कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर को चुनाव के बाद हिंसा के मामलों की जांच के लिए गठित एसआईटी का प्रमुख नियुक्त किया

LiveLaw News Network

3 Sept 2021 2:28 PM IST

  • कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर को चुनाव के बाद हिंसा के मामलों की जांच के लिए गठित एसआईटी का प्रमुख नियुक्त किया

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अधिसूचित किया कि कलकत्ता हाईकोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मंजुला चेल्लूर पश्चिम बंगाल राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्च न्यायालय द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) की अध्यक्षता करेंगी।

    कोर्ट ने 19 अगस्त के अपने आदेश में पश्चिम बंगाल कैडर के आईपीएस अधिकारियों- सुमन बाला साहू और सौमेन मित्रा और रणवीर कुमार से मिलकर एक एसआईटी के गठन का निर्देश दिया था, जो हत्या, बलात्कार और महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित विभिन्न आपराधिक मामलों की जांच के लिए अन्य आपराधिक मामलों की जांच करेगा।

    कोर्ट ने 19 अगस्त के आदेश में कहा गया था,

    "एसआईटी के कामकाज का अवलोकन सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा, जिन्हें उनकी सहमति लेने के बाद कार्यभार संभालने का अनुरोध किया जाएगा। उन्हें केवल एसआईटी के कामकाज की समीक्षा करनी होगी और सुनिश्चित करना होगा कि जांच सही रास्ते पर चल रहा है। कोई भी रिपोर्ट, याचिका या आवेदन केवल एसआईटी के प्रमुख के हस्ताक्षर के तहत अदालत में दायर किया जाएगा। प्रणाली की स्वतंत्रता के बारे में विश्वास को प्रेरित करने का विचार मामलों की जांच के लिए पालन किया जा रहा है।"

    शुक्रवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल, न्यायमूर्ति आई.पी मुखर्जी, न्यायमूर्ति हरीश टंडन, न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार की पांच सदस्यीय पीठ ने संबंधित पक्षों को सूचित किया कि न्यायमूर्ति मंजुला चेल्लूर अपने पहले के आदेश के अनुसार गठित एसआईटी के कामकाज की निगरानी करेंगी। पीठ अपने पहले के निर्देशों के अनुपालन की निगरानी के लिए एकत्रित हुई थी।

    बेंच ने 19 अगस्त को कहा था,

    "SIT के कामकाज का अवलोकन सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त माननीय न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा, जिसके लिए उनकी सहमति लेने के बाद अलग आदेश पारित किया जाएगा। उनकी नियुक्ति की शर्तें बाद में तय की जाएंगी।"

    उच्च न्यायालय ने अपने पहले के आदेश में मई 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद कथित तौर पर हुई महिलाओं के खिलाफ हत्या, बलात्कार और अपराध से संबंधित मामलों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी थी। कोर्ट ने निर्दिष्ट किया था कि सीबीआई जांच की निगरानी अदालत द्वारा की जाएगी।

    न्यायालय के निर्देशों के अनुसार पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 सितंबर, 2021 को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा गठित एसआईटी की सहायता के लिए 10 आईपीएस अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी।

    अधिसूचना में कहा गया है,

    "नीचे दिए गए आईपीएस अधिकारियों की सेवाओं को उनके सामान्य कर्तव्यों के अलावा कलकत्ता में उच्च न्यायालय द्वारा गठित एसआईटी की सहायता के लिए कहा जाएगा।"

    संबंधित विकास में, पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उक्त आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें महिलाओं के खिलाफ हत्या, बलात्कार और अपराधों से संबंधित मामलों की सीबीआई जांच का निर्देश दिया गया है।

    राज्य ने कहा है कि उसे निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं है क्योंकि सीबीआई केंद्र के इशारे पर काम कर रही है और टीएमसी के विभिन्न पदाधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज करने में व्यस्त है।

    केस का शीर्षक: अनिंद्य सुंदर दास बनाम भारत संघ एंडप अन्य जुड़े मामले

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