कलकत्ता हाईकोर्ट ने 'दुर्गा पूजा' के आयोजन की अनुमति मांगने वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार किया, याचिकाकर्ता को उचित प्राधिकारी से संपर्क करने को कहा

Sharafat

25 Sept 2023 3:17 PM IST

  • कलकत्ता हाईकोर्ट ने दुर्गा पूजा के आयोजन की अनुमति मांगने वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार किया, याचिकाकर्ता को उचित प्राधिकारी से संपर्क करने को कहा

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को सोनारपुर उत्तर विधानसभा सरदुत्सब समिति द्वारा दायर एक जनहित याचिका खारिज कर दी, जिसमें 45 ए/बी बस स्टैंड के पास 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक दुर्गा पूजा पंडाल बनाने और दुर्गा पूजा समारोह आयोजित करने की अदालत से अनुमति मांगी गई थी।

    याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि जैसा कि हाईकोर्ट ने घोषित किया है, दुर्गा पूजा पूरे बंगाल में मनाया जाने वाला एक समावेशी त्योहार है, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम और पुलिस अधिकारी उन सभी लोगों को अनुमति देने से इनकार कर रहे हैं जो सत्तारूढ़ सरकार से संबद्ध नहीं हैं।

    मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की पीठ ने यह देखा कि याचिकाकर्ता की प्रार्थनाएं जनहित याचिका के रूप में टिकाऊ नहीं हैं और राज्य ने दुर्गा पूजा की अनुमति देने के लिए एक व्यापक पोर्टल खोला है।

    पीठ यह देखते हुए कहा,

    “यह रिट याचिका एक जनहित याचिका के रूप में सुनवाई योग्य नहीं है… यदि कोई व्यक्ति या समूह पूजा आयोजित करना चाहता है तो उन्हें एक आवेदन के माध्यम से विचार के लिए उपयुक्त अधिकारियों से संपर्क करना होगा। यदि अनुमति दी गई है तो जिम्मेदारी उस पर डालनी होगी जिसे अनुमति दी गई है। राज्य ने कहा है कि अनुमति प्राप्त करने के लिए एक समर्पित पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जो आज खुल गया है। इस प्रकार कोई निर्देश जारी करने की आवश्यकता नहीं है और याचिकाकर्ता पोर्टल के माध्यम से आवेदन करके अनुमति मांग सकते हैं।"

    याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि वे एक "समिति" हैं, जिसका इरादा दुर्गा पूजा आयोजित करने का है, लेकिन स्थानीय नगरपालिका और पुलिस अधिकारियों द्वारा उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

    यह तर्क दिया गया कि सत्तारूढ़ व्यवस्था का विरोध करने वाले लोग जो, दुर्गा पूजा आयोजित करने का इरादा रखते थे, उन्हें अपेक्षित अनुमति नहीं दी जा रही है।

    याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि वह राज्य के सभी पूजा क्लबों के लिए घोषित 70,000 रुपये के अनुदान की मांग नहीं कर रहा है , बल्कि केवल दुर्गा पूजा उत्सव आयोजित करने का अधिकार मांग रहा है।

    बेंच ने हल्के-फुल्के अंदाज में पूछा, “ क्यों नहीं? यदि वे धन दे रहे हैं तो इसे स्वीकार क्यों नहीं करते ?”

    प्रतिवादी-अधिकारियों ने तर्क दिया कि ऐसा कोई आवेदन उसके जनहित याचिका क्षेत्राधिकार के तहत न्यायालय के समक्ष नहीं होगा और किसी भी मामले में राज्य ने हाल ही में एक व्यापक पोर्टल लॉन्च किया है जिसके माध्यम से दुर्गा पूजा की अनुमति ऑनलाइन प्राप्त की जा सकती है।

    कोर्ट ने यह ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता के पास प्रार्थना के अनुसार राहत प्राप्त करने के अन्य रास्ते हैं और यह मानते हुए कि जनहित याचिका सुनवाई योग्य नहीं है याचिकाकर्ताओं को उचित अधिकारियों से संपर्क करने की स्वतंत्रता के साथ याचिका खारिज कर दी गई।

    केस टाइटल : सुमन दत्ता और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य।

    केस नंबर: WPA(P)/513/2023

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