कलकत्ता हाईकोर्ट ने न्यायिक आदेश में अनियमितता के लिए जिला जज के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की, पढ़िए आदेश

LiveLaw News Network

16 Jan 2020 8:28 AM GMT

  • कलकत्ता हाईकोर्ट ने न्यायिक आदेश में अनियमितता के लिए जिला जज के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की, पढ़िए आदेश

    एक उल्लेखनीय घटनाक्रम में कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक जिला न्यायाधीश के खिलाफ अनियमितता और न्यायिक आदेश में अनियमितता के लिए प्रशासनिक कार्रवाई की सिफारिश की है। यह मामला जिला न्यायाधीश द्वारा देरी के आधार पर पहली अपील को खारिज से संबंधित है।

    देरी से दाखिल आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि अपील में योग्यता की कमी थी।

    जिला जज के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर विचार करते हुए, कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल पीठ ने कहा कि आदेश को तथ्यों की अनियमितता से पारित किया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता ने मेडिकल आधार (ओस्टीरो-आर्थराइटिस) सहित कई आधारों पर देरी (179 दिन) के लिए माफी मांगी।

    न्यायमूर्ति बिबेक चौधरी की एकल पीठ ने उल्लेख किया कि निचली अपीली अदालत अपीलकर्ता द्वारा प्रदर्शित योग्य डॉक्टरों द्वारा जारी किए गए चिकित्सा प्रमाणपत्रों पर विचार करने में विफल रही और सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत आवेदन को गलत ठहराया।

    अदालत ने टिप्पणी की,

    "यह अदालत इस विचार की है कि निचली अपीलीय अदालत ने सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक आवेदन पर विचार करते हुए योग्यता पर एक अपील का निर्णय करके सामग्री अवैधता की है।"

    पीठ ने यह भी उल्लेख किया कि जिला न्यायाधीश ने इसी वाद में पारित प्रारंभिक डिक्री के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर एक अपील में मामले में प्रतिवादी के लिए वकील के रूप में पेश हुए। हाईकोर्ट ने देखा कि जिला न्यायाधीश इस तथ्य से अवगत थे, क्योंकि पहले की अपील में निर्णय रिकॉर्ड का हिस्सा था।

    "यह न केवल स्वयंसिद्ध है, बल्कि न्यायिक समझदारी का भी एक नियम माना जाता है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए, बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए।"

    हाईकोर्ट ने टिप्पणी की,

    "अपीलकर्ता के लिए अधिवक्ता ने आग्रह किया है कि अपीलकर्ता इस मुद्दे को उठाना नहीं चाहते हैं। लेकिन वह हमेशा महसूस करेगा कि वह न्यायाधीश द्वारा न्याय से वंचित किया गया था जो पहले इस अदालत के समक्ष उत्तरदाताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे करते थे ।"

    अदालत ने आगे कहा,

    "मैं यह नोट नहीं करना चाहता कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारी के खिलाफ आलोचना या प्रतिकूल टिप्पणी करने की उच्चतर न्यायपालिका की प्रवृत्ति को दर्शाया है। हालांकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह देखा। अधीनस्थ न्यायिक अधिकारी के अयोग्य आचरण को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

    एक न्यायिक अधिकारी द्वारा न्यायिक कार्य के संचालन के संबंध में अपनी राय व्यक्त करने और यहां तक ​​कि महत्वपूर्ण टिप्पणियां करने के लिए बेहतर न्यायालय की शक्ति निर्विवाद है, लेकिन शक्ति का प्रयोग तब किया जाता है जब न्याय के उद्देश्य के लिए आवश्यक हो। "

    एकल पीठ ने भी उपरोक्त टिप्पणियों को दबाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों की कुछ मिसालें दीं।

    इस प्रकार अदालत ने आदेश दिया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के प्रशासनिक पक्ष पर किसी भी कार्रवाई के लिए न्यायाधीश के आचरण पर विचार करने के लिए मामले को प्रशासनिक समिति के समक्ष रखा जाना चाहिए।

    अदालत ने कहा,

    "उपर्युक्त कारणों के लिए, यह न्यायालय इस विचार का है कि इस न्यायालय के अवलोकन को इस न्यायालय की प्रशासनिक समिति के समक्ष रखा जाए ताकि इस बात पर विचार किया जा सके कि क्या तथ्यों और परिस्थितियों में, इस न्यायालय के प्रशासनिक पक्ष पर कोई कार्रवाई की जा सकती है।"

    अपील की अनुमति देते हुए, सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत आवेदन को खारिज करने के निर्णय को रद्द कर दिया गया और आवेदन जिला न्यायाधीश को भेज दिया गया।

    इससे पहले इस मामले में कृष्ण प्रसाद वर्मा बनाम बिहार राज्य और अन्य के मामले की चर्चा हुई जिसमें, शीर्ष अदालत ने कहा था कि न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही केवल इस आधार पर शुरू नहीं की जानी चाहिए कि उनके द्वारा गलत आदेश पारित किया गया है या केवल इस आधार पर आधार यह है कि न्यायिक आदेश गलत है।

    न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ ने कहा कि

    "न्याय करने के लिए मानव है और हममें से कोई नहीं जिसने न्यायपालिका का पद संभाला हो, वह दावा कर सकता है कि हमने कभी कोई गलत आदेश पारित नहीं किया है।"


    आदेश की प्रति डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें




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