कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोलकाता नगर निकाय चुनाव पर रोक लगाने की भाजपा नेता की याचिका खारिज की

LiveLaw News Network

15 Dec 2021 6:35 AM GMT

  • कलकत्ता हाईकोर्ट

    कलकत्ता हाईकोर्ट 

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को कोलकाता नगर निगम के आगामी चुनावों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। याचिका में भाजपा के राज्य उपाध्यक्ष प्रताप बनर्जी द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) को राज्य में नगरपालिका चुनाव एक चरण में कराने का निर्देश देने की मांग की गई थी। कोलकाता नगर निगम चुनाव 19 दिसंबर को होने हैं।

    मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने बुधवार को मौखिक रूप से कहा,

    "संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए हमने कोलकाता नगरपालिका चुनावों पर रोक लगाने की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया है"।

    बेंच ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को शेष नगर निकायों के चुनाव कराने के लिए अस्थायी समय सारिणी का खुलासा करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि इस तरह की कवायद को अंजाम देने के लिए आवश्यक न्यूनतम चरणों का जल्द से जल्द अदालत को खुलासा किया जाना चाहिए।

    कोर्ट ने आगे कहा कि राज्य चुनाव आयोग 'लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने की उनकी जिम्मेदारी' पर विचार करते हुए ऐसा समय सारिणी प्रदान करने के लिए बाध्य है।

    मामले की अगली सुनवाई 23 दिसंबर को होनी है।

    कोर्ट ने भाजपा कार्यकर्ता देवदत्त माजी द्वारा दायर एक अन्य याचिका पर मंगलवार को फैसला सुनाते हुए पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग को सभी मुख्य और सहायक मतदान केंद्रों के साथ-साथ स्ट्रांग रूम में भी क्लोज सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) कैमरे लगाने का निर्देश दिया था, आगामी कोलकाता नगर निगम चुनाव के दौरान जहां ईवीएम को रखा गया होगा।

    मुख्य न्यायाधीश ने पिछली सुनवाई में राज्य चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील जयंत मित्रा से एक दिसंबर के आदेश में निर्देश पूछताछ की थी कि कोलकाता नगर निकाय चुनावों के अलावा शेष नगर निकाय चुनावों के आयोजन के संबंध में एक निश्चित समय सारिणी क्यों प्रस्तुत नहीं की गई थी। इसके जवाब में वरिष्ठ वकील ने पीठ को सूचित किया कि राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग के बीच एक निरंतर परामर्श प्रक्रिया चल रही है ताकि शेष नगरपालिका के निकाय चुनावों को अधिसूचित करने के लिए समय सारिणी तैयार की जा सके।

    मुख्य न्यायाधीश ने इस पर आगे पूछा,

    "क्या लगातार परामर्श प्रक्रिया का कोई रिकॉर्ड है?"

    वरिष्ठ वकील ने तदनुसार सकारात्मक जवाब दिया।

    इसके अलावा, वरिष्ठ अधिवक्ता पिंकी आनंद ने सुनवाई की पिछली तारीख पर तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) युक्त ईवीएम अनिवार्य हैं, जिनका आगामी कोलकाता नगर निगम के चुनावों के लिए पालन नहीं किया जा रहा है। प्रस्तुत हलफनामे से स्पष्ट है। आगे तर्क दिया गया कि जब तक ईवीएम मशीनों वाले ऐसे वीवीपीएटी उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं तो इसका परिणाम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में होगा।

    खंडपीठ ने पहले राज्य सरकार से समय अवधि निर्धारित करते हुए जवाब मांगा था जिसके भीतर राज्य सरकार पहले से ही अधिसूचित कोलकाता नगर निगम के अलावा शेष नगर निकायों के लिए चुनाव कराएगी। इसके बाद राज्य चुनाव आयोग द्वारा बेंच को सूचित किया गया कि उन्होंने इस संबंध में राज्य सरकार के साथ बातचीत शुरू कर दी है और शेष नगर पालिकाओं के चुनाव मई 2022 के महीने में 6-8 चरणों में होंगे।

    पृष्ठभूमि

    इससे पहले, याचिकाकर्ता ने यह दावा करने के बाद कि राज्य सरकार कोलकाता और हावड़ा के नगर निगमों के चुनाव कराने पर विचार कर रही है, इस मामले पर तत्काल सुनवाई करने के लिए बेंच के समक्ष प्रार्थना की थी।

    याचिका में याचिकाकर्ता ने दलील दी कि कोलकाता नगर निगम और हावड़ा नगर निगम के चुनावों को प्राथमिकता देने के बजाय सभी लंबित नगर पालिकाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। पीठ को आगे बताया गया कि कोलकाता और हावड़ा के नगर निगमों सहित राज्य में 100 से अधिक नगर निकायों के चुनाव लंबे समय से होने वाले हैं।

    एसईसी ने पिछले हफ्ते अदालत के सामने एक हलफनामा पेश किया। इसमें कहा गया कि वह पहले कोलकाता और हावड़ा के नगर निगमों के चुनाव कराना चाहता है, क्योंकि इन दोनों शहरों में कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों की संख्या अधिक है। यह आगे निर्धारित किया गया कि राज्य में अन्य नगर निकायों के चुनाव बाद में चरणों में होंगे।

    यह ध्यान दिया जा सकता है कि राज्य सरकार के परामर्श से नगरपालिका और पंचायत चुनाव कराने वाले राज्य चुनाव आयोग ने हाल ही में 19 दिसंबर को कोलकाता और हावड़ा में निकाय चुनाव कराने के राज्य के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि एक दिसंबर होगी। मतों की गिनती 22 दिसंबर को होगी। हालांकि, अन्य नगर निकायों में चुनाव कराने के लिए किसी तारीख की घोषणा नहीं की गई है।

    वर्तमान में राज्य की 112 नगरपालिकाओं में 2020 से चुनाव लंबित हैं। इन नगर पालिकाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों का निर्धारित पांच साल का कार्यकाल पिछले दो वर्षों में समाप्त हो गया है। हालांकि चल रही महामारी के कारण चुनाव नहीं हुए हैं। राज्य सरकार ने हाल ही में हावड़ा नगर निगम को विभाजित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है, लेकिन राज्यपाल ने कानून पर स्पष्टीकरण मांगा है।

    केस शीर्षक: प्रताप बनर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य

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