कलकत्ता हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम के कथित उल्लंघन में देवचा-पचामी खनन परियोजना को चुनौती देने वाली याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब मांगा

Brij Nandan

22 Jun 2022 10:20 AM GMT

  • कलकत्ता हाईकोर्ट

    कलकत्ता हाईकोर्ट

    कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने मंगलवार को देवचा-पचामी-दीवानगंज-हरिनसिंघा (DPDH) कोयला खनन परियोजन के चल रहे भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (PIL) याचिका में राज्य सरकार और पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (WBPDCL) से जवाब मांगा है।

    याचिका में कहा गया है कि यह प्रोजेक्ट भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 (भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार का उल्लंघन करता है।

    एडवोकेट झूमा सेन के माध्यम से कार्यकर्ता और अर्थशास्त्री प्रसेनजीत बोस द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रस्तावित परियोजना भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों, पश्चिम बंगाल भूमि सुधार, अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासियों (मान्यता वन अधिकार) अधिनियम, 2006 का उल्लंघन करती है।

    चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस राजर्षि भारद्वाज की पीठ ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

    मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को होनी है।

    याचिकाकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि विचाराधीन परियोजना से संभावित रूप से 4,314 से अधिक परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए भूमि, आजीविका और परंपरा का गंभीर नुकसान हो सकता है। अदालत को यह भी बताया गया कि याचिकाकर्ता ने 3 मार्च 2022 को बीरभूम जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में सूचना का अधिकार ('आरटीआई') अधिनियम, 2005 के तहत कोयला खदान परियोजना के संबंध में प्रश्नों का एक सेट दायर किया था।

    आगे यह तर्क दिया गया कि 18 अप्रैल, 2022 को, WBPDCL ने यह कहते हुए जवाब दिया था कि परियोजना के लिए पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन अभी किया जाना बाकी है और यह कि कुछ आधिकारिक ज्ञापन के तहत जमीन की खरीद की जा रही थी, जो कि 2013 भूमि अधिग्रहण कानून का स्पष्ट उल्लंघन के बराबर है।

    याचिका में कहा गया है,

    "क्षेत्र में भूजल और सतही जल की स्थिति के बारे में भी कोई पारदर्शिता नहीं है; और परियोजना से आस-पास की नदियों सहित वे कैसे प्रभावित होंगे या कोयले का खनन कैसे होगा, आसपास के क्षेत्र और उसके निवासियों को प्रदूषित करते हैं या परियोजना ने भारी मात्रा में जहरीले अपशिष्ट या संरक्षित जैव विविधता का प्रबंधन करने की योजना बनाई है। ऐसे सभी स्पष्टीकरण ईआईए (पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन) और डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं, जिनमेंआरटीआई जवाब में प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा कुछ भी स्वीकार किए जाने तक तैयार नहीं हैं।"

    प्रस्तावित परियोजना को 'लापरवाह और गैर-जिम्मेदाराना कृत्य' बताते हुए याचिकाकर्ता ने आगे तर्क दिया है,

    "एशिया में सबसे बड़े कोयले की बेल्ट का बड़े पैमाने पर दोहन, उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना संभावित रूप से एक लापरवाह और गैर-जिम्मेदाराना कृत्य है, जिसे किसी भी कीमत पर तब तक रोका जाना चाहिए जब तक कि सभी क़ानून अनिवार्य नियमों का ठीक से पालन नहीं किया जाता है।"

    तदनुसार, याचिकाकर्ता ने वैधानिक आवश्यकताओं के अभाव में WBPDCL और बीरभूम जिला प्रशासन द्वारा भूमि अधिग्रहण या प्रस्तावित DPDH कोयला खनन परियोजनाओं से संबंधित सभी गतिविधियों और कार्यों को रोकने के लिए प्रतिवादी अधिकारियों को निर्देश जारी करने के लिए प्रार्थना की।

    केस टाइटल: प्रसेनजीत बोस बनाम पश्चिम बंगाल राज्य


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