कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान दर्ज नहीं करने पर दोषसिद्धि, सजा के आदेश को रद्द किया, मामले को वापस निचली अदालत में भेजा

Brij Nandan

31 Jan 2023 10:35 AM IST

  • कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान दर्ज नहीं करने पर दोषसिद्धि, सजा के आदेश को रद्द किया, मामले को वापस निचली अदालत में भेजा

    Calcutta High Court

    कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत एक अभियुक्त का बयान दर्ज नहीं किए जाने के आधार पर गैर इरादतन हत्या के मामले में सभी अभियुक्तों के खिलाफ दोषसिद्धि और सजा के आदेश को रद्द करते हुए मामले को वापस निचली अदालत में भेज दिया।

    जस्टिस देबांगसु बसाक और जस्टिस शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने नर सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को अपनाया, जहां शीर्ष अदालत ने धारा 313 के तहत अभियुक्तों के बयान दर्ज करने के मामले को वापस ले लिया था।

    कोर्ट ने कहा,

    "वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, इस बात की संभावना है कि अपीलकर्ता अदालत द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत आरोपी की जांच करने की स्थिति में पूर्वाग्रह से ग्रसित हों। इस बात की संभावना है कि अभियुक्त अपील के एक फोरम को खो देगा।"

    इस मामले में, अपील को सुनवाई के लिए तैयार करने के लिए रिकॉर्ड तैयार करते समय, रजिस्ट्री ने नोट किया कि सीआरपीसी की धारा 313 के तहत एक आरोपी व्यक्ति से पूछे गए सवालों के जवाब रिकॉर्ड नहीं किए गए थे। हालांकि, सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान में संबंधित आरोपी व्यक्ति के साथ-साथ न्यायिक अधिकारी के भी हस्ताक्षर थे।

    इसके बाद रजिस्ट्री ने निचली अदालत से खामियों को दूर करने का अनुरोध किया। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने सूचित किया कि यह संभव नहीं है। नतीजतन, 7 नवंबर, 2022 की रिपोर्ट के माध्यम से रिकॉर्ड को उच्च न्यायालय के समक्ष जांच के लिए रखा गया था।

    रिकॉर्ड के अवलोकन के अनुसार, बेंच ने कहा,

    "रिकॉर्ड प्रदर्शित करते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत 2022 के सीआरए (डीबी) 2 में अपीलकर्ताओं में से एक की परीक्षा में ऐसे अपीलकर्ता के संबंध में कोई जवाब नहीं है, हालांकि, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत ऐसे अपीलकर्ता और अपीलकर्ता की जांच करने वाले न्यायिक अधिकारी के हस्ताक्षर हैं।"

    अदालत ने नर सिंह मामले में निर्धारित प्रक्रिया को अपनाते हुए अभियुक्त नंदा सामंत उर्फ नंद लाल सामंत से धारा 313 के तहत नए सिरे से जिरह करने के उद्देश्य से अपील को निचली अदालत में भेज दिया।

    कोर्ट ने कहा,

    "नतीजतन, सभी अपीलकर्ताओं के खिलाफ दोषसिद्धि के फैसले और सजा के आदेश को रद्द किया जाता है। रिमांड पर, ट्रायल कोर्ट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत नंदा सामंत की जांच से आगे बढ़ेगी, अन्य अभियुक्तों से पहले ही पूछताछ की जाएगी।"

    अदालत ने यह भी कहा कि अभियुक्त दोषसिद्धि के आदेश पारित होने तक जमानत पर रहेंगे।

    कोर्ट ने कहा,

    "चूंकि हम दोषसिद्धि के फैसले और सजा के आदेश को रद्द कर रहे हैं, इसलिए 2022 के सीआरए (डीबी) 2 के अपीलकर्ताओं को भी जमानत देना उचित होगा।"

    केस टाइटल: नंदा सामंत @ नंदा लाल सामंत और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य

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