शराब पर सख्त प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार को निर्देश नहीं दे सकते: जम्मू- कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट
Brij Nandan
23 March 2023 1:43 PM IST
जम्मू- कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में शराब कारोबार में लगे लोगों के पुनर्वास की मांग के अलावा यूटी में शराब की दुकानों और प्रतिष्ठानों को बंद करने की याचिका को बंद कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अदालतें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए परमादेश जारी नहीं कर सकती हैं।
जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस पुनीत गुप्ता की पीठ एक जनहित याचिका (पीआईएल) में अदालत की खंडपीठ द्वारा 27 अक्टूबर, 2015 को पारित आदेश को वापस लेने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1998 के तहत रजिस्टर करवानी इस्लामी सोसाइटी द्वारा दायर किया गया था। याचिका में जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन राज्य में शराब की बिक्री और खपत पर प्रतिबंध लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की गई थी।
इससे पहले 2015 में, खंडपीठ ने जनहित याचिका का निपटारा करते हुए कहा था कि तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य में सख्त निषेध लागू करने के लिए परमादेश जारी करने की कानून के तहत अनुमति नहीं थी।
पीठ ने तब आगे कहा था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 47, जिस पर जनहित याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा दृढ़ता से भरोसा किया गया था, को कानून के न्यायालय के माध्यम से लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसे राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के रूप में स्थापित किया गया है।
पीठ ने इस मामले पर विचार करते हुए कहा कि केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में शराब का व्यापार जम्मू-कश्मीर आबकारी अधिनियम और उसमें बनाए गए नियमों द्वारा नियंत्रित होता है और इसलिए सरकार को उत्पाद शुल्क के चार कोनों के भीतर ऐसे व्यापार को विनियमित करने के लिए आबकारी नीति बनाने का अधिकार है।
इस तथ्य पर प्रकाश डालते हुए कि 2015 के बाद कई उत्पाद नीतियां जारी की गई हैं, पीठ ने कहा कि वास्तव में प्रतिवादी हर साल नई उत्पाद शुल्क नीति लेकर आ रहे हैं।
अदालत ने कहा,
"ये याचिका अब निष्फल हो गई है।“
पीठ ने कहा,
"जैसा भी हो, हम दोहराते हैं कि यह न्यायालय परमादेश रिट जारी करके, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं कर सकता है और प्रतिवादियों को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में सख्त निषेध लागू करने का निर्देश दे सकता है।"
यह देखते हुए कि तत्काल याचिका, जो अन्यथा अपने उद्देश्य से बाहर हो गई है और निष्फल हो गई है, अदालत ने कहा कि उसी के मद्देनजर, याचिका में प्रार्थना के अनुसार कोई निर्देश नहीं मांगा गया है और इसलिए याचिका को बंद किया जाता है।
केस टाइटल: मंजूर अहमद डार बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य।
साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (जेकेएल) 63
प्रतिवादी के वकील: सीनियर एएजी मोहसिन कादरी
आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें: