कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के पीएसी अध्यक्ष के रूप में टीएमसी विधायक मुकुल रॉय की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

LiveLaw News Network

15 Sep 2021 7:37 AM GMT

  • कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के पीएसी अध्यक्ष के रूप में टीएमसी विधायक मुकुल रॉय की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा की लोक लेखा समिति (पीएसी) के अध्यक्ष के रूप में टीएमसी विधायक मुकुल रॉय की नियुक्ति को चुनौती देने वाली भाजपा विधायक अंबिका रॉय की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा।

    पिछले कुछ दिनों में, न्यायालय ने इस मुद्दे से संबंधित संबंधित पक्षों की व्यापक दलीलें सुनीं कि क्या विपक्ष के किसी सदस्य को पीएसी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करना एक 'संवैधानिक परंपरा' है।

    9 जुलाई को पश्चिम बंगाल विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा वर्ष 2021-2022 के लिए मुकुल रॉय को पीएसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अदालत के समक्ष दायर याचिका में कहा गया कि 11 जून को, भाजपा से आधिकारिक रूप से इस्तीफा दिए बिना या कृष्णानगर उत्तर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक के रूप में मुकुल रॉय 11 जून, 2021 को टीएमसी पार्टी में शामिल हो गए।

    सुनवाई की अंतिम तिथि पर पूर्व महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था कि वर्तमान कार्यवाही संविधान के अनुच्छेद 212 के तहत प्रतिबंधिति होने के कारण संबंधित मामले की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है।

    कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की पीठ ने मंगलवार को भाजपा विधायक अंबिका रॉय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सी.एस. वैद्यनाथन की दलीलें सुनीं।

    वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादियों ने इस तर्क से संबंधित कोई प्रस्तुतीकरण नहीं दिया कि विधान सभा के अध्यक्ष ने मुकुल रॉय को पीएसी अध्यक्ष के रूप में 'इस धारणा के तहत' नियुक्त किया था कि वह भाजपा के सदस्य हैं।

    याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए इस तर्क का खंडन करते हुए कि विधायी कार्यवाही से संबंधित मामलों को संविधान के अनुच्छेद 212 के तहत न्यायिक जांच से रोक दिया गया है, वरिष्ठ वकील ने राजा राम पाल बनाम माननीय अध्यक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया कि विधायी कार्यवाही इस प्रकृति के न्यायिक समीक्षा के तहत लाया जा सकता है।

    वरिष्ठ वकील ने आगे तर्क दिया,

    "यह केवल प्रक्रिया का मामला नहीं है।"

    कल्पना मेहता बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया गया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि हालांकि विधायी कार्यवाही पर संविधान के अनुच्छेद 212 के तहत एक प्रतिबंध मौजूद है, लेकिन यह वास्तविक या घोर अवैधता या असंवैधानिकता न्यायिक जांच से सुरक्षित नहीं है।

    वरिष्ठ वकील ने इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 212 (2) के प्रावधान के शब्दों का जिक्र करते हुए तर्क दिया,

    "अध्यक्ष की जांच नहीं की जा सकती है या कानून की अदालत के समक्ष नहीं बुलाया जा सकता है, लेकिन उनके कार्यों को न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं रखा गया है।"

    वरिष्ठ वकील ने रोजर मैथ्यू बनाम साउथ इंडिया बैंक लिमिटेड में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 212 का जिक्र करते हुए कहा था कि अगर इस तरह की छूट दी जाती है तो यह संसद के कामकाज और इसकी विधायी प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले किसी भी संवैधानिक प्रावधान से विचलन के लिए बाढ़ का द्वार खुल जाएगा।

    यह आगे प्रस्तुत किया गया कि लोक लेखा समिति जैसी वित्तीय समितियां केवल विभिन्न राज्य विधान सभाओं द्वारा निर्धारित नियमों की रचना नहीं हैं, बल्कि संविधान का अनुच्छेद 194 ऐसी समितियों का स्पष्ट संदर्भ देता है। इस प्रकार, यह तर्क दिया गया कि विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा विवेक का प्रयोग 'संवैधानिक सम्मेलन' के रूप में योग्य होगा।

    पूर्व महाधिवक्ता किशोर दत्ता द्वारा दिए गए तर्कों का खंडन करते हुए, वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि यह आवश्यक नहीं है कि एक 'संवैधानिक सम्मेलन' के रूप में देखे जाने के लिए एक सम्मेलन को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। यहां तक कि एक राज्य विधानमंडल द्वारा विकसित प्रथाएं भी एक 'संवैधानिक सम्मेलन' का गठन कर सकती हैं।

    केस का शीर्षक: अंबिका रॉय बनाम अध्यक्ष, पश्चिम बंगाल विधान सभा एंड अन्य

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