लागू नहीं होता है जहां प्रतिवादी मौजूद रहता है लेकिन स्वेच्छा से भाग नहीं लेने का फैसला करता है।

    दूसरे प्राधिकरण ने पाया कि दावेदार ने यह प्रदर्शित नहीं किया कि प्रथम प्राधिकरण ने मैरिट के आधार पर मामले का फैसला किया। इस पर, अदालत ने कहा कि प्रतिवादी-रेलवे को यह स्थापित करना था कि आदेश एकपक्षीय था क्योंकि यह आदेश को चुनौती देने वाला था। अदालत ने कहा कि दावेदार पर उल्टा बोझ डालने का दूसरा प्राधिकरण का दृष्टिकोण पूरी तरह से गलत है।

    कोर्ट ने कहा कि भले ही प्राधिकरण अपनी प्रक्रिया का पालन कर सकता है और सीपीसी द्वारा बाध्य नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह एक ऐसे पाठ्यक्रम का पालन कर सकता है जो तार्किक होने के लिए बहुत नया है।

    अदालत ने कहा कि प्रतिवादी यह प्रदर्शित करने में असमर्थ रहा है कि प्रथम प्राधिकरण ने प्राकृतिक न्याय के नियमों की अवहेलना में कैसे कार्य किया। अदालत ने कहा कि सुनवाई का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन सही कहे जाने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है।

    मध्य रेलवे ने तर्क दिया कि भूमि अधिग्रहण प्राधिकरण के पास अपने निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति है। हालांकि, वर्तमान मामले में, मध्य रेलवे ने विशेष रूप से सीपीसी के आदेश IX नियम 13 के तहत संपर्क किया और अपने स्वयं के आदेश की समीक्षा के लिए नहीं है। इसके अलावा, रेलवे ने यह दावा नहीं किया कि आदेश में कोई स्पष्ट त्रुटि है और न ही यह नई और महत्वपूर्ण सामग्री की खोज के साथ आया है।

    इसलिए, अदालत ने माना कि दूसरे प्राधिकरण ने यह मानने में गंभीर त्रुटि की है कि आदेश एकपक्षीय थे। चूंकि आदेश IX नियम 13 की कोई प्रयोज्यता नहीं है, उसी प्राधिकरण के पास अपने स्वयं के आदेश को अलग करने की कोई शक्ति नहीं है और योग्यता के आधार पर चुनौती अपीलीय फोरम के समक्ष आएगी न कि उसी प्राधिकारी के पास।

    इसलिए, अदालत ने दूसरे प्राधिकरण के आदेश को रद्द कर दिया और पहले प्राधिकरण के आदेश को बरकरार रखा।

    केस नंबर - रिट याचिका संख्या 1667 ऑफ 2022

    केस टाइटल - ज्योति पत्नी महेश अग्रवाल बनाम डिप्टी चीफ इंजीनियर (निर्माण), मध्य रेलवे

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