"क्या अधिकारी पैरोल आवेदनों को निपटाने के लिए नियमित अंतराल पर जेल परिसर जा सकते हैं?" पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा

LiveLaw News Network

11 Feb 2021 11:20 AM GMT

  • क्या अधिकारी पैरोल आवेदनों को निपटाने  के लिए नियमित अंतराल पर जेल परिसर जा सकते हैं? पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा

    पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार (09 फरवरी) को पंजाब सरकार से पूछा कि क्या एक तंत्र (Mechanism) पर काम किया जा सकता है ताकि इस तरह के आवेदनों पर निर्णय पहले ही लिया जाए सके। कोर्ट ने यह बात एक ऐसे मामले में कही, जिसमें याचिकाकर्ता की पैरोल अर्जी को तय करने में भारी देरी हुई थी।

    न्यायमूर्ति राजन गुप्ता और न्यायमूर्ति करमजीत सिंह की खंडपीठ 16 दिसंबर 2020 की पैरोल की अर्जी पर सुनवाई कर रही थी। यह पैरोल अर्जी राजीव सिंह द्वारा दायर की गई थी, जो अधिकारियों के पास लंबित थी और उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया था।

    इस पृष्ठभूमि में, अदालत ने पंजाब राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता से याचिकाकर्ता के पैरोल आवेदन को तय करने में देरी के कारणों के बारे में पूछा।

    इसके लिए, एएजी ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) और पुलिस महानिदेशक (कारागार) से निर्देश लेने के लिए कुछ समय मांगा।

    कोर्ट द्वारा उनसे यह भी पूछा गया कि,

    "क्या इस तरह के आवेदनों के निपटारन के लिए अधिकारियों को नियमित अंतराल पर जेल परिसर का दौरा करने का काम किया जा सकता है? "

    एएजी ने कहा कि वह इस बारे में भी निर्देश मांगेंगे। इसके साथ, अदालत ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 12 फरवरी 2021 (शुक्रवार) को सूचीबद्ध किया।

    पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने वर्ष 2018 में अपराधियों को पैरोल देने के लिए निर्धारित समयसीमा को दोहराया था।

    न्यायमूर्ति राकेश कुमार जैन ने कहा कि भले ही लंबित पैरोल और फर्लो आवेदनों के निपटारन के लिए समयसीमा रखी गई थी, लेकिन इसका पालन नहीं किया जा रहा है।

    आगे कहा कि,

    "तथ्य के रूप में, जैसा कि आम तौर पर इस न्यायालय द्वारा देखा गया है कि उक्त समय अवधि का पालन नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही यह राज्य के वकील द्वारा स्वीकार किया जाता है कि पोस्ट के माध्यम से प्राप्त आवेदन रजिस्टर में पंजीकृत हैं, लेकिन हाथ से वितरित किए गए आवेदन पंजीकृत नहीं हैं।"

    वर्ष 2018 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकार से कैदियों की पैरोल की याचिका पर निर्णय लेने और देरी के मामलों में कारण बताने के लिए कहा था।

    अदालत ने आगे कहा था कि पैरोल या फर्लो के लिए आवेदन को तय करने में देरी के परिणामस्वरूप "दोषियों को अपूरणीय क्षति" हो सकती है।

    कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और जस्टिस सी. हरि शंकर की पीठ ने कहा था कि,

    "दोषियों के आवेदनों के निपटान में अनुचित देरी का कोई औचित्य नहीं हो सकता है"।

    वर्ष 2018 में, केरल उच्च न्यायालय ने यह भी देखा था कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए कैदियों द्वारा पैरोल राशि के लिए दायर आवेदनों पर कार्रवाई में देरी करना और अदालती कार्यवाही की अवमानना करना होगा।

    संबंधित खबरों में, हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस बात पर नाराजगी व्यक्त की कि 14 साल के उत्पीड़न के बाद भी, राज्य ने एक अभियुक्त की उम्रकैद की सजा की अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने के बारे में नहीं सोचा था।

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया था कि 14 साल जेल में कैद (भले ही अपील उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हो) के बाद पुनर्विचार के मामलों का मूल्यांकन करे।

    न्यायमूर्ति डॉ. कौशल जयेंद्र ठाकर और न्यायमूर्ति गौतम चौधरी की खंडपीठ ने रजिस्ट्रार जनरल को भी निर्देश दिया कि वे इस मामले को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो लोग 10 या 14 साल से अधिक समय से जेल में हैं उनकी अपील, जो मुख्य रूप से जेल की अपीलें हैं, उनको सुनी जाए।

    केस का शीर्षक - राजवीर सिंह उर्फ राजा बनाम पंजाब राज्य और एक अन्य [CRWP-838-2021 (O & M)]

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:





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